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महाकाल मंदिर क्षेत्र में जाम से राहत के लिए नगर निगम का अभियान, कई इलाकों में अतिक्रमण हटाया, रेस्टोरेंट संचालक पर की गई कार्रवाई

उज्जैन में महाकाल मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को सड़कों पर जाम से राहत दिलाने के लिए नगर निगम ने अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की है। दरअसल टीम ने शहर के अलग-अलग इलाकों में सड़क, फुटपाथ और नालियों पर किए गए कब्जे हटाए। वहीं अभियान में जेसीबी की मदद से दुकानों के बाहर बनाए गए अवैध निर्माण, सीढ़ियां, ओटले और गुमटियां हटाई गईं। इस दौरान गुदरी चौराहे पर एक रेस्टोरेंट संचालक के खिलाफ अतिक्रमण के मामले में 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया।

वहीं नगर निगम की रिमूवल गैंग ने महाकाल चौराहा, 24 खंभा, हरसिद्धि पाल, गुदरी चौराहा और गोपाल मंदिर क्षेत्र में अभियान चलाया। इन इलाकों में सड़क और फुटपाथ पर किए गए कब्जों को जेसीबी से हटाया गया। साथ ही दुकानों के बाहर बनाए गए अवैध निर्माणों पर भी कार्रवाई की गई ताकि रास्तों पर आने-जाने के लिए जगह मिल सके।

रेस्टोरेंट संचालक पर अतिक्रमण के मामले कार्रवाई

दरअसल महाकाल मंदिर के आसपास श्रद्धालुओं की आवाजाही के बीच सड़कों पर कब्जे होने से ट्रैफिक व्यवस्था प्रभावित होती है। इसी को देखते हुए निगम की टीम ने सड़क के हिस्से में आने वाले निर्माणों को हटाया। कार्रवाई के दौरान गुदरी चौराहे स्थित एक रेस्टोरेंट संचालक पर अतिक्रमण के मामले में 20 हजार रुपए का स्पॉट फाइन लगाया गया। निगम की इस कार्रवाई में वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे और अभियान की निगरानी की।

दोबारा कब्जा करने पर भी होगी कार्रवाई

वहीं इस अभियान के दौरान दुकानदारों की ओर से नालियों के ऊपर बनाए गए ओटले, सीढ़ियां और गुमटियां हटाई गईं। नगर निगम ने सड़क और फुटपाथ पर किए गए कब्जों को भी हटाया। आयुक्त अभिलाष मिश्रा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन रास्तों पर चौड़ीकरण का काम चल रहा है वहां दोबारा अतिक्रमण नहीं होने दिया जाए। ऐसे रास्तों पर लगातार निगरानी रखने को भी कहा गया है।

दरअसल आयुक्त ने स्पष्ट किया कि सड़क, फुटपाथ और नालियों पर फिर से कब्जा मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाए और जरूरत पड़ने पर जुर्माना भी लगाया जाए। अभियान के दौरान निगम कमिश्नर अभिलाष मिश्रा, अपर आयुक्त संतोष टैगोर, अधीक्षण यंत्री प्रमोद मालवीय, सहायक आयुक्त राघवेंद्र सिंह पालिया, उपयंत्री राजेंद्र रावत और दिलीप मालवीय, स्वास्थ्य निरीक्षक अंकित झंझोट, मनीष पांडे सहित नगर निगम का रिमूवल अमला मौजूद रहा।

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गांजे के अवैध नेटवर्क पर CBN का शिकंजा, MP में 236 किलो की खेप जब्त, अवैध खेती और तस्करी पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी

मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे देशव्यापी अभियान के तहत केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (CBN) ने गांजे के अवैध नेटवर्क पर कड़ा प्रहार किया है। मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र सहित अन्य इलाकों से 236 किलोग्राम गांजे की खेप भी जब्त की गई है। कई FIR भी दर्ज किए गए हैं।

