Income Tax New Rules: अब HRA क्लेम करना पहले से जैसा नहीं होगा आसान, जाने किन बातों को बताना होगा जरूरी
नए इनकम टैक्स फॉर्म अब एचआरए क्लेम करना पहले जैसा आसान नहीं रह गया है. सरकार ने साफ कर दिया है कि किराया भत्ता लेने के लिए मकान मालिक से आपका क्या रिश्ता है? यह भी बताना होगा. नए आयकर अधिनियम, 2025 के तहत जारी मसौदा नियमों और फॉर्म में यह बड़ा अपडेट तय किया गया है. नया कानून एक अप्रैल 2026 से लागू होगा.
सरकार ने हितधारकों के लिए ड्राफ्ट नियम और फॉर्म जारी किए हैं. इनके तहत अंतिम नियम और फॉर्म अगले महीने अधिसूचित किया जाएगा. सबसे अहम बदलाव नए फॉर्म 124 में होगा.
कोई पारिवारिक या अन्य संबंध तो नहीं
इसके तहत अगर कोई कर्मी एचआरए का दावा करता है तो साबित करना होगा कि जिस मकान मालिक को वह किराया दे रहा है, उससे उसका कोई पारिवारिक या अन्य संबंध तो नहीं है.
खामी को बंद करने की कोशिश
अभी यह व्यवस्था है कि कर्मचारी अपने नियोक्ता को अनुमानित किराए का ब्योरा देता है. मगर मकान मालिक से रिश्ते का खुलासा जरूरी नहीं है. अब सरकार इस खामी को बंद करने की कोशिश में हैं. टैक्स जानकारों का मानना है कि इससे फर्जी या बढ़ा चढ़ाकर दिखाए किराए के दावों पर लगाम लग जाएगी.
विदेशी आय पर टैक्स क्रेडिट पर सख्ती जताई
एचआरए ही नहीं, विदेशी आय पर टैक्स क्रेडिट के दावों केा लेकर भी सख्ती की गई है. प्रस्तावित फॉर्म 44 में आडिटर की भूमिका को और पारदर्शी करने का प्रयास हो रहा है. विशेषज्ञों का कहना है कि यह नियम उन मामलों में चुनौती बन सकता है, जहां विदेशी देशों में एकीकृत टैक्स स्टेटमेंट जारी होते हैं या कर किसी वित्त वर्ष में किया गया हो. कंपनियों के लिए पैन आवेदन प्रक्रिया भी सख्त की गई. अब आवेदन करते वक्त यह ऐलान करना अनिवार्य होगा कि कंपनी के पहले से किसी तरह का पैन नहीं है.
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