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Maharashtra में किसानों को ₹6,000 करोड़ की अग्रिम मदद, सवा करोड़ खातों में पहुंचेंगे ₹5,000

महाराष्ट्र सरकार के सूत्रों ने ANI को बताया है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई वाली राज्य सरकार ने किसानों को 5,000 रुपये की अग्रिम सहायता देने का बड़ा फ़ैसला किया है। सूत्रों के मुताबिक, राज्य के इतिहास में यह पहली बार है जब सूखे से प्रभावित किसानों को अग्रिम सहायता मिलेगी। उम्मीद है कि लगभग 1 से 1.25 करोड़ किसानों को यह पैसा सीधे उनके बैंक खातों में मिलेगा। इस अग्रिम सहायता की कुल राशि लगभग ₹6,000 करोड़ होने की उम्मीद है। सूत्रों का कहना है कि इससे पहले किसी भी सरकार ने ऐसी अग्रिम सहायता नहीं दी है। पहले, न्यूनतम अंतिम सहायता 1,000 रुपये थी, जबकि अब न्यूनतम सहायता ही 5,000 रुपये होगी। सूत्रों के अनुसार, बैठकों के दौरान कुछ मंत्रियों ने शिकायत की कि आदर्श आचार संहिता (MCC) लागू होने के कारण चुनाव आयोग अनुमति नहीं दे रहा है और इसलिए अधिकारी बैठकों में शामिल नहीं हो रहे हैं। 

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खबरों के मुताबिक, मुख्यमंत्री ने नाराज़गी जताते हुए कहा अगर कोई अधिकारी आचार संहिता का हवाला देकर सूखे से जुड़ी बैठक में शामिल नहीं हो रहा है, तो मुझे उनके नाम बताएं। मैं उन सभी को सस्पेंड कर दूंगा।" मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सूखे से राहत के कामों पर आचार संहिता लागू नहीं होती है और मंत्रियों को अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना चाहिए। सूत्रों के अनुसार, उन्होंने कहा कि सूखे से जुड़ी बैठकों या राहत के कामों के लिए चुनाव आयोग की मंज़ूरी लेने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मंज़ूरी लेने की प्रक्रिया में न उलझें। देवेंद्र फडणवीस ने पहले घोषणा की थी कि राज्य ने 305 तालुकों में सूखा घोषित किया है (पहले यह संख्या 265 थी) और किसानों को 5,000 रुपये का दिवाली बोनस देने का फ़ैसला किया है; यह रकम त्योहार से पहले उनके बैंक खातों में जमा कर दी जाएगी। मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए फडणवीस ने कहा कि सरकार ने सूखे की वजह से फ़सल के नुकसान और आर्थिक तंगी का सामना कर रहे किसानों की मदद करने का फ़ैसला किया है और पिछले सालों की तुलना में इस प्रक्रिया को तेज़ कर दिया है।
उन्होंने कहा कि पहले 265 तालुकाओं में सूखा घोषित किया गया था। 

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आज हमने कुल 305 तालुकाओं में सूखा घोषित किया है। हमने पुराने रिकॉर्ड देखे हैं; आम तौर पर दिसंबर में मदद दी जाती है। लेकिन इस बार हमने पहले ही सूखा घोषित कर दिया है। यह दिवाली किसानों के लिए मुश्किल भरी होगी। दिवाली के दौरान गुज़ारा करना उनके लिए मुश्किल होगा। इस स्थिति को देखते हुए, हमने चर्चा की है और आने वाले दिनों में किसानों को मदद देने का फ़ैसला किया है। हमने किसानों को दिवाली बोनस के तौर पर 5,000 रुपये देने का फ़ैसला किया है। यह रकम दिवाली से पहले किसानों के खातों में पहुँच जानी चाहिए। कर्ज़ माफ़ी की रकम भी उनके खातों में जमा की जा रही है।" फडणवीस ने कहा कि सरकार का मकसद त्योहार से पहले सूखे और फ़सल के नुकसान से प्रभावित किसानों को आर्थिक राहत देना है, ताकि वे त्योहार से जुड़ी अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकें।

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Patna High Court ने दुष्कर्म प्रयास की सजा रद्द की, महिला की लज्जा भंग का दोषी माना

पटना उच्च न्यायालय ने एक विधवा से दुष्कर्म के प्रयास के मामले में एक व्यक्ति की दोषसिद्धि रद्द करते हुए उसे महिला की मर्यादा भंग करने के इरादे से हमला करने का दोषी ठहराया है। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष के साक्ष्य दुष्कर्म के प्रयास को साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। न्यायमूर्ति संदीप कुमार की एकल पीठ ने आठ अक्टूबर को मोहम्मद ऐनुल हक की आपराधिक अपील पर फैसला सुनाते हुए भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376/511 के तहत दुष्कर्म के प्रयास की दोषसिद्धि रद्द कर दी।

हालांकि, धारा 448 के तहत घर में अनधिकृत प्रवेश के अपराध में उसकी दोषसिद्धि बरकरार रखी। अदालत ने धारा 354 के तहत महिला की मर्यादा भंग करने के इरादे से हमला करने का दोष भी माना। मामला फरवरी 2010 में बेगूसराय जिले में हुई घटना से जुड़ा है।

आरोप के अनुसार, आरोपी रात में विधवा के घर में घुसा, दीया बुझाया और उसके ऊपर लेट गया, उसकी चीख दबाने के लिए महिला का मुंह बंद कर दिया। महिला के शोर मचाने पर ग्रामीण पहुंचे और आरोपी को पकड़ लिया। उच्च न्यायालय ने कहा कि पीड़िता की गवाही आरोपी के घर में घुसने, दीया बुझाने और उसके ऊपर लेटने के संबंध में विश्वसनीय है।

हालांकि, दुष्कर्म के प्रयास को साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं हैं। कपड़े उतारने या यौन संबंध बनाने के लिए प्रवेश का प्रयास करने जैसी गतिविधि भी साबित नहीं हुई। अदालत ने आरोपी की उम्र, पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होने और 13 वर्ष से अधिक समय तक जेल में रहने ध्यान में रखते हुए दोनों अपराधों की सजा उसके द्वारा पहले ही काटी जा चुकी कारावास की अवधि तक सीमित कर दी।

साथ ही, उसे आठ सप्ताह के भीतर 25,000 रुपये जुर्माना जमा करने का निर्देश दिया। यह राशि पीड़िता को मुआवजे के रूप में दी जाएगी। जुर्माना नहीं भरने पर उसे छह महीने का साधारण कारावास भुगतना होगा।

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अन्वय द्रविड़ के 151 रन और आर्यवीर सहवाग का शानदार शतक, वीनू मांकड़ ट्रॉफी में चमके दिग्गजों के लाडले

Anvay Dravid Aaryavir Sehwag slams hundred : राहुल द्रविड़ के छोटे बेटे अन्वय द्रविड़ ने वीनू मांकड़ ट्रॉफी में कर्नाटक की कप्तानी करते हुए गुजरात के खिलाफ 100 गेंदों पर 151 रनों की तूफानी पारी खेली. उनकी इस शतकीय पारी की बदौलत कर्नाटक ने 358 रनों के विशाल लक्ष्य को पांच विकेट शेष रहते हासिल कर लिया. वहीं, दूसरे मुकाबले में वीरेंद्र सहवाग के बेटे आर्यवीर सहवाग ने दिल्ली के लिए 143 गेंदों पर 173 रन बनाए, लेकिन उनकी यह शानदार पारी भी टीम को जीत नहीं दिला सकी. Fri, 16 Oct 2026 23:01:42 +0530

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