दिल्ली-NCR में अगले 3 घंटों में होगी तेज बारिश, जानें वीकेंड पर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज
Delhi NCR Weather: दिल्ली-NCR में पिछले कई दिनों से बारिश का दौर जारी है. आज सुबह से ही रुक-रुककर बारिश हो रही है. इतना ही नहीं दिल्ली-NCR में IMD ने अगले 3 घंटों में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है.
दिल्ली-NCR में कुछ देर में शुरू होगी तेज बारिश
दिल्ली-NCR के ज्यादातर इलाकों के लिए मौसम विभाग ने तेज बारिश की चेतवानी जारी की है. आपको बता दें कि दिल्ली, नोएडा समेत ज्यादातर इलाकों में सुबह से ही बारिश हो रही है. सुबह से ही आसमान में काले बादल छाए हुए हैं और रुक-रुकरुक कर बारिश हो रहा है. मौसम विभाग ने तेज बारिश का अलर्ट भी जारी किया है. ऐसे में दिल्लीवासियों को सावधान रहने की जरूरत है. घर से निकलने से पहले एक बार IMD का अलर्ट जरूर देख लें.
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दिल्ली में बारिश के कारण सड़के हुए लबालब
दिल्ली-NCR में लगातार हो रही बारिश के कारण कई सड़कों पर जलभराव की स्थिति पैदा हो गई, जिस कारण लोगों भीषण जाम में फंस गए. लोगों को ऑफिस, बच्चों को स्कूल जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा. दिल्लीवासियों को वीकेंड पर भी बारिश से राहत नहीं मिलेगी. IMD के मुताबिक दिल्ली-NCR में शनिवार और रविवार को भी बारिश पड़ेगी. शनिवार के दिन आमतौर पर आसमान में बादल छाए रहेंगे. सुबह से दोपहर के बीच कुछ जगहों पर बहुत हल्की से हल्की बारिश हो सकती है. शाम या रात के समय कई जगहों पर फिर से बहुत हल्की से हल्की बारिश होने की संभावना है. वहीं, IMD के मुताबिक रविवार के दिन आमतौर पर आसमान में बादल छाए रहेंगे. सुबह से लेकर दोपहर से पहले तक बहुत हल्की बारिश की संभावना है. शाम के समय भी बहुत हल्की से हल्की बारिश हो सकती है.
दिल्ली समेत इन राज्यों में तेज बारिश का अलर्ट
मौसम विभाग ने दिल्ली के साथ-साथ हरियाणा, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड,चंडीगढ़, उत्तराखंड, पश्चिमी मध्य प्रदेश , असम, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य महाराष्ट्र, और मेघालय,अरुणाचल प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम और त्रिपुरा, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में कुछ जगहों पर IMD ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है.
TDS Refund: बिना ITR भी मिलेगा रिफंड? दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब
TDS Refund: याचिका में आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 433 को चुनौती दी गई है। इस धारा के तहत TDS रिफंड पाने के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करना जरूरी है। याचिकाकर्ता ने अदालत से मांग की है कि पात्र लोगों को बिना ITR दाखिल किए TDS रिफंड मिले।
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