4 साल की रेप पीड़िता को नहीं मिला इलाज, चली गई जान... सुप्रीम कोर्ट ने दोनों अस्पतालों पर ठोका 12 लाख का जुर्माना
सुप्रीम कोर्ट ने गाजियाबाद की 4 साल की रेप पीड़िता की मौत के मामले में सख्त फैसला सुनाते हुए दो निजी अस्पतालों को 12 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है. अदालत ने इलाज में देरी को मौत का कारण बताते हुए भविष्य के लिए नई गाइडलाइंस बनाने की बात कही है.
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सीएम मोहन यादव ने छिंदवाड़ा में जन-विश्वास अभियान शुरू किया और शिकायतों पर CMHO, तहसीलदार व पटवारी को निलंबित कर जनता दरबार का ऐलान किया।
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