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Bhadli Navami 2026: भडल्या नवमी पर बिना मुहूर्त देखे किए जाते हैं शुभ काम, गुरु अस्त होने के बाद भी होंगे विवाह

सनातन धर्म में भडल्या नवमी का विशेष महत्व है। इसे अबूझ मुहूर्त भी कहा जाता है। आसान शब्दों मंं कहें तो भडल्या नवमी पर बिना किसी ज्योतिषीय सलाह के सभी प्रकार के शुभ कार्य कर सकते हैं। पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास ने बताया कि आषाढ़ माह में शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि 22 जुलाई 2026 को सुबह 5:16 बजे से आरंभ होगी और इसका समापन अगले दिन यानी 23 जुलाई 2026 की सुबह 7:03 बजे होगा। उदया तिथि के अनुसार 22 जुलाई को भडल्या नवमी मनाई जाएगी।  यह दिन अक्षय तृतीया की तरह शुभ कार्यों के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। भडल्या नवमी स्वंयसिद्ध तिथि है। इस तिथि पर सभी प्रकार के शुभ कार्य कर सकते हैं। साथ ही शुभ कार्यों की शुरुआत कर सकते हैं। 
 
ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास ने बताया कि भडल्या नवमी 22 जुलाई को है। यह इस सीजन का आखिरी विवाह मुहूर्त है। हालांकि इस समय गुरु अस्त चल रहे हैं, इसलिए मांगलिक कार्यों पर रोक लगी हुई है, फिर भी भडल्या नवमी को अबूझ मुहूर्त माने जाने से इस दिन काफी संख्या में विवाह होंगे। इसके 2 दिन बाद 25 जुलाई को देवशयनी एकादशी के साथ चार महीने के लिए सभी मांगलिक कार्य थम जाएंगे, जो एक नवंबर को देवों के जागने के साथ शुरू होंगे।

अद्ये कस्यापि मूढत्वे शुभकर्म न दोषकृत्। द्वयो मूढत्व मे प्रोक्तं दोषदं गुरुशुक्रयो:।।

ज्योतिष विद्वानों और शास्त्र के अनुसार अबूझ मुहूर्त में किसी प्रकार का पंचांग या मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती है और इसमें गुरु या शुक्र तारा अस्त भी नहीं देखा जाता है।

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ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास ने बताया कि 22 जुलाई को आषाढ़ शुक्ल नवमी है। इसे भडल्या नवमी कहते हैं। इस दिन आषाढ़ गुप्त नवरात्रि भी खत्म हो रही है। इसके बाद 25 जुलाई को देवशयनी एकादशी है, इस तिथि से चार महीनों के लिए श्रीहरि विश्राम करते हैं, इसलिए शुभ कामों के लिए मुहूर्त नहीं रहते हैं। देवशयनी एकादशी से पहले आने वाली भडल्या नवमी को अबुझ मुहूर्त माना जाता है यानी इस दिन विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश या नए काम की शुरुआत जैसे शुभ काम बिना मुहूर्त देखे किया जा सकते हैं। अभी आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि चल रही है, इस नवरात्रि की अंतिम भड़ली नवमी रहती है। इस नवमी पर गणेश जी, शिव जी और देवी दुर्गा की विशेष पूजा करनी चाहिए। जरूरतमंद लोगों को धन, अनाज, छाता, जूते-चप्पल, कपड़े का दान करना चाहिए।

भडल्या नवमी तिथि

भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्ल़ेषक डा. अनीष व्यास ने बताया कि पंचांग के अनुसार आषाढ़ शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि 22 जुलाई 2026 को सुबह 5:16 बजे से आरंभ होगी और इसका समापन अगले दिन यानी 23 जुलाई 2026 की सुबह 7:03 बजे होगा। उदया तिथि के अनुसार 22 जुलाई को मनाई जाएगी।

15 जुलाई को गुरु कर्क राशि में अस्त 

भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्ल़ेषक डा. अनीष व्यास ने बताया कि देवशयनी एकादशी से चातुर्मास की शुरुआत होती है। इसके बाद भगवान विष्णु के योग निद्रा में होने की वजह से अगले 4 महीने तक कोई भी मांगलिक काम नहीं किया जा सकता है। ऐसे में चातुर्मास शुरू होने से पहले शुभ काम करने का अंतिम दिन भडल्या नवमी तिथि को होता है। 15 जुलाई को गुरु कर्क राशि में अस्त हो गए है। और 10 अगस्त को गुरु उदय होंगे।

