Election Commission का फैसला: SIR मसौदे से छूटे दिल्ली के वोटर बिना कानूनी कार्रवाई के भरें Form 6
नयी दिल्ली, चार नवंबर दिल्ली निर्वाचन कार्यालय ने बुधवार को कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान मसौदा मतदाता सूची से जिन वोटर के नाम हट गए हैं, वे केवल इस आधार पर अभियोजन का सामना किए बिना नाम शामिल कराने के लिए फॉर्म-6 जमा कर सकते हैं कि वे पहले मतदाता सूची में दर्ज थे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) के कार्यालय के एक बयान के अनुसार, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के तहत किसी मतदाता के खिलाफ केवल इस आधार पर कार्रवाई नहीं की जाएगी कि उसका नाम पिछली मतदाता सूची में दर्ज था और उसने एसआईआर प्रक्रिया के दौरान या उसके बाद फॉर्म-6 जमा किया है। यह स्पष्टीकरण पहले से पंजीकृत मतदाताओं की आशंकाओं के बीच आया है।
ऐसे मतदाताओं को डर था कि फॉर्म-6 जमा करने पर, जिसमें आवेदक को यह घोषणा करनी होती है कि वह पहली बार मतदाता सूची में नाम शामिल कराने का अनुरोध कर रहा है, इसे झूठी घोषणा माना जा सकता है और उनके खिलाफ अभियोजन चलाया जा सकता है। बयान में कहा गया कि निर्वाचन आयोग ने तीन नवंबर को एक पत्र के जरिए स्पष्ट किया कि ऐसे मतदाता अपने पिछले पंजीकरण पर ध्यान दिए बिना मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए नए सिरे से आवेदन कर सकते हैं। हालांकि, इसके लिए जरूरी है कि उनका नाम पहले से किसी अन्य संसदीय या विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज न हो।
दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय ने 14 अक्टूबर के दिल्ली उच्च न्यायालय के एक आदेश का भी हवाला दिया, जो ‘निलोत्पल दत्ता एवं अन्य बनाम भारत निर्वाचन आयोग’ मामले में दिया गया था। इसमें अदालत ने याचिकाकर्ताओं की इस आशंका को खारिज कर दिया था कि पहले से मतदाता सूची में नाम दर्ज होने के बावजूद फॉर्म-6 जमा करना झूठी घोषणा माना जाएगा। अदालत ने उन्हें कानून के अनुसार प्रक्रिया के लिए फॉर्म जमा करने की अनुमति दी थी।
Odisha Flood Relief: चक्रवात प्रभावित परिवारों को मिलेंगे 107.7 करोड़ रुपये
भुवनेश्वर, चार नवंबर ओडिशा सरकार ने गंजाम और कोरापुट जिलों में चक्रवात अर्नब और उसके बाद आई बाढ़ से प्रभावित परिवारों को नकद सहायता देने के लिए, राज्य आपदा मोचन कोष (एसडीआरएफ) से 107.7 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी की घोषणा के अनुसार, विशेष राहत आयुक्त ने प्रत्येक प्रभावित परिवार को 2,500 रुपये देने के लिए धनराशि जारी कर दी है।
इस राहत पैकेज में प्रति परिवार 50 किलो चावल भी शामिल है। अधिकारियों ने बताया कि गंजाम में 4,29,782 परिवारों और कोरापुट में 1,051 परिवारों को यह नकद सहायता मिलेगी। उन्होंने बताया कि गंजाम को 107.44 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं जबकि कोरापुट को 26.27 लाख रुपये मिलेंगे।
एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि मंजूर की गई राशि संबंधित जिलाधिकारियों को सौंप दी गई है, ताकि वे तय नियमों के अनुसार पात्र परिवारों को जल्द से जल्द इसका वितरण कर सकें। इस बीच, आठ सदस्यीय केंद्रीय टीम ने गंजाम और गजपति जिलों में चक्रवात से हुए नुकसान का जायजा लिया है।
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