डीपफेक और अश्लील कंटेंट पर सरकार की टेढी नजर, नियम नहीं माने तो सोशल मीडिया कंपनियों पर गिरेगी गाज
केंद्र सरकार ने बच्चों और महिलाओं की ऑनलाइन सेफ्टी के लिए सख्त कदम उठाए हैं. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अब आपत्तिजनक कंटेंट सिर्फ 3 घंटे में हटाना होगा. डीपफेक और एआई जनरेटेड फर्जी कंटेंट पर भी पैनी नजर रखी जाएगी. इसके अलावा डीपीडीपी एक्ट के तहत बच्चों के डेटा प्रोसेस के लिए पैरेंट्स की इजाजत जरूरी होगी. लोकसभा में मंत्रियों ने इन नए नियमों की जानकारी दी है.
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