पूर्व सांसद Prem Singh Chandumajra ने शिअद पुनर सुरजीत से दिया इस्तीफा
चंडीगढ़, चार नवंबर अकाली नेता और पूर्व सांसद प्रेम सिंह चंदूमाजरा ने बुधवार को शिरोमणि अकाली दल (पुनर सुरजीत) से इस्तीफा देने की घोषणा की। पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले उनका यह कदम ज्ञानी हरप्रीत सिंह के नेतृत्व वाले अलग हुए धड़े के लिए झटका माना जा रहा है। चंदूमाजरा के सुखबीर सिंह बादल के नेतृत्व वाले शिरोमणि अकाली दल (शिअद) में लौटने की संभावना है।
इस्तीफे में चंदूमाजरा ने कहा कि पंजाब और ‘पंथ’ के हितों की रक्षा के लिए सभी अकाली और पंथक समूहों का एक साझा मंच पर एकजुट होना समय की मांग है। उन्होंने कहा कि पंथक एकता की उनकी अपील पर शिअद (पुनर सुरजीत) के अध्यक्ष ज्ञानी हरप्रीत सिंह की सार्वजनिक प्रतिक्रिया से उन्हें एहसास हुआ है कि ‘‘हमारी सोच, विचारधारा और काम करने का तरीका एक-दूसरे से मेल नहीं खाते।’’ उन्होंने आगे कहा, ‘‘इसी को देखते हुए मैंने अकाली दल (पुनर सुरजीत) से अलग होने का फैसला किया है। पंथ, पंजाब, पंजाबी और पंजाब के अधिकारों के हितों की रक्षा के प्रति मेरी प्रतिबद्धता पहले की तरह अटूट है।’’ शिअद (पुनर सुरजीत) का गठन पिछले साल उन असंतुष्ट अकाली नेताओं ने किया था, जो शिअद अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल के नेतृत्व के खिलाफ थे।
शिअद ने बुधवार को चंदूमाजरा के शिअद (पुनर सुरजीत) से इस्तीफा देने और पंथक एकता का आह्वान करने के फैसले का स्वागत किया। पार्टी की चुनावी घोषणापत्र समिति की बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए शिअद नेता बलविंदर सिंह भुंदर ने कहा कि चंदूमाजरा ने पंजाब, पंजाबियों और पंजाबी संस्कृति की बेहतरी के लिए काम करने का फैसला किया है।
Salman Khan के घर पर फायरिंग के आरोपी विक्की गुप्ता को शादी के लिए बेल नहीं, VC की मिली छूट
मुंबई, चार नवंबर मुंबई की एक विशेष अदालत ने अभिनेता सलमान खान के आवास के बाहर 2024 में हुई गोलीबारी के मामले में गिरफ्तार कथित हमलावर विक्की कुमार गुप्ता को बिहार में अपने भाई की शादी में शामिल होने के लिए बुधवार को अस्थायी जमानत देने से इनकार कर दिया। हालांकि, अदालत ने उसे जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए शादी समारोह में शामिल होने की अनुमति दे दी। गुप्ता ने सह-आरोपी सागर पाल के साथ 14 अप्रैल, 2024 की सुबह सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर गोलीबारी की थी।
विशेष मकोका अदालत के न्यायाधीश एस. नवंदर के समक्ष दायर याचिका में गुप्ता ने बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में अपने सगे भाई की शादी में शामिल होने के लिए एक और दो दिसंबर, 2026 को अस्थायी रिहाई का अनुरोध किया था। अदालत ने उसकी रिहाई की याचिका खारिज कर दी। हालांकि, अदालत ने जेल अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे तकनीकी व्यवहार्यता और जेल की सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर गुप्ता के वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए शादी समारोह में शामिल होने के लिए जरूरी व्यवस्था करें।
होम
जॉब
पॉलिटिक्स
बिजनेस
ऑटोमोबाइल
गैजेट
लाइफस्टाइल
फोटो गैलरी
Others 
prabhasakshi







