सहारनपुर के तैरने वाले गोबर के दीपक से जगमग होंगे PM, CM और राष्ट्रपति आवास, अयोध्या भी भेजे जा रहे 5100 दीये
Saharanpur News: सहारनपुर के तैरने वाले गोबर के दीपक से पीएम, सीएम और राष्ट्रपति आवास जगमग होंगे. इन खास दीपकों की डिमांड देशभर में है. लोग इसे ऑनलाइन मंगवाते है. पशु चिकित्सा एवं कल्याण अधिकारी डॉक्टर संदीप मिश्रा ने लोकल 18 से बात करते हुए बताया कि दीपावली पर्व पर नगर निगम सहारनपुर द्वारा संचालित मां शाकंभरी उपवन गौशाला में लोग गाय के शुद्ध गोबर से दीपक बना रहे हैं.
Ghaziabad Court ने बैंक धोखाधड़ी में बरी 2 आरोपियों को PMLA में दोषी ठहराया
नयी दिल्ली, चार नवंबर उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद की एक विशेष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) अदालत ने धनशोधन रोकथाम कानून के तहत दो लोगों को दोषी ठहराया, जबकि बैंक ऋण धोखाधड़ी के उस मूल मामले में उन्हें पहले ही बरी किया जा चुका था, जिसकी जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने की थी। अदालत ने तीन नवंबर को अपने आदेश में कहा, ‘‘शुरुआत में यह माना जाता था कि जब तक किसी व्यक्ति को मूल अपराध में दोषी नहीं ठहराया जाता, तब तक उसे धनशोधन के मामले में दोषी नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन अब सोच बदल गई है।’’ कानून के मुताबिक, धनशोधन का मामला तभी दर्ज किया जा सकता है, जब पुलिस, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) या किसी निर्धारित जांच एजेंसी द्वारा कोई मूल अपराध (अनुसूचित अपराध) दर्ज किया गया हो।
अदालतों ने पहले यह व्यवस्था दी थी कि मूल अपराध में बरी होने के बाद व्यक्ति धनशोधन के आरोपों से भी स्वत: मुक्त हो जाता है। ‘पीटीआई-भाषा’ के पास मौजूद अदालती आदेश के अनुसार, इस मामले में अदालत ने धनशोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत पांच लोगों को दोषी ठहराया है। इनमें उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के गजरौला में तैनात सिंडिकेट बैंक का एक पूर्व शाखा प्रबंधक भी शामिल है।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जांच किए गए इस मामले में विशेष न्यायाधीश भरत सिंह यादव ने सभी पांच दोषियों को तीन-तीन साल के सश्रम कारावास और 50-50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। दोषी ठहराए गए लोग सिंडिकेट बैंक के पूर्व प्रबंधक वी एन माथुर और निजी व्यक्ति राजीव कुमार, अरविंद चौधरी, अंकित चौधरी तथा प्रमोद कुमार हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कहा, ‘‘यह उल्लेखनीय है कि राजीव कुमार और प्रमोद कुमार को अनुसूचित अपराध (जिसकी जांच सीबीआई ने की थी) में बरी कर दिया गया था, लेकिन अब ईडी द्वारा अदालत में पेश किए गए साक्ष्यों और सामग्री के मूल्यांकन के आधार पर उन्हें धनशोधन के अपराध में दोषी ठहराया गया है।’’ अदालत ने अपने आदेश में कहा, ‘‘शुरुआत में यह माना जाता था कि जब तक किसी व्यक्ति को मूल अपराध में दोषी नहीं ठहराया जाता, तब तक उसे धनशोधन के मामले में दोषी नहीं ठहराया जा सकता।
लेकिन अब यह सोच बदल गयी है।’’ ईडी की जांच में पता चला कि माथुर ने 2006-07 के दौरान दिवंगत नरेंद्र सिंह, अरविंद चौधरी और अन्य लोगों के साथ आपराधिक साजिश रची थी। उसने अस्तित्वहीन संपत्तियों के जाली बिक्री विलेखों, फर्जी भारमुक्ति प्रमाणपत्रों और झूठी मूल्यांकन रिपोर्टों के आधार पर उन्हें, उनकी कंपनियों और सहयोगियों को ऋण तथा ‘ओवरड्राफ्ट’ की सीमाएं मंजूर की थीं।
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