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बेंगलुरु: पति ने पत्नी पर लगाया 'यौन शोषण' का आरोप, कहा- 'सहेली के साथ संबंध बनाने के लिए किया मजबूर'

Bengaluru Crime News: कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से एक रूह कंपा देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक 37 वर्षीय व्यक्ति ने अपनी ही पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित पति ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि उसकी पत्नी ने उसे 'यौन प्रताड़ना' का शिकार बनाया और उसे अपनी एक सहेली के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर किया। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, पति ने पत्नी पर अप्राकृतिक यौन कृत्यों, धोखाधड़ी और घर से जबरन निकालने का आरोप लगाया है।

अश्लील वीडियो और 'यौन टॉर्चर' का आरोप
पुलिस को दी गई शिकायत में व्यक्ति ने दावा किया कि उसकी पत्नी उसे अश्लील वीडियो भेजती थी और उन वीडियो में दिखाए गए कृत्यों को दोहराने के लिए दबाव डालती थी। इतना ही नहीं, पति का आरोप है कि पत्नी ने खुद स्वीकार किया कि उसके अपने पूर्व प्रेमियों (Ex-boyfriends) के साथ विवाहेतर संबंध (Extramarital affairs) हैं। पीड़ित के अनुसार, यह प्रताड़ना पिछले दो साल से (4 मार्च 2022 से 24 सितंबर 2024 तक) लगातार जारी थी।

घर से निकाला और गहने-दस्तावेज भी हड़पे
एफआईआर के मुताबिक, विवाद को सुलझाने के लिए 4 जुलाई 2024 को एक पारिवारिक मध्यस्थता (Mediation) भी हुई थी, लेकिन उत्पीड़न कम नहीं हुआ। आरोप है कि 24 सितंबर 2024 को पति को जबरन घर से बाहर निकाल दिया गया। पति ने शिकायत में यह भी कहा है कि घर में उसके ₹1.87 लाख नकद, सोने-चांदी के कीमती आभूषण (जैसे 35 ग्राम की सोने की चेन, चोकर और ब्रेसलेट), उसका पासपोर्ट और शैक्षणिक प्रमाणपत्र अवैध रूप से रखे गए हैं, जिन्हें पत्नी वापस नहीं कर रही है।

भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत केस दर्ज
इस मामले में 17 मार्च 2026 को औपचारिक प्राथमिकी (FIR) दर्ज की गई है। बेंगलुरु पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है, जिसमें आपराधिक धमकी, गलत तरीके से रोकना और विश्वासघात जैसे अपराध शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि मामले की गहन जांच की जा रही है और व्यक्ति के सामान की बरामदगी के लिए कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

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1 अप्रैल से देश में लागू हुए कचरा प्रबंधन के नए नियम, अब 4 रंग के डस्टबिन में देना होगा कचरा, उल्लंघन पर कठोर जुर्माना

देश में कचरा प्रबंधन को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार ने “ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026” लागू कर दिए हैं। नए नियम 1 अप्रैल से देशभर में लागू हो गए हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 27 जनवरी 2026 को अधिसूचित ये नियम पुराने 2016 के कचरा प्रबंधन नियमों की जगह लाए …

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