Sharadiya Navratri के 5वें दिन उपांग Lalita Vrat, जानिए देवी पूजा की विधि और मुहूर्त
शारदीय नवरात्रि के 5वें दिन उपांग ललिता व्रत किया जाता है। इसको ललिता पंचमी भी कहा जाता है। इस बार आज यानी की 15 अक्तूबर 2026 को उपांग ललिता व्रत किया जा रहा है। इस दिन देवी ललिता की पूजा-अर्चना की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन देवी ललिता की पूजा करने से जीवन में सुख-सौभाग्य और समृद्धि का आगमन होता है। वहीं देवी ललिता को राजेश्वरी, त्रिपुरा सुंदरी और षोडशी के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए जानते हैं उपांग ललिता व्रत की तिथि, मुहूर्त, पूजन विधि और महत्व आदि के बारे में...
तिथि और मुहूर्त
वैदिक पंचांग के मुताबिक आश्विन माह की पंचमी तिथि की शुरूआत 15 अक्टूबर 2026 को सुबह 01:13 बजे से मिनट से हो रही है। वहीं अगले दिन यानी की 16 अक्तूबर 2026 की सुबह 03:25 बजे इस तिथि की समाप्ति होगी। ऐसे में उदयातिथि के हिसाब से 15 अक्तूबर 2026 को उपांग ललिता व्रत किया जा रहा है।
पूजन विधि
इस दिन सुबह जल्दी स्नान आदि करने के बाद साफ लाल या पीले कपड़े पहनें। फिर घर के मंदिर की साफ-सफाई करें और एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर देवी ललिता की प्रतिमा को स्थापित करें। अब शुद्ध दीपक जलाकर पूजा का संकल्प लें। फिर देवी ललिता को लाल पुष्प, कुमकुम, रोली, अक्षत, इत्र, गंध, ऋतुफल और सात्विक नैवेद्य आदि अर्पित करें। नवरात्रि के पांचवे दिन देवी स्कंदमाता के साथ देवी ललिता और भोलेनाथ की पूजा करें।
इस दिन ललिता सहस्त्रनाम या ललिता त्रिशती का पाठ करना चाहिए। वहीं आर्थिक संकट से मुक्ति पाने और समृद्धि की कामना के लिए मां ललिता के मूल मंत्र 'ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं सौ: ॐ ह्रीं श्रीं क ए ई ल ह्रीं ह स क ह ल ह्रीं सकल ह्रीं सौ: ऐं क्लीं ह्रीं श्रीं नमः' का जाप करना चाहिए। अंत में आरती करें और पूजा में हुई भूलचूक के लिए क्षमायाचना करें।
महत्व
धार्मिक मान्यता के अनुसार, देवी ललिता शक्ति, सौंदर्य, समृद्धि और सौभाग्य की देवी हैं। पौराणिक कथा में उल्लेख मिलता है कि कामदेव के भस्म होने के बाद राख से भांडासुर नाम का एक असुर उत्पन्न हुआ। भांडासुर ने देवताओं पर अत्याचार करना शुरूकर दिया। उस असुर से मुक्ति दिलाने के लिए देवी ललिता का प्राकट्य हुआ और उन्होंने भांडासुर का वध किया। मान्यता है कि ललिता पंचमी का व्रत नवविवाहित महिलाओं और परिवार की सुख-शांति, समृद्धि, दीर्घायु और विद्या की कामना के लिए विशेष फलदायी होता है।
Raisina Hill Restrictions Controversy: केंद्रीय गृह सचिव ने सुप्रीम कोर्ट से मांगी माफी, कहा- 'कानून-व्यवस्था बनाए रखना था मकसद'
दिल्ली में 9 अक्टूबर को लागू की गई सख्त पाबंदियों के मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से 'बिना शर्त' माफी मांगी है। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने शीर्ष अदालत में हलफनामा दाखिल करते हुए यह माफीनामा प्रस्तुत किया और अपने खिलाफ चल रही अवमानना (contempt) की कार्यवाही को समाप्त करने का अनुरोध किया है। यह मामला 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के उस विरोध प्रदर्शन से जुड़ा है, जिसमें पार्टी मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रही थी। CJP का आरोप है कि मतदाता सूची के 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (SIR) अभियान में भारी गड़बड़ियां हुई हैं।
केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने यह "बिना शर्त" माफीनामा दाखिल किया। उन्होंने बताया कि 9 अक्टूबर के आदेश का मकसद राष्ट्रीय राजधानी में कानून-व्यवस्था बनाए रखना था, क्योंकि 20 जुलाई को CJP के 'चलो संसद' मार्च के दौरान वहां अशांति फैल गई थी।
इस आदेश के तहत, केंद्र ने 57 मेट्रो स्टेशनों को बंद करने, ट्रैफिक पर रोक लगाने और प्रभावित इलाकों में इंटरनेट सेवा निलंबित करने का प्रस्ताव दिया था। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया कि कुछ सेवाओं पर पूरी तरह से रोक न लगाई जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि दिल्ली के लोगों को कोई परेशानी न हो।
सुप्रीम कोर्ट में केंद्र का स्पष्टीकरण
सुप्रीम कोर्ट को दिए अपने जवाब में, मोहन ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी के हालात को देखते हुए एक दिन के लिए मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद करने का अनुरोध किया था। उन्होंने कहा कि यह अनुरोध पूरी तरह से कानून के अनुसार ही प्रोसेस किया गया था। ये पाबंदियां केवल मोबाइल इंटरनेट सेवाओं पर थीं; ब्रॉडबैंड और वाईफाई कनेक्शन पर कोई रोक नहीं लगाई गई थी।
इसके अलावा, मोहन ने कोर्ट को बताया कि ये पाबंदियां 9 अक्टूबर की रात 10 बजे से 10 अक्टूबर की रात 10 बजे तक रायसीना हिल के चार किलोमीटर के दायरे में लागू थीं।
अपने जवाब में, मोहन ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया है कि उनके खिलाफ चल रही अवमानना (contempt) की कार्यवाही को खत्म किया जाए। साथ ही, उन्होंने कोर्ट से 11 अक्टूबर के अपने आदेश में बदलाव करने का भी अनुरोध किया, ताकि जरूरत पड़ने पर इंटरनेट बंद किया जा सके-बशर्ते ऐसा करते समय कानूनी सुरक्षा उपायों का पालन किया जाए।
आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी और विपक्ष के कई अन्य नेताओं की याचिका पर सुनवाई करेगा। इस याचिका में देशव्यापी 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (SIR) अभियान में कथित गड़बड़ियों का मुद्दा उठाया गया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की दो सदस्यीय पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। याचिका में, विपक्षी नेताओं ने एक स्वतंत्र समिति के गठन की मांग की है। इस समिति की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश करेंगे, और इसमें तकनीकी विशेषज्ञ तथा अन्य प्रतिष्ठित नागरिक भी शामिल होंगे। यह समिति एक तय समय-सीमा के भीतर, 'स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन' (SIR) के दौरान हटाए गए नामों और किए गए बदलावों का स्वतंत्र ऑडिट करेगी।
याचिका में कहा गया है, "पात्र मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा करने और चुनावी प्रक्रिया की शुचिता बनाए रखने के लिए, इस याचिका में उठाए गए मुद्दों पर विचार और निर्णय होने तक, विभिन्न राज्यों में चल रहे 'स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन' (SIR) को रोकने का अंतरिम निर्देश जारी किया जाए।"
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