Trump Tariff Row: अमेरिका में ट्रंप के नए टैरिफ पर मचा बवाल, 25 राज्यों ने सरकार पर ठोका मुकदमा
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का मानना है कि विदेशी वस्तुओं पर भारी सीमा शुल्क लगाने से अमेरिकी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा। इसी सोच के तहत उन्होंने पूर्व में 'इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट' (IEEPA) का इस्तेमाल कर लगभग हर देश से होने वाले आयात पर टैक्स लगाया था।
हालांकि, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को खारिज करते हुए सरकार को आयातकों से वसूला गया टैक्स लौटाने का आदेश दिया था। इसके बाद लगाए गए 10% के अस्थायी टैरिफ की समय-सीमा खत्म होते ही ट्रंप प्रशासन ने 1974 के ट्रेड एक्ट की धारा 301 का इस्तेमाल कर फिर से नया टैरिफ लागू कर दिया है।
सुप्रीम कोर्ट से झटका मिलने के बाद फिर नया टैरिफ, 25 राज्यों ने कोर्ट का रुख किया
सुप्रीम कोर्ट से झटका खाने और टैरिफ की समय-सीमा खत्म होने के बाद ट्रंप सरकार ने 1974 के ट्रेड एक्ट की धारा 301 का सहारा लिया है। इसके तहत यूरोपीय संघ, भारत समेत लगभग 60 देशों के आयात पर 10 से 12.5 प्रतिशत तक का नया टैरिफ लागू कर दिया गया है। इस फैसले के खिलाफ अमेरिका के 25 राज्यों ने एकजुट होकर इंटरनेशनल ट्रेड कोर्ट में याचिका दायर की है।
मुकदमों की अगुवाई कर रहीं न्यूयॉर्क की अटॉर्नी जनरल लेटिशिया जेम्स ने कहा, "सुप्रीम कोर्ट में केस हारने के बाद प्रशासन एक बार फिर नए टैरिफ के जरिए आम परिवारों और कारोबारियों पर अवैध रूप से टैक्स का बोझ डालने की कोशिश कर रहा है।"
99 प्रतिशत अमेरिकी आयात होगा प्रभावित, धारा 301 का लिया सहारा
नए टैरिफ का असर उन देशों पर पड़ रहा है जिनसे अमेरिका का 99% आयात होता है। धारा 301 राष्ट्रपति को उन देशों पर सीमा शुल्क लगाने का अधिकार देती है जो अनुचित व्यापार प्रथाओं में शामिल हैं। 25 राज्यों का आरोप है कि ट्रंप सरकार सुप्रीम कोर्ट के पिछले आदेश को दरकिनार कर जबरन नया टैक्स थोप रही है। राज्यों के अनुसार, राष्ट्रपति के पास अपनी इच्छा से किसी भी देश पर व्यापक टैरिफ लादने का संवैधानिक अधिकार नहीं है।
व्हाइट हाउस का बचाव: 'बंधुआ मजदूरी रोकने के लिए कानूनन सही कदम'
राज्यों के इस कड़े विरोध के बीच व्हाइट हाउस के प्रवक्ता कुश देसाई ने सरकार के फैसले का बचाव किया है। व्हाइट हाउस का तर्क है कि कई देश बंधुआ मजदूरी से बने सामान के आयात को रोकने में नाकाम रहे हैं। प्रवक्ता ने कहा कि बंधुआ मजदूरी से बने सामान को न रोकना अमेरिकी व्यापार और देश के मजदूरों के हित के खिलाफ है। सरकार का दावा है कि ट्रेड एक्ट की धारा 301 के तहत लगाया गया यह नया टैरिफ पूरी तरह से कानूनी रूप से मजबूत और जायज कदम है।
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