दिल्ली हाई कोर्ट ने प्राइवेट स्कूलों को दी राहत, फीस कमिटी बनाने की जरूरत नहीं
नई दिल्ली, 28 फरवरी (आईएएनएस)। दिल्ली हाई कोर्ट ने प्राइवेट स्कूलों की फीस को लेकर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल स्कूलों को फीस निर्धारण के लिए स्कूल लेवल फीस रेगुलेशन कमिटी बनाने की कोई जरूरत नहीं है।
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