आईटी दिग्गज टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) की नासिक शाखा इन दिनों विवादों के घेरे में है। महिला कर्मचारियों द्वारा यौन उत्पीड़न और जबरन धर्म परिवर्तन के आरोपों के बाद अब एक पुरुष सहकर्मी ने अपनी आपबीती सुनाई है, जो रोंगटे खड़े कर देने वाली है। पीड़ित का आरोप है कि उसे न केवल नमाज़ पढ़ने और टोपी पहनने के लिए मजबूर किया गया, बल्कि उसकी निजी जिंदगी को लेकर ऐसी घिनौनी टिप्पणी की गई जिसे सुनकर हर कोई दंग है। इंडिया टुडे से बात करते हुए पीड़ित कर्मचारी ने आरोप लगाया कि उसके टीम लीडर और अन्य सहकर्मियों ने उसकी शादीशुदा जिंदगी का मजाक उड़ाया। पीड़ित के अनुसार, जब आरोपियों को पता चला कि शादी के कई साल बाद भी उसे संतान सुख नहीं मिला है, तो एक आरोपी ने बेहद आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करते हुए कहा: "अगर मेडिकल इलाज के बाद भी बच्चा नहीं हो रहा है, तो अपनी पत्नी को मेरे पास भेज दो।"
उस व्यक्ति के अनुसार, उत्पीड़न 2022 में शुरू हुआ, कंपनी में शामिल होने के कुछ ही समय बाद। उसके टीम लीडर, तौसीफ़ अत्तार ने, अपने सहकर्मी दानिश शेख के साथ मिलकर कथित तौर पर उसे निशाना बनाना शुरू कर दिया। अधिकार की स्थिति में होने के कारण, तौसीफ़ ने कथित तौर पर पीड़ित को सभी निर्देशों का पालन करने के लिए मजबूर किया और उसे थकाए रखने के लिए उस पर अतिरिक्त काम का बोझ डाल दिया, जिसमें दूसरों के काम भी शामिल थे।
दानिश और तौसीफ़, दोनों का नाम TCS नासिक की 23 वर्षीय एक कर्मचारी द्वारा दर्ज की गई FIR में पहले ही आ चुका है, जिसमें उसने आरोप लगाया था कि दानिश ने उसे ज़बरदस्ती चूमने की कोशिश की और उससे शादी करना चाहता था। उसने यह भी आरोप लगाया कि दानिश के साथियों, तौसीफ़ और HR एग्जीक्यूटिव निदा खान ने देवी-देवताओं के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणियाँ कीं और उसके धार्मिक विश्वासों को प्रभावित करने की कोशिश की।
उन्हें पाँच अन्य पुरुष आरोपियों और दो महिला आरोपियों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने IT दिग्गज की नासिक ब्रांच की कई महिला कर्मचारियों से मिली शिकायतों के आधार पर नौ मामले दर्ज किए हैं।
धर्म बना विवाद का मुद्दा
इंडिया टुडे को दिए अपने बयान में, उस व्यक्ति ने - जो एक कट्टर हिंदू और रामदास स्वामी का अनुयायी है और नियमित रूप से रुद्राक्ष की माला पहनता है - कहा कि उसकी धार्मिक पहचान विवाद का मुद्दा बन गई। उसने आरोप लगाया कि उसके सहकर्मी अक्सर हिंदू मान्यताओं का मज़ाक उड़ाते थे, हिंदू देवी-देवताओं के अस्तित्व पर सवाल उठाते थे, और धार्मिक हस्तियों तथा महाराष्ट्र की पूजनीय विभूतियों के बारे में अपमानजनक टिप्पणियाँ करते थे।
उत्पीड़न केवल मौखिक दुर्व्यवहार तक ही सीमित नहीं था। पीड़ित ने आरोप लगाया कि नाइट शिफ्ट के बाद उसे होटलों में ले जाया जाता था और कट्टर शाकाहारी होने के बावजूद उस पर मांसाहारी भोजन खाने का दबाव डाला जाता था। जब उसने मना किया, तो उसके विश्वासों का मज़ाक उड़ाया गया।
उसने आगे आरोप लगाया कि 2023 की ईद पर, तौसीफ़ उसे अपने घर ले गया, उसे एक धार्मिक टोपी पहनाई, उसे ज़बरदस्ती नमाज़ पढ़ने को कहा, और उसकी तस्वीरें लीं, जिन्हें बाद में उसे ज़लील करने के लिए कंपनी के ऑफ़िशियल ग्रुप में शेयर किया गया।
