Maruti ला रही नई हैचबैक, नए लुक और फीचर्स के साथ मिलेगा हाइब्रिड इंजन
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की मुहर, सत्य उजागर करना अपराध नहीं, कानून उल्लंघन पर ही होगी कार्रवाई
Up News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. अदालत ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक हित से जुड़ी गलतियों को उजागर करने पर कर्मचारियों को सिर्फ इसलिए दंडित नहीं किया जा सकता जब तक कि वे कानून का उल्लंघन न करें. यह फैसला एक शिक्षक के निलंबन आदेश को रद्द करते हुए सुनाया गया है.
The post अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की मुहर, सत्य उजागर करना अपराध नहीं, कानून उल्लंघन पर ही होगी कार्रवाई appeared first on Prabhat Khabar.
होम
जॉब
पॉलिटिक्स
बिजनेस
ऑटोमोबाइल
गैजेट
लाइफस्टाइल
फोटो गैलरी
Others 
















.jpg)