निखिल गांधी, डिप्टी नारकोटिक्स कमिश्नर, नीमच ने फसलों के बीच गांजे की अवैध खेती और तस्करी के अलग-अलग तरीकों की जानकारी दी। साथ ही उन्होंने इससे होने वाले नुकसान के बारे में भी बताया। नारकोटिक्स विभाग ने साफ चेतावनी दी है कि अवैध खेती या तस्करी के जरिए मुनाफा कमाने वालों पर आगे भी इसी तरह सख्त कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी।

सब्जियों के बीच हो रही गांजे की खेती

नीमच डिप्टी नारकोटिक्स कमिश्नर ने बताया कि तस्कर अब सीधी खेती करने के बजाय सब्जियों के बीच, मक्का जैसी ऊंची फसलों की आड़ में या फिर घरों के बैकयार्ड और बंजर वन भूमि पर छिपकर गांजा उगाने की कोशिश करते हैं। हालांकि, विभाग के मजबूत इंटेलिजेंस नेटवर्क और सघन सर्चिंग के चलते ऐसे सिंडिकेट्स लगातार बेनकाब हो रहे हैं। उन्होंने हिमाचल प्रदेश में सीबीएन द्वारा की गई कार्रवाई की जानकारी भी दी। जंगलों में फैली करीब 2,090 हेक्टेयर अवैध गांजे की खेती को पूरी तरह नष्ट कर दिया गया है।

युवाओं के दिमाग पर गंभीर और स्थायी नुकसान

डिप्टी कमिश्नर ने स्पष्ट किया कि गांजे के सेवन को कई लोग हल्के में लेते हैं, जबकि यह मस्तिष्क के लिए बेहद घातक है। यह दिमाग के मुख्य हिस्सों—प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, हिप्पोकैम्पस और सेरिबेलम पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। इससे सोचने-समझने, निर्णय लेने और याददाश्त की क्षमता गंभीर रूप से प्रभावित होती है। विशेषकर युवाओं में, जिनका मस्तिष्क विकास की अवस्था में होता है, यह स्थायी नुकसान पहुंचाता है।

NDPS एक्ट के तहत 20 साल की कैद से लेकर फांसी तक का प्रावधान

निखिल गांधी ने बताया कि गांजे की खेती और तस्करी को लेकर कानून बेहद सख्त है। NDPS एक्ट के तहत  कमर्शियल क्वांटिटी (व्यावसायिक मात्रा) में गांजे के कारोबार पर 20 साल तक के कठोर कारावास का प्रावधान है। बार-बार अपराध करने वाले (रिपीट ऑफेंडर्स) के मामलों में मृत्युदंड (कैपिटल पनिशमेंट) तक का प्रावधान कानून में मौजूद है। हालांकि जो लोग केवल नशे की लत के शिकार (एडिक्ट) हैं और स्वेच्छा से सुधार चाहते हैं, उनके लिए एक्ट में रिहैबिलिटेशन (पुनर्वास) की व्यवस्था भी है।

कमलेश सारडा की रिपोर्ट

 

 

 

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  Sports

T20I का अनोखा रिकॉर्ड, जब बल्लेबाज ने बिना एक भी सिक्स जड़े खेली थी सबसे बड़ी पारी

टी20 क्रिकेट को फैंस हर गेंद पर लगने वाले चौके और छक्के को लेकर पसंद करते हैं. पहली गेंद से बल्लेबाज बड़ी हिट लगाने के फिराक में रहते हैं, लेकिन क्या हो जब इस फटाफट क्रिकेट में कोई बल्लेबाज बिना एक भी सिक्स लगाए सबसे बड़ी पारी खेलने का रिकॉर्ड बना दें. ऐसा ही एक अनोखा रिकॉर्ड आयरलैंड के हैरी टैक्टर के नाम दर्ज है. Wed, 14 Oct 2026 07:01:03 +0530

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