सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में दो आरोपियों को जमानत:सुप्रीम कोर्ट ने पवन बिश्नोई और जगतार सिंह को दी राहत, अगली सुनवाई 20 मार्च को
सुप्रीम कोर्ट ने पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के दो नामजद आरोपियों पवन बिश्नोई और जगतार सिंह को जमानत दे दी है। इस फैसले पर सिद्धू मूसेवाला के परिवार की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। यह राहत पवन बिश्नोई और जगतार सिंह मूसा को मिली है, जो शुभदीप सिंह सिद्धू उर्फ सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले में आरोपी हैं। 29 मई 2022 में हुई थी हत्या सिद्धू मूसेवाला की हत्या 29 मई 2022 को मानसा जिले के जवाहरके गांव में गोली मारकर की गई थी। पुलिस जांच में पवन बिश्नोई पर शूटरों को राजस्थान नंबर की बोलेरो गाड़ी उपलब्ध कराने का आरोप था, जबकि जगतार सिंह पर मूसेवाला की रेकी करने का आरोप लगाया गया था। हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी याचिका जमानत मिलने से पहले, दोनों आरोपी पंजाब की गोबिंदगढ़ जेल में बंद थे। उन्होंने पहले हाईकोर्ट में भी जमानत याचिका दायर की थी, जिसे खारिज कर दिया गया था। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का ट्रायल मानसा की अदालत में जारी है। इस मामले में कई गवाहों की गवाही हो चुकी है, और सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह की गवाही भी चल रही है। केस की अगली सुनवाई 20 मार्च 2026 को निर्धारित की गई है।
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