NSEIX पर अब रोजाना 23.5 घंटे होगा कारोबार, GIFT City ने बदला ट्रेडिंग शेड्यूल
एनएसई इंटरनेशनल एक्सचेंज (एनएसईआईएक्स) ने अपने बाजार में कारोबार का समय बढ़ाकर रोजाना 23.5 घंटे कर दिया है। इससे वैश्विक निवेशक एशियाई, यूरोपीय और अमेरिकी बाजारों के कारोबारी सत्रों के दौरान इसपर भी कारोबार कर सकेंगे। एनएसईआईएक्स ने मंगलवार को बयान में कहा कि दो नवंबर से लागू हुए नए समय के तहत बाजार में कारोबार सुबह तीन बजकर 15 मिनट पर शुरू होगा और अगले दिन तड़के दो बजकर 45 मिनट तक जारी रहेगा। इससे पहले, सूचकांक में करीब 21 घंटे कारोबार की सुविधा उपलब्ध थी।
इस कदम के जरिये एनएसईआईएक्स का लक्ष्य अंतरराष्ट्रीय निवेशकों और कारोबारियों को लगभग पूरे दिन बाजार में कारोबार की सुविधा देना है। इसका उद्देश्य बाजार से जुड़े प्रतिभागियों को ‘‘एशियाई, यूरोपीय और अमेरिकी कारोबारी समय के दौरान बाजारों तक पहुंचने की अधिक सुविधा देना तथा भारत को वैश्विक पूंजी बाजारों से जोड़ने वाले अंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र के रूप में गिफ्ट सिटी की भूमिका मजबूत करना’’ है।
इसके अलावा, इससे उन्हें वैश्विक घटनाक्रमों पर प्रतिक्रिया देने और अलग-अलग समय क्षेत्रों में अपने बाजार जोखिम से निपटने में मदद मिलेगी। इस पहल से भारत को वैश्विक पूंजी बाजारों से जोड़ने वाले अंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र के रूप में ‘गिफ्ट सिटी’ की स्थिति भी मजबूत होने की उम्मीद है। एनएसईआईएक्स के अनुसार, उसका प्रौद्योगिकी बुनियादी ढांचा कारोबारी सत्रों के बीच तीन मिनट के भीतर और दिन का कारोबार समाप्त होने पर 15 मिनट से भी कम समय में प्रणाली के रखरखाव तथा ‘अपडेट’ की सुविधा देता है।
एनएसईआईएक्स के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) वी. बालासुब्रमण्यम ने कहा, ‘‘एनएसईआईएक्स में कारोबार का समय बढ़ाकर 23.5 घंटे करना ‘गिफ्ट सिटी’ से वैश्विक स्तर पर सुलभ बाजार बनाने के हमारे प्रयासों में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है।
सभी समय क्षेत्रों में बाजार तक पहुंच उपलब्ध कराकर हम प्रतिभागियों को अधिक सुविधा दे रहे हैं और वैश्विक वित्तीय बाजारों के साथ ‘गिफ्ट सिटी’ का संपर्क मजबूत कर रहे हैं।’’ एनएसईआईएक्स एक अंतरराष्ट्रीय बहु-परिसंपत्ति सूचकांक है, जिसकी स्थापना जून 2017 में ‘गिफ्ट सिटी’ (गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी) में की गई थी। इसे अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) से मान्यता प्राप्त है।
Supreme Court On Delhi Protests:' सार्वजनिक स्थल पर अनिश्चितकाल तक कब्जा नहीं', SC ने जारी किया नोटिस!
Supreme Court: दिल्ली प्रोटेस्ट मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि कोई भी अनिश्चितकाल तक सार्वजनिक जगह पर कब्जा नहीं कर सकता। त्योहारी सीजन में व्यापारियों के नुकसान और प्रदर्शन के अधिकारों पर SC ने केंद्र को नोटिस जारी किया है।
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