15 दिसंबर 2026 से 14 जनवरी 2027 तक खरमास

भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्ल़ेषक डा. अनीष व्यास ने बताया कि इस वर्ष नवंबर में केवल सात दिन और दिसंबर में सिर्फ पांच दिन विवाह मुहूर्त है। 15 दिसंबर 2026 से 14 जनवरी 2027 तक खरमास होने से विवाह नहीं हो सकेंगे। विवाह मुहूर्त 15 दिसंबर से चार फरवरी तक भी नहीं होंगे। शुक्र ग्रह के उदित होने के बाद पांच फरवरी से शुरुआत होगी।

अबूझ या स्वयंसिद्ध मुहूर्त

भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्ल़ेषक डा. अनीष व्यास ने बताया कि भडल्या नवमी अबूझ या स्वयंसिद्ध मुहूर्त के रूप में मानी गई है। यानी इस दिन शुभ कार्यों के लिए मुहूर्त के विचार की जरूरत नहीं होती। 

महत्व

भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्ल़ेषक डा. अनीष व्यास ने बताया कि भडल्या नवमी तिथि स्वयंसिद्ध मुहूर्त है। इस तिथि पर शुभ कार्य करने के लिए ज्योतिष गणना की आवश्यकता नहीं पड़ती है। किसी भी समय जातक अपनी सुविधा के अनुसार शुभ कार्य कर सकते हैं। साथ ही शुभ कार्य का श्रीगणेश कर सकते हैं। इस तिथि पर शुभ कार्य करने से अक्षय तृतीया के समतुल्य फल प्राप्त होता है।

- डा. अनीष व्यास
भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्ल़ेषक

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Explainer: MSME संशोधन बिल 2026 क्या है? छोटे कारोबारियों को समय पर भुगतान दिलाने के लिए सरकार क्या बदलाव करेगी?

MSME Bill 2026: भारत की अर्थव्यवस्था में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) की भूमिका बेहद अहम है. देश में करीब 9 करोड़ MSME हैं, जो करोड़ों लोगों को रोजगार देने के साथ-साथ भारत की GDP में लगभग 31% योगदान करते हैं. लेकिन इन छोटे कारोबारियों की समय पर भुगतान (Delayed Payment) न मिलना सबसे बड़ी परेशानी है.

अक्सर बड़ी कंपनियां या सरकारी संस्थान MSME से सामान या सेवाएं तो ले लेते हैं, लेकिन भुगतान महीनों तक नहीं करते. इससे छोटे कारोबारियों के सामने नकदी (Working Capital) की समस्या खड़ी हो जाती है और कई बार उनका कारोबार तक प्रभावित होने लगता है.

इसी समस्या को दूर करने के लिए केंद्र सरकार MSME Development (Amendment) Bill, 2026 लेकर आई है. इसे राज्यसभा द्वारा 3 अगस्त, 2026 को पारित किए जाने के बाद 7 अगस्त, 2026 को लोकसभा ने भी पारित कर दिया. आइए आसान भाषा में समझते हैं कि यह बिल क्या है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी और इससे छोटे कारोबारियों को क्या फायदा होगा.

आखिर MSME क्या होते हैं?

MSME यानी Micro, Small and Medium Enterprises. इसमें छोटे उद्योग, दुकानदार, स्टार्टअप, सर्विस कंपनियां, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और अन्य छोटे व्यवसाय शामिल होते हैं.

ये बड़े उद्योगों को कच्चा माल, मशीन के पार्ट्स, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्ट, आईटी सेवाएं और कई तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं. यानी बड़े उद्योगों की सप्लाई चेन काफी हद तक MSME पर निर्भर रहती है.

सबसे बड़ी समस्या क्या है?

मान लीजिए किसी छोटे उद्योग ने किसी बड़ी कंपनी को सामान सप्लाई किया. सामान पहुंचने के बाद भुगतान तय समय में मिल जाना चाहिए. लेकिन कई बार बड़ी कंपनियां भुगतान महीनों तक टालती रहती हैं.

