Supreme Court का आदेश: Judicial Officers की सेवानिवृत्ति उम्र पर राज्य 2 हफ्ते में निर्णय लें
(फाइल फोटो के साथ) नयी दिल्ली, पांच अगस्त उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को कहा कि न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति की उम्र बढ़ाने का विरोध करने के लिए राज्य सरकारें वित्तीय बोझ का हवाला नहीं दे सकतीं। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने राज्य सरकारों को न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र बढ़ाने के मुद्दे पर पुनर्विचार करने और दो सप्ताह के अंदर निर्णय लेने का निर्देश दिया। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की खंडपीठ ने कहा कि वित्तीय बोझ की चिंताएं ‘गलतफहमी पर आधारित’ हैं।
खंडपीठ ने कहा, ‘‘हमारा सभी राज्य सरकारों से कहना है कि वे न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति की उम्र बढ़ाने के मुद्दे पर फिर से विचार करें, भले ही दूसरे सरकारी कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति की उम्र कुछ भी तय क्यों न हो।’’ शीर्ष अदालत ने कहा कि अनुभवी न्यायिक अधिकारियों को सेवा में बनाए रखने के कारण राजस्व पर पड़ने वाला बोझ सेवानिवृत्ति के कारण खाली हुई जगहों को भरने की तुलना में कम होगा। खंडपीठ ने कहा, ‘‘हमें इस बात पर संदेह का कोई कारण नजर नहीं आता कि अनुभवी और मंझे हुए न्यायिक अधिकारियों को सेवा में बनाए रखने से राज्य को उनकी सेवानिवृत्ति के बाद होने वाले खर्च की तुलना में कम वित्तीय बोझ उठाना पड़ेगा।’’ खंडपीठ ने कहा, ‘‘इसलिए सेवानिवृत्ति की उम्र न बढ़ाने के लिए राज्य सरकारों की ओर से बताई गई वजहें सही नहीं हैं। हालांकि, हमारा सुविचारित मत है कि इस बड़े मसले को आपसी सहमति से हल किया जाना चाहिए।’’ उच्चतम न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि इस मामले में त्वरित विचार किया जाए और दो हफ़्ते के अंदर एक स्वतंत्र और व्यावहारिक निर्णय लिया जाए।
शीर्ष अदालत ने पहले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा था कि वे न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति की उम्र 60 से बढ़ाकर 61 साल करने पर विचार करें। यह खंडपीठ एक ऐसी याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें देशभर में ज़िला न्यायपालिका के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र 60 से बढ़ाकर 62 साल करने का अनुरोध किया गया था। खंडपीठ ने आदेश दिया, ‘‘सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया जाता है कि वे इस मामले पर अपने संबंधित अधिकार क्षेत्र वाले उच्च न्यायालय से सलाह-मशविरा करके कोई निर्णय लें।
अगर वे सहमत होते हैं, तो ऐसे राज्यों में न्यायिक अधिकारियों को 61 साल की उम्र तक सेवा में बने रहने की अनुमति दी जाएगी। सेवा में बने रहने की यह अनुमति इन कार्यवाही के अंतिम नतीजों पर निर्भर करेगी।’’ उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र 65 साल है, जबकि उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश 62 साल की उम्र में सेवा से अवकाश ग्रहण करते हैं। यह मामला उच्चतम न्यायालय के 2002 के उस फ़ैसले के बाद उठा है, जिसमें उसने न्यायमूर्ति के. जगन्नाथ शेट्टी आयोग की सिफारिश मानने से इनकार कर दिया था।
आयोग ने ज़िला न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र बढ़ाकर 62 साल करने का प्रस्ताव दिया था। तब से, तेलंगाना और मध्यप्रदेश समेत कुछ राज्यों ने सेवानिवृत्ति की उम्र बढ़ाने की दिशा में कदम उठाए हैं।
NGT ने Ganga नदी में अशोधित कचरा बहाने वाले निकायों पर जुर्माना लगाने का निर्देश दिया
नयी दिल्ली, पांच अगस्त राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (बीएसपीसीबी) को निर्देश दिया है कि वह शहरी स्थानीय निकायों पर गंगा नदी में अशोधित अपशिष्ट प्रवाहित करने के लिए पर्यावरणीय मुआवजा लगाए। हरित अधिकरण उस मामले की सुनवाई कर रहा है, जिसमें उसने ‘नदी प्रदूषण पर बिहार सरकार की रिपोर्ट: गंगा का पानी नहाने के लिए भी असुरक्षित शीर्षक वाली एक अख़बार की खबर का स्वतः संज्ञान लिया था। हरित अधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और विशेषज्ञ सदस्य अफरोज अहमद की पीठ ने 3 अगस्त को एक आदेश में कहा, ‘‘अधिकरण बिहार के 27 जिलों में गंगा, सोन, कोसी और बागमती समेत कई नदियों में अत्यधिक प्रदूषण और ‘फिकल कोलीफ़ॉर्म’ जीवाणु की मौजूदगी के मामले की पड़ताल कर रहा है।’’ पीठ ने कहा कि जिस खबर के आधार पर यह मूल याचिका दायर की गई थी, उससे ‘‘यह पता चलता है कि बिहार से होकर प्रवाहित होने वाली सभी प्रमुख नदियां नहाने के लिए असुरक्षित हैं।’’ इसमें उल्लेख किया गया कि राज्य के पर्यावरण विभाग ने एक हलफनामा दाखिल किया है, जिसके अनुसार बिहार में अभी 43 अपशिष्ट शोधन संयंत्र (एसटीपी) हैं।
इनमें से 15 बनकर तैयार और चालू हालत में हैं, पांच का परीक्षण चल रहा है, नौ पर काम जारी है, चार निविदा के चरण में और 10 विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) के चरण में हैं। अधिकरण ने विभाग को निर्देश दिया कि वह इन एसटीपी की क्षमता के इस्तेमाल और निर्माणाधीन संयंत्र की प्रगति के बारे में और जानकारी दे। उसने बीएसपीसीबी से यह बताने को कहा कि क्या इन एसटीपी से निकला शोधित जल तय मानकों को पूरा करता है।
हरित अधिकरण ने उल्लेख किया कि हलफनामे के अनुसार, पटना में 15 ऐसे नाले थे जिनसे रोजाना लगभग 34.9 करोड़ लीटर पानी गंगा नदी में जाता था; बक्सर में सात नालों से 5 करोड़ लीटर, आरा (भोजपुर) में पांच नालों से 4.7 करोड़ लीटर, जमालपुर (मुंगेर) में पांच नालों से 2.5 करोड़ लीटर और बरौनी में दो नालों से 2.3 करोड़ लीटर पानी गंगा नदी में गिरता था। इसके अलावा, अधिकरण ने पाया कि डुमरांव (बक्सर) में तीन और बड़हिया (लखीसराय) में छह ऐसे नाले हैं जिन पर इस संबंध में अभी तक कोई काम नहीं हुआ। अधिकरण ने कहा, ‘‘चूंकि, मल-जल गंगा नदी में प्रवाहित किया जा रहा है, इसलिए बीएसपीसीबी को उन शहरी स्थानीय निकायों पर पर्यावरणीय मुआवजा लगाने की कार्रवाई करनी चाहिए जो नालों के जरिए गंगा नदी में अशोधित अपशिष्ट प्रवाहित करने के लिए जिम्मेदार हैं।’’ मामले की अगली सुनवाई 16 अक्टूबर के लिए निर्धारित की गई है।
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