इमरान खान केस पर सुनवाई: पाकिस्तान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने दिए सख्त निर्देश
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दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, एफएसएसएआई को मवेशियों के चारे रेगुलेट करने का अधिकार नहीं
नई दिल्ली, 7 अप्रैल (आईएएनएस)। दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को फैसला सुनाया कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) के पास जानवरों या मवेशियों के चारे को रेगुलेट करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। कोर्ट ने कहा कि ऐसी शक्तियां खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के दायरे से बाहर हैं।
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