इससे छोटे कारोबारी के सामने कई समस्याएं खड़ी हो जाती हैं-

  • कर्मचारियों का वेतन देना मुश्किल हो जाता है.
  • नया कच्चा माल खरीदना कठिन हो जाता है.
  • बैंक की किस्तें और अन्य खर्च प्रभावित होते हैं.
  • कारोबार की रफ्तार धीमी पड़ जाती है.

यानी भुगतान में देरी का सबसे ज्यादा असर छोटे उद्योगों पर पड़ता है.

कानून अभी क्या कहता है?

MSMED Act, 2006 के अनुसार-

  • अगर किसी MSME ने सामान या सेवा उपलब्ध कराई है तो खरीदार को अधिकतम 45 दिनों के भीतर भुगतान करना होगा.
  • अगर पहले से कोई समय तय नहीं है तो भुगतान 15 दिनों के अंदर किया जाना चाहिए.
  • अगर ऐसा नहीं होता तो इसे Delayed Payment माना जाता है.

शिकायत कहां की जाती है?

यदि भुगतान समय पर नहीं मिलता तो MSME Micro and Small Enterprises Facilitation Council (MSEFC) में शिकायत कर सकता है. यह परिषद पहले दोनों पक्षों के बीच समझौता कराने की कोशिश करती है. अगर समझौता नहीं होता तो मामला Arbitration (मध्यस्थता के जरिए फैसला) तक पहुंचता है. इस व्यवस्था का उद्देश्य अदालतों पर बोझ कम करना और विवाद जल्दी सुलझाना है.

फिर भी समस्या क्यों बनी हुई है?

सरकार के आंकड़े बताते हैं कि यह समस्या काफी गंभीर है.

MSME समाधान पोर्टल के अनुसार—

वर्ष 2017 से अब तक 1 लाख से अधिक शिकायतें दर्ज हुई हैं. इन मामलों में 31,617 करोड़ रुपये से ज्यादा का भुगतान अटका हुआ है. वहीं आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार MSME का करीब 8.1 लाख करोड़ रुपये का भुगतान विभिन्न खरीदारों के पास लंबित है. विशेषज्ञों का कहना है कि वास्तविक राशि इससे भी ज्यादा हो सकती है.

कई MSME शिकायत क्यों नहीं करते?

यह सुनकर हैरानी हो सकती है, लेकिन बहुत से छोटे कारोबारी जानबूझकर शिकायत दर्ज नहीं कराते. इसकी वजह है कि

  • उन्हें डर रहता है कि बड़ी कंपनी भविष्य में ऑर्डर देना बंद कर सकती है.
  • वर्षों से बने व्यावसायिक संबंध खराब हो सकते हैं.
  • ग्राहक हमेशा के लिए खो सकता है.
  • कानूनी प्रक्रिया लंबी और खर्चीली हो सकती है.

यही कारण है कि कई MSME भुगतान न मिलने के बावजूद चुप रह जाते हैं.

नए संशोधन बिल में क्या बदलाव प्रस्तावित हैं?

सरकार ने इस समस्या को देखते हुए कई महत्वपूर्ण बदलाव प्रस्तावित किए हैं.

1. अधिक MSEFC बनाए जाएंगे

अभी पूरे देश में परिषदों की संख्या सीमित है.

अब राज्य सरकारें जरूरत के अनुसार अधिक Micro and Small Enterprises Facilitation Council बना सकेंगी.

इससे मामलों का तेजी से निपटारा हो सकेगा.

2. डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा

केंद्र और राज्य सरकारों को MSME पंजीकरण के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित करने का अधिकार मिलेगा.

इससे पंजीकरण और विवाद निपटान की प्रक्रिया अधिक आसान और पारदर्शी होगी.

3. मध्यस्थता 90 दिनों में पूरी करनी होगी

अगर मामला मध्यस्थता (Mediation) में जाता है तो पहली सुनवाई की तारीख से 90 दिनों के भीतर प्रक्रिया पूरी करनी होगी.

इससे वर्षों तक विवाद लंबित रहने की संभावना कम होगी.

