बांकीपुर की हार पर दिल्ली में हलचल | Nitish Kumar | Bihar Bankipur By Election Result 2026 | PM Modi
बांकीपुर की हार पर दिल्ली में हलचल | Nitish Kumar | Bihar Bankipur By Election Result 2026 | PM Modi बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी की अप्रत्याशित हार के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली में मुलाकात की। बैठक में जदयू के वरिष्ठ नेता संजय झा भी मौजूद रहे। बांकीपुर में जन सुराज प्रमुख प्रशांत किशोर ने बीजेपी उम्मीदवार को बड़े अंतर से हराकर राजनीतिक हलचल तेज कर दी है। क्या यह मुलाकात एनडीए की नई रणनीति का संकेत है? क्या बिहार की राजनीति में तीसरे विकल्प की मजबूत एंट्री हो चुकी है? जानिए पूरी रिपोर्ट। #bihar #bankipur #byelection #prashantkishor #nitishkumar #pmmodi #bjp #jdu #nda #biharpolitics #jansuraj #election2026 #politics #breakingnews #sudarshannews ------------------------------------------------------------------------------------------------------- "प्रखर राष्ट्रवाद की बुलंद आवाज़" सुदर्शन न्यूज़ चैनल आप देख सकते हैं आपको दिए हुए लिंक पर जाए और सुदर्शन से जुड़े तमाम चैनल जिसमें आप इतिहास, विज्ञान, एजुकेशन, इंटरव्यू और बॉलीवुड़ की जानकारी मिल सकती है। सुदर्शन टैक्नोलॉजी और सुदर्शन डिजिटल पर होने वाले लाइव इंटरव्यू को देखने के लिए सुदर्शन के मैन यूट्यूब चैनल को फॉलो करे। नए चैनल को लेकर आपकी प्रतिक्रिया हमें जरूर दे। "Voice of an intense nationalist" You can see the given links on Sudarshan News Channel and by visiting the link channel related to Sudarshan, you can get information about history, science, education, interviews and Bollywood. To view live interviews with Sudarshan Technology and Sudarshan Digital, follow Sudarshan's main YouTube channel. Please give us your feedback regarding the new channel. #breakingNews #SureshChavhanke #TrendingNews #SudarshanLive #SudarshanNews #HindiNews #Newslive #BindasBol #BindasBolLive #Sudarshan #Hindurastra sudarshan news | sudarshan news live | sudarshan | sudarshan news channel | sudarshan tv | सुदर्शन न्यूज़ | sudarshan channel | sudershan news | सुदर्शन | Breaking | News Hindi | Jihad News | Jihad | Muslim | Hindutuva | Bindas Bol | suresh chavhanke | Jago | Pradosh chavhanke | hindi news | live Skype I.D- SudarshanNews Whatsapp Channel: whatsapp.com/channel/0029Va9FWl8LSmbdEqIsfK2G Facebook: https://www.facebook.com/sudarshantvnews Twitter : https://twitter.com/SudarshanNewsTV Instagram: https://www.instagram.com/Sudarshantvnews/ Join Our Teligram https://t.me/sudarshannewstv Follow on Koo: https://www.kooapp.com/profile/sudarshannewstv Visit Website : www.sudarshannews.com Subscribe YouTube: https://www.youtube.com/c/SudarshanNewsTV बिंदास बोल से जुड़ी तमाम विडियों देखने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें. https://www.youtube.com/channel/UCNBEfg_PfpSjk8DqiafJJhg संपर्क करें - social@sudarshantv.com व्हाट्स एप - 9540558899 फोन नम्बर - 0120 - 4999900
Supreme Court ने RBI को डिजिटल अरेस्ट और साइबर धोखाधड़ी रोकने का दिया निर्देश
नयी दिल्ली, चार अगस्त उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को निर्देश दिया कि वह ‘फर्जी खातों’ एवं अन्य बैंक खातों के जरिये की जाने वाली साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार कर उसे प्रसारित करे। फर्जी खाता का मतलब ऐसे बैंक खातों से है जिनका इस्तेमाल साइबर ठगी के धन को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची एवं न्यायमूर्ति वी. मोहन की पीठ ने साइबर वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने की व्यवस्था मजबूत करने के उद्देश्य से कई निर्देश जारी किए।
पीठ ने सभी राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों को निर्देश दिया कि वे साइबर धोखाधड़ी से जुड़ी शिकायतों के निवारण और गंवाए गए धन को लौटाने का मॉड्यूल शीघ्र लागू करें, ताकि पीड़ितों को राहत मिल सके। उच्चतम न्यायालय ने ‘डिजिटल अरेस्ट से जुड़े फर्जी दस्तावेज’ मामले में स्वतः संज्ञान याचिका की सुनवाई करते हुए ये निर्देश जारी किए। डिजिटल अरेस्ट में साइबर ठग खुद को पुलिस/जांच एजेंसी का सदस्य बताकर किसी व्यक्ति को ऑनलाइन डराकर या ‘नजरबंद’ जैसा माहौल बनाकर उससे पैसे ऐंठने की कोशिश करते हैं।
पीठ ने आरबीआई को इस संबंध में बनाए गए एसओपी की प्रतियां सभी उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रार जनरल को उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया। साथ ही राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से इस संबंध में जन-जागरूकता के उपाय करने को कहा, ताकि नागरिकों को उपलब्ध व्यवस्था के बारे में पता चल सके। सभी उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रार जनरल को निर्देश दिया गया कि वे निचली अदालतों को इन तौर-तरीकों के बारे में अवगत कराएं, जिससे पीड़ितों को उपलब्ध उपायों की जानकारी मिल सके।
पीठ ने जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए संबंधित प्राधिकरणों से शिकायतों के पंजीकरण और निपटान का राज्यवार और बैंकवार विवरण देने को भी कहा है। शीर्ष अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि साइबर धोखाधड़ी जांच के दौरान बैंक खातों पर रोक लगाए जाने से जुड़े मामलों का त्वरित निपटान सुनिश्चित किया जाए। इसके अलावा, केंद्र द्वारा गठित अंतर-विभागीय समिति (आईडीसी) को बैंकों और वित्तीय मध्यस्थों से परामर्श कर ‘डिजिटल अरेस्ट’ जैसे धोखाधड़ी के मामलों की रोकथाम और पीड़ितों के धन की वसूली के उपाय सुझाने को कहा गया है।
उच्चतम न्यायालय ने पिछले सप्ताह सुझाव दिया था कि केंद्र ‘डिजिटल अरेस्ट’ को आपराधिक कानून में परिभाषित कर इसे कड़े दंड के साथ अलग अपराध के रूप में शामिल करने पर विचार करे।
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