विपक्ष के कल के प्रदर्शन पर 4 FIR:राहुल ने आज विपक्षी नेताओं को चाय पर बुलाया; INDIA ब्लॉक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता है
INDIA ब्लॉक के सोमवार के प्रदर्शन को लेकर दिल्ली पुलिस ने चार FIR दर्ज की हैं। ये FIR कनॉट प्लेस, तिलक मार्ग, बाराखंभा और मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशनों में दर्ज की गई हैं। राहुल गांधी ने आज शाम 4 बजे सभी विपक्षी नेताओं को अपने घर पर हाई टी पर बुलाया है। INDIA ब्लॉक के नेता आज SIR और ज्ञानेश कुमार के मुद्दे पर दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। विपक्ष ने सोमवार को SIR के विरोध में बाराखंभा रोड से सुप्रीम कोर्ट तक मार्च निकाला था। इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव समेत 11 पार्टियों के नेता शामिल हुए थे। विपक्षी सांसदों ने सुप्रीम कोर्ट में SIR पर पिटीशन भी दायर की। विपक्षी सांसदों ने 6, 7, 8 ,9 और 12 अक्टूबर को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और SIR के विरोध में प्रदर्शन किया। इस दौरान तीन बार राहुल और प्रियंका गांधी को पुलिस ने हिरासत में भी लिया। INDIA गठबंधन के 7 दिन में 5 प्रदर्शन विपक्ष के निशाने पर मुख्य चुनाव आयुक्त क्यों; 4 वजहें… 1. SIR पर 14 बार आपत्ति: SIR को लेकर विपक्ष पहले से ही सवाल उठा रहा है। इस बीच द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट पब्लिश हुई। रिपोर्ट के मुताबिक, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने पिछले 10 महीनों में SIR से जुड़े फैसलों और आदेशों पर कम से कम 14 बार आपत्ति जताई। 2. वोटर लिस्ट पर सवाल: दोनों आयुक्तों ने वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने, हटाने और बहाल करने की प्रक्रिया के साथ चुनावी डेटा और सॉफ्टवेयर से जुड़े मामलों पर सवाल उठाए। 3. फॉर्म-6 में बदलाव पर आपत्ति: एक मामले में फॉर्म-6 में SIR से जुड़ा सवाल जोड़ने पर दोनों चुनाव आयुक्तों ने आपत्ति जताई थी। 4. डेटा और काम के बंटवारे पर चिंता: दोनों ने चुनावी डेटा और सॉफ्टवेयर तक पहुंच को लेकर कैबिनेट सचिव को पत्र लिखा था। वहीं, काम के बंटवारे से जुड़े एक आदेश को भी उन्होंने नियमों का उल्लंघन बताया था। -------------------------------------- ये खबर भी पढ़ें… पहली बार विपक्ष का सुप्रीम कोर्ट तक मार्च:SIR और ज्ञानेश कुमार के खिलाफ याचिका लगाई, राहुल ने आज विपक्षी सांसदों को चाय पर बुलाया राहुल, प्रियंका, खड़गे के साथ अन्य विपक्षी सांसद सोमवार शाम अचानक सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुंचे। पूरी खबर पढ़ें…
राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि केस की सुनवाई पर रोक:2019 में पीएम के खिलाफ विवादित बयान का आरोप; महाराष्ट्र सरकार को भी नोटिस
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि केस की सुनवाई पर रोक लगा दी। यह केस 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ दिए गए बयानों से जुड़ा है। मामला महाराष्ट्र की ट्रायल कोर्ट में चल रहा था। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की बेंच ने महाराष्ट्र सरकार और शिकायतकर्ता एमएच श्रीश्रीमल को नोटिस जारी किया है। राहुल ने बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी राहुल गांधी ने बॉम्बे हाईकोर्ट के 8 सितंबर के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ जारी समन रद्द करने से इनकार किया था। राहुल गांधी की ओर से वकील अभिषेक सिंघवी पेश हुए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों का हवाला दिया। सिंघवी ने कहा कि इस मामले में कानून पहले ही स्पष्ट हो चुका है। हाईकोर्ट ने शिकायतकर्ता एमएच श्रीश्रीमल की याचिका पर गिरगांव मजिस्ट्रेट के 28 अगस्त 2019 के आदेश को बरकरार रखा था। इस आदेश में राहुल गांधी के खिलाफ केस की प्रक्रिया शुरू की गई थी। हालांकि, हाईकोर्ट ने अपना 2021 का आदेश जारी रखा। इसमें मजिस्ट्रेट को शिकायत पर सुनवाई छह हफ्ते टालने को कहा गया था। शिकायत में क्या आरोप श्रीश्रीमल ने हाईकोर्ट में राहुल गांधी की याचिका का विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि वह BJP के सदस्य हैं और अपने नेता के खिलाफ दिए गए बयानों से आहत हैं। शिकायत में कहा गया था कि राहुल गांधी ने 20 सितंबर 2018 को राजस्थान में एक जनसभा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बदनाम किया। शिकायतकर्ता का आरोप था कि राहुल गांधी के बयान BJP के सभी सदस्यों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़े भारतीय नागरिकों के खिलाफ सीधे आरोप थे। खबर अपडेट हो रही है…
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