हनी सिंह को साइबर सेल से राहत नहीं:22 अक्टूबर को पेश होने की मांग खारिज; दोबारा समन पर नहीं आए तो लुकआउट सर्कुलर जारी हो सकता है
रैपर और सिंगर यो यो हनी सिंह की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। महाराष्ट्र साइबर सेल ने कॉन्सर्ट में कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में पूछताछ के लिए 16 अक्टूबर को पेश होने के समन को टालने की उनकी मांग खारिज कर दी है। हनी सिंह ने 22 अक्टूबर को पेश होने की अनुमति मांगी थी। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर वे तय तारीख पर पेश नहीं हुए, तो उनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर (LOC) जारी करने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। तीन बार समन के बावजूद पेश नहीं हुए हनी सिंह महाराष्ट्र साइबर सेल ने हनी सिंह को कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में पूछताछ के लिए तलब किया था। अधिकारियों के मुताबिक, उन्हें इससे पहले भी पेश होने के लिए समन भेजे गए थे, लेकिन वे पूछताछ में शामिल नहीं हुए। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक, हनी सिंह ने पहले 5 अक्टूबर को पेश होने में असमर्थता जताई थी और इसके बाद अतिरिक्त समय मांगा था। बताया गया कि उन्होंने विदेश में होने के कारण पेश नहीं हो पाने की बात कही थी। इसके बाद साइबर सेल ने उन्हें 16 अक्टूबर को पेश होने के लिए दोबारा समन भेजा। हनी सिंह ने अब पूछताछ के लिए 22 अक्टूबर को पेश होने की अनुमति मांगी थी, लेकिन महाराष्ट्र साइबर सेल ने उनकी इस मांग को स्वीकार नहीं किया। अधिकारियों ने संकेत दिया है कि अगर वे निर्धारित तारीख पर भी पेश नहीं होते, तो उनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी करने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। क्या है हनी सिंह के खिलाफ मामला? यह मामला दिल्ली में हुए एक कॉन्सर्ट के दौरान हनी सिंह की ओर से कथित तौर पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़ा है। कार्यक्रम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके बाद उनकी टिप्पणी को लेकर आलोचना हुई। इसके बाद एक शिकायतकर्ता ने महाराष्ट्र साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर मामले की जांच शुरू की गई और हनी सिंह को पूछताछ के लिए बुलाया गया। हालांकि, मामले में लगाए गए आरोपों की जांच अभी जारी है। विवाद के बाद हनी सिंह ने मांगी थी माफी कॉन्सर्ट के वीडियो को लेकर विवाद बढ़ने के बाद हनी सिंह ने एक वीडियो जारी कर माफी मांगी थी। उन्होंने कहा था कि वीडियो क्लिप को इस तरह पेश किया गया, जिससे लोगों को ठेस पहुंची। उन्होंने यह भी कहा था कि उनका इरादा किसी को आहत या अपमानित करने का नहीं था। हनी सिंह ने अपने बयान में बताया था कि उन्होंने युवा दर्शकों तक एक संदेश पहुंचाने की कोशिश की थी, लेकिन उसे व्यक्त करने का उनका तरीका कई लोगों को अनुचित लगा। उन्होंने इसके लिए खेद जताया था। ‘वॉल्यूम 1’ गाने को लेकर भी विवाद में आए थे हनी सिंह इससे पहले अपने पुराने गाने ‘वॉल्यूम 1’ को लेकर भी विवाद में आ चुके हैं। इस गाने को लेकर हिंदू शक्ति दल नाम के संगठन ने आपत्ति जताई थी। संगठन ने आरोप लगाया था कि हनी सिंह ने 1 मार्च 2025 को दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में एक कार्यक्रम के दौरान गाने की कुछ पंक्तियां गाई थीं। अप्रैल 2026 में दिल्ली हाईकोर्ट ने इस गाने से जुड़े लिंक सोशल मीडिया और फाइल-शेयरिंग प्लेटफॉर्म से हटाने का निर्देश दिया था। मई में अदालत ने इस मामले में हनी सिंह से हलफनामा दाखिल करने को भी कहा था। फिलहाल महाराष्ट्र साइबर सेल से जुड़े मामले में जांच जारी है। अब यह देखना होगा कि हनी सिंह पूछताछ के लिए कब पेश होते हैं और अगर वे समन का पालन नहीं करते, तो अधिकारी आगे क्या कार्रवाई करते हैं। ______________________________ यह खबर भी पढ़ें.. हनी सिंह को साइबर सेल का चौथा समन:'गाड़ी में शारीरिक संबंध' वाले बयान पर विवाद; पेश न होने पर जारी हो सकता है लुक आउट सर्कुलर महाराष्ट्र साइबर सेल ने रैपर और सिंगर हनी सिंह को दिल्ली कॉन्सर्ट में की गई कथित अश्लील टिप्पणी के मामले में पूछताछ के लिए समन भेजा है। पुलिस ने उन्हें 16 अक्टूबर को अधिकारियों के सामने पेश होने के निर्देश दिए हैं। इससे पहले हनी सिंह विदेश में होने का हवाला देकर तीन समन टाल चुके हैं।पूरी खबर पढ़ें..
ट्विशा शर्मा मौत मामला: गिरिबाला सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई आगे बढ़ी, हाई कोर्ट ने दिया ये हवाला
भोपाल के चर्चित ट्विशा शर्मा मौत मामले में उनकी सास पूर्व जज गिरिबाला की जमानत याचिका पर शुक्रवार को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस अजय कुमार निरंकारी की एकलपीठ में जमानत याचिका पर बहस होनी थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मामले के ट्रायल को मध्य प्रदेश से बाहर स्थानांतरित करने संबंधी याचिका लंबित होने के चलते सुनवाई आगे बढ़ा दी गई। अब हाई कोर्ट में 26 अक्टूबर को सुबह 10:30 बजे जमानत याचिका पर बहस होगी।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद टली सुनवाई
गिरिबाला सिंह की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेंद्र सिंह ने बताया कि शुक्रवार को जमानत याचिका पर बहस के लिए मामला सूचीबद्ध था। इसी दिन ट्विशा शर्मा के पिता की ओर से सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर याचिका पर सुनवाई हुई जिसमें मामले का ट्रायल मध्य प्रदेश से बाहर स्थानांतरित करने की मांग की गई है।
अधिवक्ता के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल पर फिलहाल रोक लगाते हुए संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया है। हालांकि, जमानत याचिका पर सुनवाई को लेकर कोई रोक नहीं लगाई गई है। हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अवलोकन करने के लिए समय लिया है।
26 अक्टूबर को होगी जमानत पर बहस
वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेंद्र सिंह ने बताया कि शुक्रवार को जमानत याचिका पर कोई बहस नहीं हुई। अब 26 अक्टूबर को सुबह 10:30 बजे मामले में बहस होगी। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में ट्रायल को मध्य प्रदेश से बाहर स्थानांतरित करने की मांग पर दोनों पक्षों को सुनने के बाद निर्णय लिया जाएगा कि मुकदमे की सुनवाई मध्य प्रदेश में होगी या किसी अन्य राज्य में। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के चलते ट्रायल पर रोक है जबकि गिरिबाला सिंह की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई 26 अक्टूबर को प्रस्तावित है।
वंदना झा की रिपोर्ट
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