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मणिपुर हिंसा के 24,000 पीड़ित परिवारों को अब तक क्यों नहीं मिला लाभ? Supreme Court ने Justice Mittal Committee से मांगी रिपोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अपनी बनाई एक कमिटी से उन दावों की जांच करने को कहा, जिनके मुताबिक 2023 में मणिपुर में हुई जातीय हिंसा से प्रभावित करीब 24,000 परिवारों को अब तक सरकारी पुनर्वास और कल्याण योजनाओं का लाभ नहीं मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर और असम सरकारों और अन्य लोगों से यह भी कहा कि वे हिंसा से जुड़े CBI और NIA के मामलों की सुनवाई के लिए अलग-अलग दो स्पेशल ट्रायल कोर्ट बनाने पर विचार करें। चीफ़ जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और वी. मोहना की बेंच ने सीनियर एडवोकेट कॉलिन गोंसाल्वेस समेत कई वकीलों की बातों पर ध्यान दिया, जिन्होंने कहा कि प्रभावित कई आदिवासियों को अभी तक पुनर्वास और कल्याणकारी योजनाओं का फ़ायदा नहीं मिला है। बेंच उन लोगों के पुनर्वास के मामले की सुनवाई कर रही थी जिन्होंने हिंसा के दौरान अपने घर और रोज़गार के साधन खो दिए थे।

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इसने प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर ध्यान दिया। इसने देखा कि घर बनाने के लिए पहचाने गए लगभग 7,000 लाभार्थियों में से 4,000 से ज़्यादा लोगों को फ़ंड दिया जा चुका है। कोर्ट ने कहा कि सरकारी स्कीम के तहत कच्चे घर के लिए ₹5 लाख और सेमी-पक्का या पक्का घर के लिए ₹7 लाख दिए जाते हैं। जस्टिस गीता मित्तल कमेटी की ओर से पेश हुईं सीनियर एडवोकेट विभा दत्त मखीजा की दलीलों पर ध्यान देते हुए बेंच ने कहा कि हिंसा से प्रभावित परिवारों के लिए 'प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण' के तहत अब तक 12,000 से ज़्यादा घरों को मंज़ूरी दी जा चुकी है। बेंच ने यह भी बताया कि अस्थायी शेल्टर बनाए गए हैं और पक्के घरों के लिए पहचाने गए 885 लाभार्थियों को ₹51.95 करोड़ जारी किए गए हैं।
बेंच ने कहा कि इसके अलावा, जिन परिवारों के घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए थे, उन्हें प्रति परिवार ₹1 लाख दिए गए हैं। हालांकि, कुछ प्रभावित परिवारों की ओर से यह बात भी सामने रखी गई कि लगभग 24,000 परिवारों को अभी तक लाभ नहीं मिला है, जिसकी पुष्टि ज़मीनी स्तर पर की जा सकती है। 

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बेंच ने कहा कि उन्हें बताया गया है कि इन परिवारों की जानकारी तीन सदस्यों वाली कमिटी को दे दी गई है। सीजेआई ने कहा कि अगर ऐसा है, तो हम कमिटी से अनुरोध करते हैं कि वे कथित तौर पर प्रभावित परिवारों की जानकारी की जांच और पुष्टि करें। साथ ही, सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने के बारे में एक नोट भी भेजें, जिसका ज़िक्र इस कोर्ट ने 27 मई, 2026 के अपने आदेश में किया था। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि प्रभावित परिवारों की संपत्तियों से जुड़ी अर्ज़ी जस्टिस मित्तल की अध्यक्षता वाली कमिटी को भेजी जाए। कमिटी संपत्तियों की जानकारी और स्थिति की जांच करेगी और कोर्ट को रिपोर्ट सौंपेगी। पूजा स्थलों को हुए नुकसान के मुद्दे पर बेंच ने कहा कि 276 संपत्तियों की सूची दी गई है और इन संपत्तियों से जुड़े दावों की जांच की ज़रूरत है।

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Tarun Tejpal Rape Case: Sudhanshu Trivedi ने Congress को घेरा, पूछा- क्या था रिश्ता?

