आरबीआई द्वारा ब्याज दरों में कोई बदलाव न करने से होम लोन ब्याज दरों में स्थिरता आएगी: विशेषज्ञ
नई दिल्ली, 8 अप्रैल (आईएएनएस)। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा रेपो रेट को 5.25 प्रतिशत पर स्थिर रखने के फैसले से होम लोन (मॉर्गेज) की ब्याज दरों में स्थिरता बनी रहने की उम्मीद है। रियल एस्टेट सेक्टर के विशेषज्ञों ने बुधवार को यह बात कही।
वेस्टियन के सीईओ श्रीनिवास राव (एफआरआईसीएस) ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि यह डेवलपर्स और घर खरीदने वालों के लिए राहत की खबर है, क्योंकि इससे निर्माण लागत बढ़ने के बावजूद होम लोन दरें प्रतिस्पर्धी बनी रहेंगी।
उन्होंने कहा कि यह कदम बढ़ती लागत के असर को कम करने में मदद करेगा और बाजार की बदलती स्थिति के अनुसार रणनीति बनाने का समय देगा। हालांकि, उन्होंने यह भी संकेत दिया कि यह आखिरी बार हो सकता है जब रेपो रेट स्थिर रहे, इसके बाद दरें बढ़ सकती हैं।
नाइट फ्रैंक इंडिया के इंटरनेशनल पार्टनर, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर शिशिर बैजल ने कहा कि आरबीआई का न्यूट्रल रुख अर्थव्यवस्था में स्थिरता लाएगा।
उन्होंने कहा, स्थिर ब्याज दरों से घर खरीदने वालों के लिए सामर्थ्य बनी रहती है और डेवलपर्स को भी बेहतर योजना बनाने में मदद मिलती है। ऐसे माहौल में जहां आर्थिक संकेतों से बाजार प्रभावित होता है, ब्याज दरों में उतार-चढ़ाव का न होना एक सकारात्मक संकेत है।”
उन्होंने यह भी कहा कि आरबीआई का यह फैसला निकट भविष्य में मांग को बनाए रखने और बाजार में विश्वास बढ़ाने में मदद करेगा।
विशेषज्ञों ने यह भी बताया कि सप्लाई चेन में रुकावट और बढ़ती लागत निर्माण गतिविधियों के लिए चुनौती बनी हुई है।
कोलियर्स इंडिया के नेशनल डायरेक्टर और रिसर्च हेड विमल नादर ने कहा कि मौजूदा संकट की तीव्रता और अवधि का असर खपत पर पड़ेगा, खासकर रिटेल, हॉस्पिटैलिटी और हाउसिंग सेक्टर में, विशेष रूप से सस्ते और मिड-इनकम सेगमेंट में।
हालांकि, उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था के मजबूत बुनियादी पहलू रियल एस्टेट सेक्टर को मध्यम अवधि में मजबूती देंगे।
गौरतलब है कि आरबीआई ने वित्त वर्ष की पहली मौद्रिक नीति बैठक में रेपो रेट 5.25 प्रतिशत पर बरकरार रखते हुए वेट एंड वॉच की रणनीति अपनाई है, क्योंकि पश्चिम एशिया में संघर्ष के अभी जारी रहने की संभावना है।
साथ ही, केंद्रीय बैंक ने 2026-27 के लिए महंगाई दर 4.6 प्रतिशत और जीडीपी ग्रोथ 6.9 प्रतिशत रहने का अनुमान भी जताया है।
--आईएएनएस
डीबीपी
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Goa Ponda bypoll: गोवा की पोंडा सीट पर नहीं होगा उपचुनाव, बॉम्बे हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग का नोटिफिकेशन किया रद्द
Goa Ponda bypoll cancelled: बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा बेंच ने बुधवार, 8 अप्रैल को एक बड़ा फैसला सुनाते हुए पोंडा विधानसभा क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने चुनाव आयोग (ECI) द्वारा जारी किए गए चुनावी नोटिफिकेशन को 'शून्य और अमान्य' (Null and Void) घोषित कर दिया है। इस फैसले के बाद अब 9 अप्रैल को होने वाली वोटिंग नहीं होगी।
क्यों रद्द हुआ उपचुनाव?
जस्टिस वाल्मीकि मेनेजेस और जस्टिस अमित जमसांडेकर की बेंच ने दो मतदाताओं द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। याचिकाओं में तर्क दिया गया था कि वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होने में एक साल से भी कम समय बचा है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत, यदि विधानसभा का कार्यकाल एक वर्ष से कम हो, तो उपचुनाव कराना अनिवार्य नहीं होता है।
याचिकाकर्ताओं की दलील
अदालत में याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि चुनाव जीतने वाला कोई भी विधायक केवल कुछ महीनों के लिए ही पद पर रहेगा। ऐसे में इतनी कम अवधि के लिए पूरी चुनावी प्रक्रिया और सरकारी मशीनरी का उपयोग करना अनावश्यक और संसाधनों की बर्बादी है। हाई कोर्ट ने इन दलीलों को सही माना और चुनाव आयोग के फैसले को पलट दिया।
रवि नायक के निधन से खाली हुई थी सीट
गोवा के पूर्व मंत्री रवि नायक का पिछले साल अक्टूबर में निधन हो गया था, जिसके बाद पोंडा विधानसभा सीट खाली हुई थी। चुनाव आयोग ने इस सीट के लिए 9 अप्रैल को मतदान और 4 मई को मतगणना की तारीख तय की थी। हालांकि, कोर्ट के ताजा आदेश ने अब इस पूरी प्रक्रिया पर रोक लगा दी है।
पूरी हो चुकी थी चुनाव की तैयारी
चुनाव रद्द होने से पहले प्रशासन की ओर से तैयारियां अंतिम चरण में थीं। शनिवार को ही अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था, चेक-पोस्ट और व्यय निगरानी की समीक्षा की थी। शराब, नशीले पदार्थों और नकदी के लेन-देन पर भी कड़ी नजर रखी जा रही थी। विकलांगों और बुजुर्गों के लिए पोलिंग स्टेशनों पर विशेष व्यवस्था की गई थी, लेकिन अब यह सारी तैयारी धरी की धरी रह गई।
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