निजी ज़िंदगी का बार-बार मज़ाक उड़ाया गया
उस आदमी ने यह भी दावा किया कि आरोपी ने उसकी निजी ज़िंदगी को निशाना बनाया, और इस बात का मज़ाक उड़ाया कि शादी के कई साल बीत जाने के बाद भी उसके और उसकी पत्नी के कोई बच्चे नहीं थे। उसने आरोप लगाया कि उन्होंने बेहद अपमानजनक टिप्पणियाँ कीं, जिनमें यह सुझाव भी शामिल था कि अगर उसे बच्चा चाहिए तो वह अपनी पत्नी को उनके पास भेज दे।
हालात तब और बिगड़ गए जब पीड़ित ने इसका विरोध किया, जिससे काम की जगह पर दोनों के बीच कहा-सुनी हो गई। उसने आरोप लगाया कि तौसीफ़ ने उस पर एक टेबल फ़ैन फेंककर मारा और उसे जान से मारने की धमकी दी।
उसने आगे तौसीफ़, दानिश, शाहरुख और रज़ा मेमन सहित उस ग्रुप पर महिला कर्मचारियों के बारे में भी गलत टिप्पणियाँ करने और उन्हें भी निशाना बनाने का आरोप लगाया। उसने यह भी दावा किया कि जब उसके पिता को लकवे का दौरा पड़ा, तो आरोपियों ने उससे कहा कि अगर वह इस्लाम अपना ले, तो उसके पिता ठीक हो जाएँगे।
जब उसने उनकी माँगें मानना बंद कर दिया, तो पीड़ित ने आरोप लगाया कि उसे नौकरी से निकलवाने की कोशिश में हेड ऑफ़िस में उसके ख़िलाफ़ झूठी शिकायतें दर्ज करवाई गईं। उसने बताया कि यह उत्पीड़न 2022 से लेकर 23 मार्च, 2026 तक जारी रहा।
पीड़ित के अनुसार, आरोपियों ने शुरू में उसके साथ दोस्ती का रिश्ता बनाया, और फिर बाद में अपने असली इरादे ज़ाहिर किए। उसने आरोप लगाया कि उस पर बार-बार अपना धर्म बदलने का दबाव डाला गया, जिसमें उसे ज़बरदस्ती कलमा पढ़वाना और उसकी रुद्राक्ष की माला उतरवाना भी शामिल था।
उसका दावा है कि उनका मकसद उसे मानसिक रूप से इतना तोड़ देना था कि वह धर्म बदलने के लिए राज़ी हो जाए। जब उसने इसका विरोध किया, तो उसे जान-बूझकर निशाना बनाया गया और काम की जगह पर उसे उकसाया गया।
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गुरुवार से भारतीय संसद का एक अत्यंत महत्वपूर्ण तीन दिवसीय विशेष सत्र शुरू हो रहा है। इस सत्र में केंद्र सरकार तीन ऐसे विधेयक पेश करने जा रही है, जो न केवल भारतीय राजनीति का भविष्य तय करेंगे, बल्कि संसद की संरचना को भी पूरी तरह बदल देंगे। जहाँ सरकार इसे 'सशक्तिकरण और सुधार' का नाम दे रही है, वहीं विपक्ष ने इसे लेकर मोर्चा खोल दिया है।
संसद में पेश होने वाले 3 मुख्य बिल
सत्र के दौरान पेश किए जाने वाले विधेयकों का मुख्य उद्देश्य निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण (परिसीमन), लोकसभा सीटों में वृद्धि और महिला आरक्षण को प्रभावी बनाना है:
संविधान (131वां संशोधन) बिल: केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इसे पेश करेंगे। यह बिल निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को फिर से तय करने का रास्ता साफ करेगा। खास बात यह है कि इसमें 1971 की जनगणना के बजाय 2011 की जनगणना को आधार बनाया जाएगा।
परिसीमन बिल, 2026: इस विधेयक के तहत लोकसभा सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर लगभग 850 करने का प्रस्ताव है।
केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) बिल, 2026: गृह मंत्री अमित शाह इसे पेश करेंगे, ताकि प्रशासनिक और कानूनी प्रावधानों को नए बदलावों के अनुकूल बनाया जा सके।
कौन से तीन बिल पेश किए जाएंगे?
