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Middle East war update: ईरान ने अमेरिका से बातचीत के दावों को नकारा, कहा- जंग के दौरान कोई वार्ता नहीं

ईरान ने अमेरिका के साथ चल रही बातचीत के दावों को सिरे से खारिज कर दिया है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को साफ किया कि 28 फरवरी से शुरू हुए युद्ध के बाद अब तक अमेरिका के साथ कोई सीधी या अप्रत्यक्ष बातचीत नहीं हुई है।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने कहा कि बीते 31 दिनों में अमेरिका की ओर से केवल बातचीत के प्रस्ताव भेजे गए हैं, जो पाकिस्तान जैसे मध्यस्थों के जरिए ईरान तक पहुंचे। उन्होंने स्पष्ट किया कि इसे बातचीत नहीं माना जा सकता।

बकाई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कहा, “इन 31 दिनों में अमेरिका के साथ हमारी कोई बातचीत नहीं हुई। सिर्फ प्रस्ताव और सुझाव भेजे गए हैं।”

 

रक्षा पर फोकस, बातचीत से दूरी
ईरान ने कहा कि मौजूदा हालात में उसका पूरा ध्यान अपनी सुरक्षा और जवाबी कार्रवाई पर है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि पिछले कूटनीतिक अनुभवों के कारण वह किसी भी वार्ता को लेकर सतर्क है।

???????? अमेरिका का अलग दावा
वहीं, व्हाइट हाउस ने दावा किया है कि ईरान के साथ बातचीत जारी है। प्रेस सेक्रेटरी कैरोलीन लेविट के मुताबिक, दोनों देशों के बीच चर्चा “अच्छी तरह आगे बढ़ रही है।” अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी कई बार कह चुके हैं कि समझौते की संभावना बनी हुई है और बातचीत विभिन्न माध्यमों से जारी है।

युद्ध दूसरे महीने में, तनाव बरकरार
ईरान-अमेरिका-इजरायल के बीच जारी यह संघर्ष अब दूसरे महीने में पहुंच चुका है। 28 फरवरी से शुरू हुआ यह युद्ध अब तक थमता नजर नहीं आ रहा है और क्षेत्र में तनाव लगातार बढ़ रहा है।

शांति प्रयास अब तक नाकाम
अमेरिका ने 15 सूत्रीय शांति योजना पेश की थी, जिसे ईरान ने ठुकरा दिया। इसके जवाब में ईरान ने अपनी शर्तें रखीं, जिनमें युद्ध हर्जाना, प्रतिबंध हटाना और होर्मुज जलडमरूमध्य पर अपनी संप्रभुता की मान्यता शामिल है।

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Financial Year 2026: 1 अप्रैल से बदलेंगे टैक्स, ATM, LPG और ट्रेन टिकट नियम, आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर

नया वित्तीय वर्ष (FY 2026-27) 1 अप्रैल 2026 से शुरू हो रहा है और इसके साथ देशभर में टैक्स, बैंकिंग और रोजमर्रा के खर्च से जुड़े कई बड़े बदलाव लागू होंगे।

अब 64 साल पुराने आयकर कानून (Income Tax Act 1961) की जगह नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू होगा। इसके अलावा GST नियमों में सुधार, TCS और STT में बदलाव, और FASTag जैसी सुविधाओं में अपडेट भी देखने को मिलेंगे।

सरकार का मकसद है कि टैक्स सिस्टम को आसान बनाया जाए, विवाद कम हों और डिजिटल सिस्टम मजबूत हो।

टैक्स सिस्टम में क्या बदलेगा?
नया टैक्स कानून लागू होते ही पुराने जटिल शब्द जैसे “Assessment Year” और “Previous Year” खत्म हो जाएंगे। उनकी जगह अब सिर्फ एक आसान शब्द होगा- Tax Year

₹12 लाख तक की आय पर टैक्स नहीं
नए टैक्स सिस्टम में बड़ी राहत दी गई है। अगर आपकी सालाना कमाई ₹12 लाख तक है, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। सेक्शन 87A के तहत मिलने वाली छूट बढ़ाई गई है, जिससे मिडिल क्लास को फायदा होगा।

नए फॉर्म लागू
अब तक इस्तेमाल होने वाले Form 16 और Form 16A की जगह नए फॉर्म आएंगे:

  • Form 130
  • Form 131

इससे टैक्स से जुड़ी जानकारी और ज्यादा साफ और आसान होगी।

PAN कार्ड के नियम सख्त
अब PAN कार्ड बनवाने के लिए सिर्फ आधार कार्ड काफी नहीं होगा। जन्मतिथि के लिए आपको 10वीं की मार्कशीट और पासपोर्ट में से कोई एक दस्तावेज देना होगा। 

