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Breaking News: Rajasthan के Jhunjhunu में बड़ा हादसा, करंट लगने से 8 मजदूरों की मौत

राजस्थान के झुंझुनू जिले में सोमवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया. यहां छापोली इलाके में सड़क निर्माण कार्य के दौरान एक मशीन हाई वोल्टेज बिजली लाइन के संपर्क में आ गई. इससे आठ मजदूरों की मौत हो गई. #jhunjhunu #rajasthan #chhapoli #jhunjhunuaccident #rajasthannews #eightdead #8workersdead #labourers #constructionaccident #highvoltagewire #electricshock #electrocution #roadconstruction #tragicaccident #accidentnews #breakingnews #latestnews #indianews #atwebvideos #aajtaknews #aajtakdigital #tvchunks आजतक के साथ देखिये देश-विदेश की सभी महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें | Watch the latest Hindi news Live on the World's Most Subscribed News Channel on YouTube. #LatestNews #Aajtak #HindiNews Aaj Tak News Channel: आज तक भारत का सर्वश्रेष्ठ हिंदी न्‍यूज चैनल है । आज तक न्‍यूज चैनल राजनीति, मनोरंजन, बॉलीवुड, व्यापार और खेल में नवीनतम समाचारों को शामिल करता है। आज तक न्‍यूज चैनल की लाइव खबरें एवं ब्रेकिंग न्यूज के लिए बने रहें । #hindinews #newsinhindi #hindisamachar #breakingnews #aajtak #samachar #news अधिक समाचारों के लिए यहां क्लिक करें: https://www.youtube.com/@aajtak?sub_confirmation=1 About Channel: Aaj Tak is India's Best Hindi News Channel. Aaj Tak News Channel Covers The Latest News, Breaking News, Politics, Entertainment News, Business News and Sports News. Stay tuned for all the News in Hindi. Join Aaj Tak Whatsapp Channel: https://whatsapp.com/channel/0029Va7Rxc32ER6hBAuIL222 Watch Our Prime Shows on Aaj Tak: Vardaat — Real-life crime stories that shook the nation https://youtube.com/playlist?list=PLP-nGFpz3fa_WLJqwFuJlwfhAepqcOd3I&si=tJXqsrKVHOvxy4BJ Black & White with Anjana Om Kashyap - Big debates, sharp opinions, and political analysis https://youtube.com/playlist?list=PLP-nGFpz3fa_aLomcIgk-c_dRhuYOBphp&si=1wAaQfSUIfZ0OrIy Halla Bol — The nation’s most powerful debate on today’s top issues https://youtube.com/playlist?list=PLP-nGFpz3fa-ZT2YKfqzI-ayeZV0n8qAh&si=nnRN8_9u02p8QlG_ DasTak 2025: https://youtube.com/playlist?list=PLP-nGFpz3fa9q68r5rws67UxSUdhcHupG&si=QMiiUiKyXUP76DUk ताज़ा खबरों और LIVE अपडेट्स के लिए जुड़े रहें Aaj Tak के साथ - https://youtube.com/live/Nq2wYlWFucg?feature=share https://youtube.com/live/gH6ftEJDLGo?feature=share Download Aaj Tak APP, India’s No.1 Hindi News App: https://play.google.com/store/apps/details?id=in.AajTak.headlines&hl=hi Subscribe to Aaj Tak YouTube Channel: https://www.youtube.com/c/aajtak Visit Aaj Tak website: https://www.aajtak.in/ Follow us on Facebook: https://www.facebook.com/aajtak Follow us on Twitter: https://twitter.com/aajtak Follow us on Instagram: https://www.instagram.com/aajtak/ Subscribe our other Popular YouTube Channels: India Today: https://www.youtube.com/c/indiatoday SoSorry: https://www.youtube.com/c/sosorrypolitoons Good News Today: https://www.youtube.com/c/GoodNewsTodayOfficial AajTak AI: https://www.youtube.com/channel/UClZU5ouD9LkfgrelmL2auTg

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Explainer: फ्लाइट टिकट बुकिंग में क्या-क्या बदला? सरकार ने एयरलाइंस के लिए बदले नियम

Airfare Rules 2026: हवाई टिकट बुक करने वाले यात्रियों के लिए अब किराए से जुड़ी जानकारी हासिल करना आसान हो सकता है. केंद्र सरकार ने भारतीय वायुयान नियम, 2026 अधिसूचित किए हैं. इनके तहत एयरलाइंस को टिकट की कुल कीमत के साथ बेस फेयर, टैक्स, फीस और कैंसिलेशन चार्ज जैसी जानकारियां अलग-अलग बतानी होंगी. इसके अलावा असाधारण परिस्थितियों में सरकार को हवाई किराए में हस्तक्षेप करने का अधिकार भी दिया गया है.

