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EPFO Alert: PF निकालने से पहले जरूर जांच लें ये 2 जानकारी, छोटी सी गलती से अटक सकता है क्लेम

EPFO Alert: अगर आपका EPF (Employees' Provident Fund) में खाता है, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन (EPFO) ने सभी सदस्यों से अपने PF खाते में दर्ज Date of Joining (DOJ) और Date of Exit (DOE) की जांच करने को कहा है।

EPFO का कहना है कि इन दोनों तारीखों में छोटी सी गलती भी PF निकालने, PF ट्रांसफर कराने और पेंशन का लाभ लेने में परेशानी पैदा कर सकती है। कई मामलों में गलत जानकारी की वजह से क्लेम में देरी भी हो जाती है।

प्रमुख हाइलाइट्स 

  • PF खाते में Date of Joining और Date of Exit जरूर जांचें।
  • गलत जानकारी से PF क्लेम और पेंशन में देरी हो सकती है।
  • आधार-वेरिफाइड नए UAN धारक कई बदलाव ऑनलाइन कर सकते हैं।
  • पुराने UAN वालों को Joint Declaration देना होगा।
  • कंपनी बंद होने पर सीधे EPFO ऑफिस में आवेदन किया जा सकता है।

DOJ और DOE सही होना क्यों जरूरी है?
EPFO इन दोनों तारीखों के आधार पर यह तय करता है कि कर्मचारी ने कितने समय तक नौकरी की, कितना PF जमा हुआ और वह पेंशन के लिए पात्र है या नहीं।

अगर रिकॉर्ड में गलत जानकारी होगी, तो PF क्लेम या पेंशन से जुड़े काम अटक सकते हैं।

इसी वजह से EPFO ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर सभी सदस्यों से अपने रिकॉर्ड की जांच करने और जरूरत पड़ने पर तुरंत सुधार कराने की अपील की है।

ऑनलाइन कैसे ठीक करें जानकारी?
अगर आपका UAN (Universal Account Number) 1 अक्टूबर 2017 या उसके बाद जारी हुआ है और वह आधार से वेरिफाई है, तो आप EPFO पोर्टल पर अपनी कई प्रोफाइल डिटेल्स खुद अपडेट कर सकते हैं।

हालांकि Date of Joining और Date of Exit में बदलाव तभी स्वीकार होगा, जब वह EPFO के PF योगदान रिकॉर्ड से मेल खाए।

अगर जानकारी अलग मिलती है, तो EPFO पहले उसकी जांच करेगा और मंजूरी मिलने के बाद ही बदलाव होगा।

सुधार कराने से पहले रखें ये दस्तावेज
जानकारी अपडेट करने से पहले इन दस्तावेजों को जरूर जांच लें-

  • अपॉइंटमेंट लेटर
  • सैलरी स्लिप
  • एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट
  • PF योगदान (Contribution) का रिकॉर्ड

इन दस्तावेजों के आधार पर सही जानकारी दर्ज करें।

पुराने UAN वाले सदस्यों के लिए क्या नियम है?
अगर आपका UAN 1 अक्टूबर 2017 से पहले जारी हुआ था, तो आपको ऑनलाइन Joint Declaration देना होगा।
इस प्रक्रिया में आपके पुराने या मौजूदा नियोक्ता (Employer) की मंजूरी भी जरूरी होगी।

किन मामलों में देना होगा फिजिकल फॉर्म?
इन परिस्थितियों में Physical Joint Declaration Form जमा करना होगा-

  • UAN आधार से लिंक नहीं है।
  • UAN उपलब्ध नहीं है।
  • कर्मचारी की मृत्यु के बाद परिवार क्लेम कर रहा है।

आमतौर पर यह फॉर्म नियोक्ता के जरिए EPFO कार्यालय में जमा किया जाता है।

अगर कंपनी बंद हो गई है तो क्या करें?
अगर आपकी कंपनी बंद हो चुकी है या पुराने नियोक्ता से संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो आप सीधे संबंधित EPFO कार्यालय में Joint Declaration जमा कर सकते हैं।

इसके साथ अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर और जरूरी दस्तावेज भी लगाने होंगे।

EPFO की सलाह
EPFO का कहना है कि समय-समय पर अपने PF खाते की जानकारी जांचते रहें। इससे भविष्य में PF क्लेम, अकाउंट ट्रांसफर और पेंशन से जुड़ी परेशानियों से बचा जा सकता है।

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