Responsive Scrollable Menu

चुपचाप बलेनो की ग्राहकों को खींच रही ये कार! अब मिल रहा ₹70000 का डिस्काउंट, कीमत बस इतनी रह गई

कंपनी इस महीने अपनी प्रीमियम हैचबैक ग्लैंजा पर कुल 70,000 रुपए तक के बेनिफिट्स दे रही है। इस कार पर 25,000 का कैश डिस्काउंट मिल रहा है। जो खरीदार अपनी नॉन-टोयोटा गाड़ी के बदले ग्लैंजा लेंगे, उन्हें 40,000 रुपए का एक्स्ट्रा एक्सचेंज बेनिफिट मिल सकता है।

Continue reading on the app

ITR Filing: 31 जुलाई निकल गई, कौन सी इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग 31 अगस्त तक लागू है?

आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की 31 जुलाई की समयसीमा खत्म हो चुकी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अब सभी करदाताओं के लिए रिटर्न फाइल करने का मौका खत्म हो गया। केंद्र सरकार ने इस साल से आईटीआर फाइलिंग की प्रक्रिया को चरणबद्ध कर दिया है। यानी अलग-अलग श्रेणी के करदाताओं के लिए अलग-अलग अंतिम तारीख तय की गई है।

किन लोगों के लिए 31 अगस्त तक का समय?
वित्त मंत्री ने बजट में घोषणा की थी कि अब सभी करदाताओं की डेडलाइन एक जैसी नहीं होगी। जिन लोगों की आय व्यवसाय  या प्रोफेशन से है और जिनके खातों का टैक्स ऑडिट जरूरी नहीं है, वे 31 अगस्त 2026 तक अपना आयकर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।

इस श्रेणी में मुख्य रूप से ये करदाता आते हैं:
धारा 44AD, 44ADA और 44AE के तहत प्रिजम्पटिव टैक्सेशन चुनने वाले कारोबारी और प्रोफेशनल। ऐसे फर्मों के पार्टनर जिनके खातों का ऑडिट जरूरी नहीं है।

31 जुलाई की डेडलाइन किनके लिए थी?
वेतनभोगी, पेंशनभोगी, एक या अधिक मकानों से आय, कैपिटल गेन या अन्य स्रोतों से आय वाले व्यक्ति तथा ITR-1 और ITR-2 भरने वाले व्यक्तिगत करदाताओं और हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) के लिए अंतिम तारीख 31 जुलाई 2026 थी।

ऑडिट और ट्रांसफर प्राइसिंग वालों की डेडलाइन
टैक्स ऑडिट वाले करदाता, कंपनियां और ऑडिटेड फर्मों के पार्टनर 31 अक्टूबर 2026 तक ITR दाखिल कर सकते हैं। जिन मामलों में ट्रांसफर प्राइसिंग रिपोर्ट (Section 92E) लागू होती है, उनके लिए अंतिम तारीख 30 नवंबर 2026 है।

डेडलाइन तय कैसे होगी?
चार्टर्ड अकाउंटेंट आरजव जैन के मुताबिक, सिर्फ ITR फॉर्म देखकर डेडलाइन तय नहीं होती। असली आधार आपकी आय का स्रोत, बिजनेस या प्रोफेशन, टैक्स ऑडिट की जरूरत और अंतरराष्ट्रीय या निर्दिष्ट घरेलू लेनदेन हैं।

डेडलाइन चूकने पर क्या होगा?

यदि तय समय तक ITR दाखिल नहीं किया गया तो:

  • सेक्शन 234A, 234B और 234C के तहत ब्याज देना पड़ सकता है।
  • सेक्शन 234F के तहत 5,000 रुपये तक की लेट फीस लग सकती है। यदि कुल आय 5 लाख रुपये तक है तो अधिकतम 1,000 रुपये शुल्क लगेगा।
  • समय पर रिटर्न दाखिल नहीं करने पर बिजनेस और कैपिटल लॉस को अगले वर्षों में कैरी फॉरवर्ड करने का लाभ भी खत्म हो सकता है।

हालांकि, करदाता 31 दिसंबर 2026 तक बिलेटेड रिटर्न दाखिल कर सकते हैं और 31 मार्च 2027 तक संशोधित (Revised) रिटर्न जमा करने का विकल्प भी रहेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि आखिरी समय तक इंतजार करने की बजाय जल्द सेल्फ असेसमेंट टैक्स जमा कर 26AS और AIS का मिलान करके रिटर्न दाखिल करना बेहतर रहेगा।

(प्रियंका कुमारी)

Continue reading on the app

  Sports

IND-W vs SA-W: टीम इंडिया की सीरीज में जुड़े 3 नए मैच, इस बड़े टूर्नामेंट की तैयारी में आएंगे काम

भारतीय टीम ने इस साल के अंत में साउथ अफ्रीका का दौरा करना है, जहां उसे एक ऐतिहासिक टेस्ट मैच भी खेलना है. मगर अब ये दौरा सिर्फ 2 हफ्ते का न रहकर करीब 3 हफ्ते तक बढ़ गया है क्योंकि 2 मैच भी जुड़ गए हैं Fri, 07 Aug 2026 00:24:09 +0530

  Videos
See all

News Ki Pathshala | Rubika Liyaquat: वीडियो कॉल से पिता का अंतिम संस्कार ! #rubikaliyaquat #tmktech #vivo #v29pro
2026-08-06T20:12:43+00:00

Sambhal Violence Commission Report Out: संभल हिंसा पर जांच आयोग का बड़ा खुलासा! Breaking News #tmktech #vivo #v29pro
2026-08-06T20:30:01+00:00
Editor Choice
See all
Photo Gallery
See all
World News
See all
Top publishers