नए नियमों का उद्देश्य टिकटों की कीमत तय करने की प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाना और यात्रियों को बुकिंग से पहले सभी शुल्कों की जानकारी देना है. अब एयरलाइंस के लिए यह जरूरी होगा कि वे अपनी वेबसाइट और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर किराए से जुड़ा पूरा ब्योरा उपलब्ध कराएं. इससे यात्रियों को टिकट बुक करते समय यह समझने में मदद मिलेगी कि कुल कीमत में कौन-कौन से शुल्क शामिल हैं.

यह भी पढ़ें: जेवर एयरपोर्ट से उदयपुर के लिए सीधी उड़ान शुरू, 16 शहरों तक पहुंची हवाई कनेक्टिविटी

असाधारण हालात में सरकार जारी कर सकेगी निर्देश

भारतीय वायुयान नियम, 2026 के नियम 192 के तहत सरकार को विशेष परिस्थितियों में हवाई किराए को लेकर हस्तक्षेप करने का अधिकार दिया गया है. अगर सरकार को लगता है कि किसी असाधारण स्थिति में आम लोगों के हितों की रक्षा के लिए किराए पर नियंत्रण जरूरी है, तो वह एयरलाइंस को लिखित निर्देश दे सकती है.

हालांकि, सरकार का यह अधिकार हर स्थिति में लागू नहीं होगा. ऐसे निर्देश परिस्थितियों के अनुरूप होंगे और इन्हें एक तय अवधि तक ही लागू रखा जा सकेगा. यानी सामान्य परिस्थितियों में एयरलाइंस पहले की तरह बाजार की स्थिति के आधार पर किराया तय कर सकेंगी.

किराए की जानकारी DGCA को देनी होगी

नए नियमों के मुताबिक, शेड्यूल्ड फ्लाइट संचालित करने वाली एयरलाइंस को टिकट का किराया तय करते समय परिचालन लागत और अन्य जरूरी पहलुओं को ध्यान में रखना होगा. इसके साथ ही उन्हें अपने किराए से जुड़ी जानकारी नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) को देनी होगी. एयरलाइंस को अपनी वेबसाइट और दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी किराए की जानकारी उपलब्ध करानी होगी. DGCA इन किरायों पर निगरानी रखेगा. इससे किराया तय करने की प्रक्रिया पर नजर रखना आसान होगा.

टिकट बुकिंग के समय हर शुल्क की मिलेगी जानकारी

नए नियमों के तहत एयरलाइंस को टिकट बुक करते समय यात्रियों को हर शुल्क का अलग-अलग ब्योरा देना होगा. इसमें बेस फेयर, सरकारी टैक्स, फीस, सर्विस चार्ज और कैंसिलेशन शुल्क शामिल होंगे. इसके अलावा रिफंड से जुड़ी शर्तें और अन्य लागू शुल्कों की जानकारी भी देनी होगी. सरकार को दिए जाने वाले टैक्स और एयरलाइंस की ओर से वसूले जाने वाले सर्विस चार्ज को भी अलग-अलग दिखाना होगा. इससे यात्रियों को भुगतान करने से पहले टिकट की वास्तविक कीमत का पता चल सकेगा और छिपे हुए शुल्कों को लेकर भ्रम कम होगा.

1994 में खत्म हुई थी किराया तय करने की सरकारी व्यवस्था

भारत में 1994 में हवाई किराया तय करने की सरकारी व्यवस्था समाप्त कर दी गई थी. इसके बाद से एयरलाइंस मांग और बाजार की परिस्थितियों के आधार पर टिकटों की कीमत तय करती रही हैं. किराया तय करने में उड़ान की परिचालन लागत, सीटों की मांग और टिकट बुक करने का समय जैसे कारक अहम भूमिका निभाते हैं. इसी वजह से एक ही फ्लाइट में अलग-अलग समय पर टिकट की कीमतों में अंतर देखने को मिलता है.

