KKR के Angkrish Raghuvanshi को मैदान पर गुस्सा दिखाना पड़ा महंगा, IPL ने लगाया भारी जुर्माना
कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) के विकेटकीपर बल्लेबाज अंगकृष रघुवंशी पर ‘ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द फील्ड’ (क्षेत्ररक्षण में बाधा पहुंचाना) दिए जाने के बाद गुस्सा दिखाने के कारण उनकी मैच फीस का 20 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है और उनके खाते में एक डिमैरिट अंक भी जोड़ा गया है। रघुवंशी को रविवार को लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) के खिलाफ खेले गए आईपीएल मैच के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन करने दोषी पाया गया।
उन्होंने केकेआर की पारी के पांचवें ओवर में घटी घटना के बाद पवेलियन लौटते समय गुस्से में सीमा रेखा पर अपने बल्ला मारा था और डग आउट में अपना हेलमेट फेंका था। केकेआर ने सुपर ओवर में यह मैच जीता था। आईपीएल में बयान में कहा, ‘‘केकेआर के विकेटकीपर बल्लेबाज अंगकृष रघुवंशी पर लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ खेले गए आईपीएल मैच के दौरान खिलाड़ियों और टीम अधिकारियों के लिए आईपीएल की आचार संहिता के लेवल एक का उल्लंघन का दोषी पाया गया है और उन पर उनकी मैच फीस का 20 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है।’’
बयान के अनुसार, ‘‘इसके अलावा उनके खाते में एक डिमैरिट अंक भी जोड़ा गया है।’’ इसमें कहा गया है, ‘‘रघुवंशी को आईपीएल आचार संहिता के अनुच्छेद 2.2 के उल्लंघन का दोषी पाया गया है जो मैच के दौरान क्रिकेट उपकरणों या पोशाक, मैदानी उपकरणों आदि को नुकसान पहुंचाने से जुड़ा है।’’ रघुवंशी ने मैच रेफरी द्वारा लगाए गए जुर्माने को स्वीकार कर लिया है।
SSR Drug Case: Rhea Chakraborty को कोर्ट से बड़ी राहत, बैंक अकाउंट डी-फ्रीज करने का आदेश
मुंबई की एक विशेष अदालत ने स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) द्वारा एनडीपीएस अधिनियम के तहत प्रक्रियाओं का पालन नहीं करने का हवाला देते हुए, मादक पदार्थ मामले में आरोपी अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती और उनके भाई के बैंक खातों से लेनदेन पर लगी रोक हटाने का आदेश दिया है। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) ने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े मादक पदार्थ मामले की अपनी जांच के तहत दोनों के खातों के लेनदेन पर रोक लगा दी थी। रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शोविक के वकील अयाज खान ने दलील दी कि एनसीबी ने स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम, 1985 की धारा 68एफ (संपत्ति की जब्ती या रोक के लिए) के तहत अनिवार्य प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं का पालन नहीं किया।
अभियोजन पक्ष ने चक्रवर्ती के कथित बयानों का हवाला देकर उनके मादक पदार्थ तस्करों के संपर्क में रहने वाले एक मादक पदार्थ सिंडिकेट की सक्रिय सदस्य होने के सबूत के तौर पर जिक्र करते हुए याचिका का विरोध किया। अभियोजन पक्ष ने कहा कि खाते के लेनदेन पर रोक लगाना जांच अधिकारी द्वारा की गई एक आवश्यक कार्रवाई थी। हालांकि, विशेष एनडीपीएस अदालत के न्यायाधीश यू सी देशमुख ने शनिवार को कहा कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 68एफ(2) के तहत, संपत्ति के लेनदेन पर रोक लगाने या जब्त करने के किसी भी आदेश की पुष्टि 30 दिनों के भीतर एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा की जानी चाहिए।
अदालत ने कहा कि यदि ऐसी कोई पुष्टि नहीं की जाती है, तो आदेश कानूनी रूप से अमान्य हो जाता है। विशेष अदालत ने बैंक खातों के लेनदेन पर लगी रोक तत्काल हटाने का निर्देश दिया और दोनों को आरबीआई के नियमों और विनियमों के अनुसार उनका संचालन करने की अनुमति दी। सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के बाद से एनसीबी बॉलीवुड और टेलीविजन उद्योग में कथित मादक पदार्थ के इस्तेमाल की जांच कर रही है। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत (34) 14 जून, 2020 को मुंबई के बांद्रा इलाके स्थित अपने अपार्टमेंट में फंदे से लटके पाए गए थे।
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