उत्तर प्रदेश में 2030-31 तक 500 नए Global Capability Center खोलने की तैयारी
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को कहा कि राज्य सरकार का 2030-31 तक प्रदेश में 500 नए ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (जीसीसी) स्थापित करने और चार करोड़ वर्ग फुट विश्वस्तरीय ग्रेड-ए कार्यालय क्षेत्र के विकास में सहयोग करने का लक्ष्य है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, मुख्यमंत्री यहां जीसीसी इनोवेशन समिट-2026 को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जीसीसी के विकास से प्रदेश में प्रौद्योगिकी, कृत्रिम मेधा (एआई), मशीन लर्निंग, उत्पाद इंजीनियरिंग, वित्त और विश्लेषण जैसे क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पांच निवेशकों को ‘लेटर ऑफ कम्फर्ट’ प्रदान किए। विभिन्न कंपनियों के प्रतिनिधियों और प्रदेश सरकार के अधिकारियों ने 15 समझौता ज्ञापनों (एमओयू) का आदान-प्रदान किया। इसके अलावा, 13 प्रमुख विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों के साथ भी समझौते किए गए।
योगी ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), कानपुर और एचसीएल टेक द्वारा तैयार श्वेत पत्र का विमोचन किया तथा प्रदर्शनी का अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन जैसे कार्यक्रमों से भारत की वैश्विक आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है। योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश भी तकनीकी, औद्योगिक और सेवा क्षेत्रों के विकास के लिए आवश्यक आधार तैयार कर रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की जीसीसी नीति-2024 के तहत कंपनियों को भूमि, परिचालन व्यय, वेतन और राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी) की प्रतिपूर्ति जैसे प्रोत्साहन दिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि नोएडा और लखनऊ में डीपटेक हब विकसित करने तथा स्टार्टअप और कृत्रिम मेधा के माध्यम से नवाचार को बढ़ावा देने पर भी काम हो रहा है। योगी ने कहा कि प्रदेश में प्रतिवर्ष विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (स्टेम) के लगभग दो लाख छात्र स्नातक की उपाधि प्राप्त कर रहे हैं।
100 करोड़ के कथित घोटाले में DMK नेता महेश पोय्यामोझी की अग्रिम जमानत मद्रास हाईकोर्ट से खारिज
मद्रास उच्च न्यायालय ने भ्रष्टाचार मामले में द्रमुक के पूर्व मंत्री ए. महेश पोय्यामोझी की अग्रिम जमानत याचिका सोमवार को खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि उन पर स्कूल प्रबंधनों से ‘पार्टी फंड’ के नाम पर पैसे लेने का आरोप है और इन पैसों का कहां इस्तेमाल हुआ, इसका पता तब तक नहीं लगाया जा सकता, जब तक हिरासत में लेकर पूछताछ नहीं की जाती। न्यायमूर्ति वी. लक्ष्मीनारायणन ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि अग्रिम जमानत याचिका पर विचार करते समय अदालत को यह ध्यान रखना होगा कि भ्रष्टाचार एक गंभीर आर्थिक अपराध है।
उन्होंने कहा कि इससे न केवल सरकारी राजस्व पर असर पड़ता है, बल्कि यह मानवता के खिलाफ भी अपराध है और सीधे तौर पर मानवाधिकारों को प्रभावित करता है। न्यायाधीश ने कहा कि ऐसे मामलों में अदालत को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि याचिकाकर्ता किस पद पर रह चुका है और इस कारण उसके पास सरकारी तंत्र के कामकाज में हस्तक्षेप करने या गवाहों को प्रभावित करने की कितनी क्षमता हो सकती है। महेश को निजी स्कूलों से संबंधित 100 करोड़ रुपये के कथित घोटाला मामले में सोमवार को गिरफ्तार किया गया।
आरोप है कि महेश ने 2021 से 2026 तक स्कूल शिक्षा मंत्री रहते हुए 1,000 से अधिक निजी स्कूलों के प्रबंधन से ‘पार्टी फंड’ के नाम पर पैसे वसूले और इसके बदले स्कूलों को स्थायी मान्यता और अन्य प्रशासनिक मंजूरियां दी गईं।
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