यह भी पढ़ें: सऊदी में इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बड़ा हमला, एक की मौत और 8 घायल, US ने डिप्लोमैट्स को देश छोड़ने का दिया आदेश

पुराने और नए नियमों में क्या अंतर है?

पहले लागू एयरक्राफ्ट रूल्स, 1937 के नियम 135(4) के तहत भी DGCA को जरूरत पड़ने पर हवाई किराए को लेकर निर्देश देने का अधिकार था. इसमें बहुत ज्यादा या नुकसान पहुंचाने वाले किराए और कुछ एयरलाइंस के बाजार पर दबदबे जैसी स्थितियों का जिक्र किया गया था.

अब नए नियमों के नियम 192 में इन आधारों का अलग से उल्लेख नहीं है. इसके बजाय असाधारण परिस्थितियों में आम लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए सरकार को एयरलाइंस के लिए निर्देश जारी करने का अधिकार दिया गया है. इस तरह नए नियमों में यात्रियों को किराए का पूरा ब्योरा देने और विशेष परिस्थितियों में सरकार के हस्तक्षेप का प्रावधान किया गया है. हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि सरकार हर उड़ान के टिकट की कीमत रोजाना तय करेगी.

किराये पर सरकार रखेगी नजर

नियम 192 के तहत एयरलाइंस को परिचालन लागत और अन्य जरूरी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए हवाई किराया तय करना होगा. इसके अलावा, उन्हें किराये से संबंधित जानकारी डीजीसीए को देनी होगी. हालांकि, किसी असाधारण परिस्थिति में अगर सरकार को लगता है कि यात्रियों के हित में हस्तक्षेप करना जरूरी है, तो वह एयरलाइंस को लिखित निर्देश जारी कर सकती है. यानी विशेष परिस्थितियों में सरकार हवाई किराये को लेकर दखल दे सकेगी.

विमानन कर्मचारियों की योग्यता और फिटनेस पर जोर

नए नियमों में विमानन क्षेत्र से जुड़े कर्मचारियों की योग्यता और प्रशिक्षण को लेकर भी प्रावधान किए गए हैं. इनमें पायलट, विमान रखरखाव इंजीनियर और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर शामिल हैं. इनके लिए लाइसेंस हासिल करने और उसे बनाए रखने के लिए जरूरी प्रशिक्षण, परीक्षा, अनुभव और मेडिकल फिटनेस की शर्तें तय की गई हैं. इसके साथ ही लाइसेंस के नवीनीकरण, निलंबन और रद्द करने की प्रक्रिया भी निर्धारित की गई है.

उड़ान सुरक्षा के लिए ड्यूटी के घंटों की सीमा

नियमों में एयरलाइंस के संचालन, उड़ानों की योजना और सुरक्षा प्रक्रियाओं से जुड़ी शर्तें भी शामिल हैं. पायलट और केबिन क्रू के उड़ान समय और ड्यूटी के घंटों को लेकर भी सीमाएं तय की गई हैं. इसका मकसद कर्मचारियों की थकान को कम करना और यह सुनिश्चित करना है कि वे पर्याप्त आराम के बाद ही उड़ान संबंधी जिम्मेदारियां निभाएं. इससे उड़ानों के सुरक्षित संचालन में मदद मिलेगी.

ब्रिटिश नियमों की जगह लेंगे नए प्रावधान

नए नियमों के लागू होने के बाद ब्रिटिश काल में बनाए गए एयरक्राफ्ट रूल्स 1937 की जगह ये प्रावधान ले लेंगे. इनमें विमानन क्षेत्र के संचालन से जुड़े नियमों को नए सिरे से व्यवस्थित किया गया है. इसके तहत एयरपोर्ट के लाइसेंस, उनके संचालन और सरकार व डीजीसीए की जिम्मेदारियों को स्पष्ट किया गया है.

नए नियमों में विमान के रजिस्ट्रेशन और निर्माण से लेकर उनकी मरम्मत तक की प्रक्रिया शामिल है. इसके अलावा, विमानों की सुरक्षा जांच और उनसे जुड़े जरूरी मानकों के पालन को लेकर भी प्रावधान किए गए हैं. यानी विमान के निर्माण से लेकर उसके संचालन और रखरखाव तक के लिए नियम निर्धारित किए गए हैं.

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