Jantar Mantar बंद होने के खिलाफ याचिका, 13 अक्टूबर को सुनवाई करने को तैयार दिल्ली HC
दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी में जंतर-मंतर को विरोध प्रदर्शन की जगह के तौर पर बंद करने के आरोपों से जुड़ी एक याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करने पर सहमति जताई। एक वकील ने कोर्ट को बताया कि शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों को रोका जा रहा है क्योंकि अधिकारियों ने इसके लिए कोई वैकल्पिक जगह तय नहीं की है। कोर्ट ने एक और याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करने पर सहमति जताई, जिसमें आरोप लगाया गया था कि वीकेंड पर हुए विरोध प्रदर्शन में "बाहरी लोग" घुस आए और प्रदर्शनकारियों को परेशान किया। विरोध प्रदर्शन की जगह से जुड़ी याचिका पर तत्काल सुनवाई पर विचार करते हुए बेंच ने कहा कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन भी है। यह मामला एक्टिंग चीफ जस्टिस नितिन वासुदेव साम्ब्रे और जस्टिस संजय शर्मा की बेंच के सामने रखा गया। जब वकील ने सोमवार को इस पर तुरंत सुनवाई की मांग की, तो कोर्ट ने कहा, कल। सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले को देख रहा है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से भी अपने हलफनामे दाखिल करने को कहा है। जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले को देख रहा है, तो हमें यह देखना होगा कि हम इस पर किस हद तक दोबारा विचार कर सकते हैं। इसलिए, इसे कल के लिए रखते हैं।
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मामले का ज़िक्र करने वाले वकील ने बेंच से कहा कि "बोलने की आज़ादी को काफी हद तक दबाया गया है और इसका बहुत बड़ा असर हुआ है। वकील ने आगे कहा आज जंतर-मंतर भी बंद है। प्रशासन ने कानून के मुताबिक विरोध-प्रदर्शन करने के लिए कोई और जगह तय नहीं की है। आज शांतिपूर्ण विरोध-प्रदर्शनों को दबाया जा रहा है। यह निश्चित रूप से एक काला दिन होगा। हमने 1975 में भी ऐसा ही देखा था। 10 और 11 अक्टूबर को सैकड़ों लोग सड़कों पर उतरे। यह विरोध प्रदर्शन 'कॉकरोच जनता पार्टी' ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ किया था, जिसमें वोटर लिस्ट के 'स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न' (विशेष गहन समीक्षा) में कथित गड़बड़ियों का आरोप लगाया गया था।
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कुल मिलाकर, हाई कोर्ट मंगलवार को वीकेंड पर हुए विरोध प्रदर्शनों से जुड़ी दो याचिकाओं पर सुनवाई करने वाला है: एक याचिका जंतर-मंतर को विरोध प्रदर्शन की जगह के तौर पर बंद करने के कथित मामले पर है, और दूसरी याचिका इस आरोप पर है कि प्रदर्शनकारियों को बाहरी लोगों ने परेशान किया।
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