सोमवार को एक तीखे सार्वजनिक भाषण में, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पार्टी की 'तहलका' के पूर्व एडिटर-इन-चीफ तरुण तेजपाल के साथ पुराने संबंधों को लेकर आलोचना की। तेजपाल को हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा बेंच ने 2013 के रेप केस में दोषी ठहराया और 10 साल की कठोर कैद की सज़ा सुनाई। त्रिवेदी ने दोषी ठहराए जाने के बाद कांग्रेस की चुप्पी पर सवाल उठाए और अतीत की उन घटनाओं का ज़िक्र किया जब तेजपाल को पार्टी नेताओं का समर्थन मिला था। उन्होंने 2004 की एक घटना का ज़िक्र किया जब तत्कालीन UPA नेता सोनिया गांधी ने UPA के वित्त मंत्री पी. चिदंबरम से 'तहलका' और उसके फाइनेंसर को परेशान न किए जाने को सुनिश्चित करने के लिए कहा था।
 

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कांग्रेस पर पक्षपातपूर्ण रवैये का आरोप लगाते हुए, त्रिवेदी ने 'तहलका' के विवादित स्टिंग ऑपरेशन से जुड़ी जस्टिस फूकन कमीशन की रिपोर्ट को पेश न करने में उनकी कथित लापरवाही की ओर इशारा किया। उन्होंने इस मामले की फिर से जांच करने के बीजेपी सरकार के प्रयासों पर ज़ोर दिया और कांग्रेस की कथित पक्षपातपूर्ण मिलीभगत पर स्पष्टता की मांग की। उन्होंने कहा कि अभी हाल ही में विवादास्पद मैगज़ीन तहलका के एडिटर इन चीफ तरुण तेजपाल जी को बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा खंडपीठ द्वारा 2013 के बलात्कार के एक आरोप में दोषी पाया गया और उन्हें 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई।

सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि यह विषय आज इसलिए महत्वपूर्ण है कि इतने दिन गुजर जाने के बाद भी कांग्रेस की तरफ से एक भी शब्द सुनाई नहीं पड़ा है। न ही किसी विपक्षी दल की ओर से, और न ही स्वयं को नारी हितों का स्वयंभू रक्षक बताने वाले किसी भी संस्थान की ओर से कुछ सुनाई पड़ा है। यह दर्शाता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो या नारी की प्रताड़ना, इन विषयों पर सोच कितनी एकांगी, एकपक्षीय और पूर्वाग्रहग्रस्त है।

उन्होंने कहा कि ये वही बिजनेस हाउस है, जिसने विचित्र प्रकार का स्टिंग ऑपरेशन किया था। जब अटल जी की सरकार ने जस्टिस फूकन की अध्यक्षता में जांच आयोग का गठन किया, तो यह एक ऐसा अवसर था जब स्टिंग करने वाले ग्रुप ने पूरे टेप्स को वैरिफाई करने के लिए देने से मना कर दिया। इससे ज्यादा संदेह और उत्पन्न नहीं हो सकता। और जब जांच की रिपोर्ट आई, तब तक सरकार बदल चुकी थी और कांग्रेस सरकार ने उस जांच रिपोर्ट को सदन के पटल पर कभी रखा ही नहीं। भाजपा सरकार द्वारा विषय उठाने पर 41 पेज की समरी रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी गई। और आज जब अपराधी सिद्ध हो चुके हैं, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं कि इनका और कांग्रेस का क्या संबंध है।
 

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भाजपा नेता ने कहा कि यूपीए के समय में सुप्रीम लीडर सोनिया गांधी जी ने 25–27 सितंबर 2004 को तत्कालीन वित्त मंत्री पी. चिदंबरम साहब को पत्र लिखा कि तहलका और उसके फाइनेंसर के साथ किसी प्रकार की प्रताड़ना नहीं होनी चाहिए। उनके साथ सकारात्मक व्यवहार होना चाहिए। मैं आज कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि क्या उस समय आपकी सरकार अनफेयर ट्रीटमेंट कर रही थी? 2010 में तत्कालीन लॉ मिनिस्टर वीरप्पा मोइली साहब ने इन्हें जर्नलिज्म में एक्सिलेंस अवार्ड दिया। आज इनकी यह स्थिति है, और आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है। यूपीए के समय में जब 2021 में तरुण तेजपाल को निचली अदालत से बरी कर दिया गया था, तब उन्होंने अपनी मदद करने के लिए कांग्रेस को धन्यवाद दिया था, कि उन्होंने इस रेप केस में उनकी बहुत मदद की। अब भाजपा, कांग्रेस से पूछना चाहती है कि आप स्पष्ट रूप से बताएं कि आप दोनों में क्या संबंध था।
 
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