जो तीन बिल पेश किए जाएंगे, वे हैं - संविधान (131वां संशोधन) बिल, परिसीमन बिल, 2026 और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) बिल, 2026। संविधान (131वां संशोधन) बिल, जिसे केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पेश करेंगे, निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं फिर से तय करने और सीटों के पुनर्वितरण का रास्ता साफ़ करेगा। इसमें 1971 की जनगणना के बजाय 2011 की जनगणना का इस्तेमाल किया जाएगा।
परिसीमन बिल, 2026, जिसे मेघवाल ही पेश करेंगे, में एक नए सिरे से परिसीमन प्रक्रिया चलाने का प्रस्ताव है। इसके तहत लोकसभा की सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर लगभग 850 कर दी जाएगी। वहीं, केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) बिल, 2026 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पेश करेंगे। इसका मकसद कानूनी और प्रशासनिक प्रावधानों को प्रस्तावित बदलावों के अनुरूप बनाना है।
ये सभी बिल मिलकर परिसीमन की प्रक्रिया को व्यवस्थित करेंगे, लोकसभा की सीटों की संख्या बढ़ाएंगे और महिलाओं के लिए आरक्षण को लागू करेंगे।
महिलाओं के लिए आरक्षण कानून
महिला आरक्षण अधिनियम, जिसे 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' भी कहा जाता है, का मकसद लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देना है। हालांकि, यह कानून 2023 में ही पास हो गया था, लेकिन इसे लागू करना परिसीमन की प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। संविधान संशोधन बिल के ड्राफ़्ट के मुताबिक, 2029 के संसदीय चुनावों से पहले महिलाओं के लिए आरक्षण कानून को "लागू करने" के लिए, 2011 की जनगणना के आधार पर सीटों के परिसीमन के बाद, लोकसभा की सीटें मौजूदा 543 से बढ़ाकर ज़्यादा से ज़्यादा 850 कर दी जाएंगी। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं में भी सीटें बढ़ाई जाएंगी ताकि महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण दिया जा सके।
लोकसभा सदस्यों के बीच बांटे गए बिल के ड्राफ़्ट में कहा गया है कि लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें "किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के अलग-अलग निर्वाचन क्षेत्रों में बारी-बारी से आवंटित की जाएंगी।"
विपक्ष का विरोध बनाम केंद्र का स्पष्टीकरण
कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्ष ने परिसीमन बिल का विरोध करने का फ़ैसला किया है। हालांकि उसने साफ़ किया है कि वह महिलाओं के लिए आरक्षण के ख़िलाफ़ नहीं है, लेकिन उसने परिसीमन प्रक्रिया पर आपत्ति जताई है, यह कहते हुए कि यह दक्षिणी राज्यों के ख़िलाफ़ है। उसने कहा है कि परिसीमन को 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' से नहीं जोड़ा जाना चाहिए।
हालांकि, केंद्र ने साफ़ किया है कि परिसीमन हर पार्टी से सलाह-मशविरा करने के बाद ही किया जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को कहा, "हर राज्य के लिए एक परिसीमन समिति होगी, और वह सभी पार्टियों से बात करेगी, उसके बाद ही कोई फ़ैसला लिया जाएगा। तो फिर डर किस बात का है? आपको SIR, चुनाव आयोग, संसद से डर लगता है। आपको हर उस कानून से डर लगता है जो पास होता है। जबकि आप यहां कुछ करते भी नहीं हैं।"
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