गैस और फ्यूल के दाम
1 अप्रैल से LPG सिलेंडर की कीमतों में बदलाव हो सकता है। साथ ही CNG, PNG और ATF (एविएशन फ्यूल) के दाम भी बदल सकते हैं।
इसका असर सीधे आपके घर के खर्च पर और हवाई टिकट की कीमत पर पड़ेगा

ATM और बैंकिंग से जुड़े बदलाव
अब ATM से कैश निकालना थोड़ा महंगा हो सकता है।

HDFC बैंक:

  • UPI से ATM निकासी भी फ्री लिमिट में गिनी जाएगी। 
  • 5 ट्रांजैक्शन के बाद ₹23 प्रति ट्रांजैक्शन। 

बंधन बैंक:
बैलेंस कम होने पर ट्रांजैक्शन फेल हुआ तो ₹25 चार्ज। 

कैश निकालने की लिमिट कम
PNB ने कुछ डेबिट कार्ड्स के लिए लिमिट घटाई है-

  • पहले: ₹1 लाख प्रतिदिन
  • अब: ₹50,000 - ₹75,000

ट्रेन टिकट से जुड़े नए नियम
अब ट्रेन टिकट कैंसिल करना पहले जैसा आसान नहीं रहेगा।

कैंसिलेशन नियम

  • यात्रा से 8 घंटे पहले:  कोई रिफंड नहीं
  • 8 से 24 घंटे पहले: 50% रिफंड
  • 24 से 72 घंटे पहले: 25% कटौती
  • 72 घंटे पहले: न्यूनतम चार्ज कटेगा

पहले 4 घंटे तक कैंसिलेशन पर रिफंड मिलता था, अब नियम सख्त हो गए हैं।

सफर होगा महंगा या सस्ता?
ईंधन के दाम बदलने से ट्रांसपोर्ट और हवाई यात्रा दोनों प्रभावित होंगे।
आपको अपने ट्रैवल बजट और प्लानिंग को दोबारा चेक करना पड़ सकता है।

पहले से कर लें फाइनेंशियल प्लानिंग

  • 1 अप्रैल से लागू होने वाले ये नियम आपकी जेब पर सीधा असर डालेंगे।
  • कुछ फैसले आपको राहत देंगे।
  • कुछ खर्च बढ़ा सकते हैं।
  • बेहतर होगा कि आप अभी से अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग अपडेट कर लें।

 31 मार्च से पहले जरूर निपटाएं ये 3 काम

सरकारी स्कीम्स एक्टिव रखें

  • PPF, NPS और सुकन्या योजना को चालू रखने के लिए हर साल न्यूनतम राशि जमा करना जरूरी है।
  • ₹250–₹500 जमा करना अनिवार्य है। 
  • नहीं किया तो अकाउंट बंद हो सकता है। 

टैक्स बचाने का आखिरी मौका

  • पुरानी टैक्स रिजीम में निवेश का आखिरी मौका है।
  • सेक्शन 80C (₹1.5 लाख तक छूट)
  • PPF
  • लाइफ इंश्योरेंस
  • सेक्शन 80D
  • हेल्थ इंश्योरेंस
  • मेडिकल खर्च (₹1 लाख तक छूट)

1 अप्रैल के बाद किया गया निवेश अगले साल में गिना जाएगा।

सैलरी वालों के लिए जरूरी काम
अगर आप नौकरी करते हैं, तो अपने ऑफिस में ये डॉक्यूमेंट जरूर जमा करें:

  • HRA (किराया रसीद)
  • इंश्योरेंस प्रीमियम
  • होम लोन ब्याज सर्टिफिकेट

अगर आपने ये जमा नहीं किए, तो:

  • आपकी सैलरी से ज्यादा TDS कट सकता है। 
  • रिफंड के लिए ITR भरने तक इंतजार करना पड़ेगा।

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  Sports

मैच देखने जा रहे हैं तो फोन का ध्यान रखें...आईपीएल मुकाबला देखने पहुंचे फैंस के 25 मोबाइल चोरी

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के बीच हुए मैच के दौरान कुछ आईपीएल फैंस को कड़वा अनुभव हुआ. मैच के दौरान कम से कम 25 दर्शकों के मोबाइल फोन गायब हो गए. पुलिस ने साफ किया है कि यह पुष्टि नहीं हुई है कि सभी फोन स्टेडियम के अंदर ही चोरी हुए हैं. Tue, 31 Mar 2026 09:41:27 +0530

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