Chhattisgarh Property Guideline Rates 2026 : सावधान! अगर आप भी करने वाले हैं रजिस्ट्री, तो पहले पढ़ लें ये खबर, 2 मार्च से लागू हो रहा है नया नियम
Chhattisgarh सरकार ने दुर्ग और सरगुजा जिलों में संपत्ति पंजीयन के लिए नवीन गाइडलाइन दरें अनुमोदित कर दी हैं। ये दरें 2 मार्च 2026 से प्रभावशील होंगी। राज्य के सभी 33 जिलों में पुनरीक्षित दरें जारी कर दी गई हैं, जिससे पंजीयन प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, व्यवस्थित और यथार्थपरक बनेगी।ब्रिटेन की ग्रीन पार्टी ने उपचुनाव में जीत हासिल की, लेबर पार्टी तीसरे स्थान पर खिसकी
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