4. आर्बिट्रेशन का फैसला भी तय समय में

मध्यस्थता सफल नहीं होने पर मामला आर्बिट्रेशन में जाएगा. अब प्रस्ताव है कि सभी दलीलें पूरी होने के बाद 90 दिनों के भीतर फैसला सुनाना होगा. इससे विवाद जल्दी समाप्त होंगे.

सबसे बड़ा बदलाव क्या है?

इस बिल का सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान Section 19 में बदलाव है. अगर कोई बड़ी कंपनी अदालत में जाकर आर्बिट्रेशन या मध्यस्थता के फैसले को चुनौती देना चाहती है, तो उसे पहले कुल पुरस्कार राशि (Award Amount) का 75 प्रतिशत जमा करना होगा.

इतना ही नहीं अगर अदालत छह महीने से अधिक समय तक फैसला नहीं देती, तो जमा राशि का कम से कम 50 प्रतिशत संबंधित MSME को दिया जा सकता है. इससे छोटे उद्योगों को लंबे समय तक पैसे के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा.

यह नियम इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जा रहा है?

अभी कई बड़ी कंपनियां अदालत में अपील करके वर्षों तक भुगतान रोक देती हैं.

इस दौरान छोटे कारोबारियों के पास काम चलाने के लिए पूंजी नहीं बचती.

नए नियम से—

बड़ी कंपनियां बिना मजबूत कारण के अपील करने से बचेंगी.
MSME को जल्दी पैसा मिलने की संभावना बढ़ेगी.
नकदी संकट कम होगा.
छोटे उद्योगों का कारोबार प्रभावित नहीं होगा.

MSMED Act क्यों बनाया गया था?

साल 2006 से पहले छोटे उद्योगों के लिए अलग और व्यापक कानून नहीं था.

उस समय अधिकतर नियम केवल मैन्युफैक्चरिंग उद्योगों पर लागू होते थे.

MSMED Act लागू होने के बाद पहली बार सेवा क्षेत्र (Service Sector) के छोटे उद्योगों को भी कानूनी मान्यता और सुविधाएं मिलीं.

इस कानून के दो प्रमुख उद्देश्य हैं—

  • MSME को समय पर भुगतान सुनिश्चित कराना.
  • निवेश और टर्नओवर के आधार पर MSME की श्रेणी तय करना.

MSME की नई परिभाषा क्या है?

सरकार ने हाल ही में MSME की सीमा भी बढ़ाई है.

अब—

माइक्रो एंटरप्राइज: 2.5 करोड़ रुपये तक निवेश और 10 करोड़ रुपये तक टर्नओवर.
स्मॉल एंटरप्राइज: 25 करोड़ रुपये तक निवेश और 100 करोड़ रुपये तक टर्नओवर.
मीडियम एंटरप्राइज: 125 करोड़ रुपये तक निवेश और 500 करोड़ रुपये तक टर्नओवर.

इस बदलाव से अधिक व्यवसाय MSME की श्रेणी में आ सकेंगे और सरकारी योजनाओं का लाभ उठा पाएंगे.

क्या होगा इस बिल का असर?

संशोधन लागू होने के बाद छोटे कारोबारियों को समय पर भुगतान मिलने की संभावना बढ़ेगी. विवादों का निपटारा पहले की तुलना में तेजी से होगा और बड़ी कंपनियों के लिए भुगतान टालना आसान नहीं रहेगा. साथ ही, अदालतों में लंबी कानूनी प्रक्रिया के दौरान भी MSME को कुछ राहत मिल सकेगी. इससे उनके वर्किंग कैपिटल पर दबाव कम होगा और वे अपने कारोबार को बेहतर तरीके से चला सकेंगे.

MSME Development (Amendment) Bill, 2026 का मुख्य उद्देश्य छोटे कारोबारियों को समय पर भुगतान दिलाना और उनके सामने आने वाले नकदी संकट को कम करना है. अतिरिक्त विवाद निपटान परिषदों की स्थापना, 90 दिनों की समयसीमा, डिजिटल व्यवस्था और अपील के लिए 75% राशि जमा करने जैसे प्रावधान इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम माने जा रहे हैं. यदि यह कानून प्रभावी ढंग से लागू होता है, तो इससे करोड़ों छोटे उद्योगों को राहत मिलेगी, व्यापारिक माहौल बेहतर होगा और भारतीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी.

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