मैनचेस्टर सिटी के भविष्य का नहीं पता, लेकिन टीम के शानदार प्रदर्शन को नजरअंदाज नहीं कर सकते: गैरी नेविल
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नए 'फॉर्म 6' डिक्लेरेशन को न तो मंजूरी दी है और न ही उसे नामंजूर किया, SC ने स्थिति को किया साफ
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि उसने वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए इस्तेमाल होने वाले नए 'फॉर्म 6' डिक्लेरेशन को न तो मंजूरी दी है और न ही उसे नामंजूर किया है. अदालत ने कहा कि उसे इसकी वैधता पर किसी तरह का फैसला नहीं दिया है और वह इस मामले की जांच करेगा. भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और वी.मोहना की बेंच ने यह मौखिक टिप्पणी तब की, जब वे भारत के चुनाव आयोग (EC) के कामकाज और वोटर रजिस्ट्रेशन फॉर्म में बदलाव से जुड़ी एक रिट याचिका पर सुनवाई कर रहे थे.
चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी.मोहना की पीठ ने कहा कि हमने चुनाव आयोग के नए फॉर्म-6 को न मंजूरी दी है और न ही इसे खारिज किया है.
अभी वैधानिक और कानूनी आवेदन है फॉर्म 6
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर दाखिल एक और याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दाखिल अन्य प्रमुख याचिकाओं के साथ जोड़ा. गौरतलब है कि फॉर्म 6 रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल्स, 1960 के तहत अभी भी वैधानिक और कानूनी आवेदन है. इसके जरिए कोई भी योग्य भारतीय नागरिक वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाने के लिए आवेदन करता है.
कुछ विशेषज्ञों की राय है कि मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के आवेदन के लिए लिए भरा जाने वाले 'फॉर्म 6' को चुनाव आयोग ने मनमाना बदलाव किए. इसे पूरी तरह से अवैध बना दिया है. ये विवाद पूरे फॉर्म को को लेकर नहीं, बल्कि SIR के दौरान उसके साथ एक अतिरिक्त घोषणापत्र यानी Declaration को लेकर है.
किस बात को लेकर है विवाद?
मतदाता सूची की SIR प्रक्रिया के दौरान चुनाव आयोग ने ऑनलाइन पोर्टल पर फॉर्म 6 के साथ एक अतिरिक्त घोषणापत्र को जोड़ा था. इसमें नए आवेदकों से तीन अतिरिक्त सवाल पूछे गए थे. क्या आवेदक का नाम 2000 के दशक की वोटर लिस्ट में था? अगर नहीं, तो क्या उनके माता-पिता या दादा—दादी /नाना-नानी का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में मौजूद था? आवेदक के माता-पिता, दादा-दादी/नाना-नानी का नाम पिछली वोटर लिस्ट में क्यों नहीं था.?
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