धर्म बदला तो नहीं लगेगा SC-ST एक्ट: SC ने साफ किया- ईसाई या मुस्लिम बनने पर नहीं मिलेगा कानूनी सुरक्षा कवच
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसले में यह स्पष्ट कर दिया है कि यदि अनुसूचित जाति (SC) से संबंधित कोई व्यक्ति हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म जैसे ईसाई या इस्लाम में धर्मांतरण करता है, तो वह अपना अनुसूचित जाति का दर्जा खो देगा।
कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि ऐसे व्यक्ति को धर्मांतरण के बाद 'अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम, 1989' (SC/ST Act) के तहत मिलने वाली विशेष कानूनी सुरक्षा भी प्राप्त नहीं होगी।
धर्मांतरण और संवैधानिक आदेश 1950 का तर्क
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 के पैरा 3 का हवाला दिया। इस आदेश के अनुसार, केवल वही व्यक्ति अनुसूचित जाति का सदस्य माना जा सकता है जो हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म को मानता हो। मूल रूप से यह दर्जा केवल हिंदुओं के लिए था, लेकिन बाद में 1956 में सिखों और 1990 में बौद्धों को इसमें शामिल किया गया था।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि चूंकि ईसाई और इस्लाम धर्म में आधिकारिक तौर पर जाति व्यवस्था या छुआछूत जैसी कुरीतियों को स्थान नहीं दिया गया है, इसलिए इन धर्मों को अपनाने वाले व्यक्ति को उस विशेष आरक्षण या सुरक्षा की आवश्यकता नहीं मानी गई है जो ऐतिहासिक रूप से पिछड़ी जातियों के लिए बनाई गई थी।
क्या धर्मांतरण के बाद मिल सकती है SC/ST एक्ट की सुरक्षा?
इस मामले में सबसे बड़ा सवाल यह था कि क्या जातिगत अपमान या उत्पीड़न होने पर धर्मांतरित व्यक्ति SC/ST एक्ट के तहत शिकायत दर्ज करा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि एक बार जब कोई व्यक्ति ईसाई या इस्लाम धर्म अपना लेता है, तो वह कानूनी रूप से अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं रह जाता।
SC/ST अधिनियम की धारा 3 के तहत अपराध केवल तभी माना जाता है जब पीड़ित व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य हो। यदि पीड़ित व्यक्ति ने धर्मांतरण कर लिया है, तो आरोपी पर इस विशेष अधिनियम के तहत मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, भले ही उत्पीड़न उसकी मूल जाति के आधार पर ही क्यों न किया गया हो।
केस की पृष्ठभूमि: क्यों उठा यह विवाद?
यह पूरा मामला एक विवादित घटना से शुरू हुआ था जहा एक व्यक्ति, जिसने ईसाई धर्म अपना लिया था, उसने अपनी मूल जाति के आधार पर अपमानित किए जाने पर SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया था। निचली अदालतों में इस बात पर बहस हुई कि क्या सामाजिक वास्तविकता कानूनी दर्जे से ऊपर हो सकती है।
याचिकाकर्ता का तर्क था कि धर्म बदलने के बाद भी समाज उसे उसकी पुरानी जाति की नजर से ही देखता है और उसके साथ भेदभाव जारी रहता है। हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि कानून भावनाओं या सामाजिक धारणाओं के बजाय संवैधानिक परिभाषाओं पर चलता है।
ईसाई और मुस्लिम दलितों की मांग पर प्रभाव
पिछले कई दशकों से देश में 'दलित ईसाइयों' और 'दलित मुस्लिमों' को भी अनुसूचित जाति का दर्जा देने की मांग उठती रही है। इस मुद्दे पर केंद्र सरकार ने पहले ही के.जी. बालकृष्णन आयोग का गठन किया है जो इस बात की जांच कर रहा है कि क्या धर्मांतरण के बाद भी सामाजिक और आर्थिक स्थिति वैसी ही रहती है।
सुप्रीम कोर्ट के इस ताजा रुख ने उन समुदायों के लिए उम्मीदें कम कर दी हैं, क्योंकि कोर्ट ने वर्तमान संवैधानिक ढांचे को ही प्राथमिकता दी है। कोर्ट ने कहा कि जब तक संसद कानून में बदलाव नहीं करती, तब तक 1950 का आदेश ही सर्वोपरि रहेगा।
सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला उन राज्यों में धर्मांतरण विरोधी कानूनों को और मजबूती देगा जहां लालच या दबाव में धर्म परिवर्तन के मामले सामने आते हैं। वहीं, दलित संगठनों का एक वर्ग इसे 'अन्याय' बता रहा है, उनका तर्क है कि धर्म बदलने से समाज की मानसिकता नहीं बदलती और छुआछूत का दंश धर्मांतरण के बाद भी पीछा नहीं छोड़ता।
दूसरी ओर, कई संगठन इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं, उनका कहना है कि इससे मूल हिंदू, सिख और बौद्ध दलितों के अधिकारों की रक्षा होगी और आरक्षण के लाभ का बंदरबांट रुकेगा।
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