पूनम राउत ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया
मुंबई, 15 अक्टूबर (आईएएनएस)। भारत की पूर्व ओपनर पूनम राउत ने गुरुवार को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने का ऐलान किया। इसके साथ ही उनके एक दशक से अधिक लंबे करियर का समापन हो गया। 37 वर्षीय पूनम आखिरी बार साल 2021 में भारत के लिए खेली थीं।
EPFO से जुड़ा जरूरी अपडेट, अब 31 अक्टूबर तक बढ़ी इस काम की डेडलाइन
EPFO Update: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ से जुड़ी कंपनियों और संस्थानों के लिए एक बहुत ही राहत भरी खबर सामने आई है. संगठन ने सितंबर महीने का इलेक्ट्रॉनिक चालान कम रिटर्न यानी ईसीआर दाखिल करने की अंतिम समयसीमा को आगे बढ़ाने की घोषणा कर दी है. पहले कंपनियों को यह रिटर्न 15 अक्टूबर तक हर हाल में जमा करना था, लेकिन अब इस मियाद को बढ़ाकर 31 अक्टूबर तक कर दिया गया है. इस बड़े फैसले से देशभर के लाखों कारोबारियों और उनके पेरोल प्रबंधकों को बड़ी राहत मिली है, जो नए नियमों के तहत गणना करने के कारण समय की कमी से जूझ रहे थे. संगठन ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल के जरिए इस कदम की औपचारिक जानकारी साझा की है.
नियमों में अचानक बदलाव बना तारीख बढ़ाने का मुख्य आधार
दरअसल, केंद्र सरकार ने हाल ही में 17 सितंबर को भविष्य निधि के दायरे में आने वाले कर्मचारियों की वेतन सीमा यानी वेज सीलिंग को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये करने की अधिसूचना जारी की थी. सरकार के इस ऐतिहासिक फैसले का सीधा असर भविष्य निधि, पेंशन योजना और बीमा योजना के अंशदान पर पड़ा है. इस अधिसूचना के प्रभावी होने के बाद कंपनियों के सामने यह तकनीकी समस्या खड़ी हो गई कि वे सितंबर महीने का अंशदान किस दर पर काटें. अधिसूचना 17 सितंबर से लागू हुई, इसलिए महीने के शुरुआती सोलह दिनों और बाकी के चौदह दिनों के लिए अलग-अलग नियमों के हिसाब से गणना की जानी तय हुई.
दो अलग-अलग स्लैब पर हो रही है अंशदान की कठिन गणना
व्यावहारिक तौर पर कंपनियों को अब सितंबर महीने के चालान तैयार करते समय बहुत ही बारीक हिसाब-किताब लगाना पड़ रहा है. एक सितंबर से लेकर 16 सितंबर तक के कार्य दिवसों का अंशदान पुरानी 15,000 रुपये की सीमा के अनुसार आंका जा रहा है. वहीं दूसरी ओर, 17 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक के अंशदान का मूल्यांकन नई 25,000 रुपये की वेतन सीमा के आधार पर तैयार किया जा रहा है. पूरे महीने के लिए एक ही तय सीमा पर चालान तैयार करने की पुरानी व्यवस्था के खत्म होने से पेरोल और लेखा विभागों के सामने भारी काम का बोझ आ गया. इस दोहरी गणना में समय लगना स्वाभाविक था और यही वजह है कि संगठन ने समयसीमा बढ़ाने का कदम उठाया.
इलेक्ट्रॉनिक चालान रिटर्न का महत्व और इसकी उपयोगिता
ईसीआर असल में एक मासिक इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न है, जिसे हर महीने की तय तारीख तक नियोक्ता को ईपीएफओ के डिजिटल पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होता है. इस चालान में संस्थान के हर एक कर्मचारी का ब्योरा दर्ज रहता है. इसमें कर्मचारी भविष्य निधि यानी ईपीएफ, कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएस और कर्मचारी जमा से जुड़ी बीमा योजना यानी ईडीएलआई के तहत जमा होने वाले अंशदान की पूरी जानकारी पाई जाती है. इस रिटर्न के समय पर दाखिल न होने से कर्मचारियों के खातों में मासिक अंशदान समय पर क्रेडिट नहीं हो पाता और संस्थान पर जुर्माना लगने का खतरा भी बना रहता है.
तकनीकी उलझनों को दूर करने के लिए जारी किए गए जरूरी निर्देश
ईपीएफओ ने सिर्फ तारीख ही नहीं बढ़ाई है, बल्कि नियोक्ताओं की मदद के लिए उदाहरण के साथ दिशानिर्देश भी जारी किए हैं. संगठन ने सोशल मीडिया पर यह साफ किया है कि यदि किसी कर्मचारी का मूल वेतन 20,000 रुपये है, तो उसका चालान किस तरह विभाजित करके दाखिल किया जाए. इस तरह के स्पष्टीकरण से कंपनियों के एचआर और अकाउंट्स पेशेवरों को समझने में आसानी हो रही है कि आंशिक अवधि का वेतन विभाजन किस तरह ऑनलाइन सिस्टम में दर्ज करना है. इस कदम से तकनीकी त्रुटियों की आशंका भी काफी कम हो गई है.
कंपनियों और कर्मचारियों दोनों के लिए फायदेमंद साबित होगा यह कदम
समयसीमा में यह बढ़ोतरी नियोक्ताओं को बिना किसी हड़बड़ी के सही और सटीक डेटा तैयार करने का अवसर देती है. गलत चालान भरने से भविष्य में कर्मचारियों के क्लेम सेटलमेंट, पेंशन निर्धारण और ब्याज आवंटन में कई तरह की अड़चनें आती हैं. अब नियोक्ताओं के पास 31 अक्टूबर तक का पर्याप्त समय है, जिससे वे शांति से अपनी गणना पूरी करके पोर्टल पर डेटा अपलोड कर सकते हैं. दूसरी तरफ कर्मचारियों का भी पूरा हक बिना किसी कटौती या भूल के उनके पीएफ खाते में सुरक्षित जमा हो सकेगा. इस फैसले ने उद्योग जगत को एक बड़ी राहत प्रदान की है.
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