आयुष्मान योजना में निजी अस्पतालों की मनमानी का खुलासा, आईसीयू में दिखाकर बनाते थे ज्यादा बिल
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सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, महिला को उसकी मर्जी के बिना गर्भावस्था जारी रखने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता
नई दिल्ली, 6 फरवरी (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक अहम फैसले में स्पष्ट किया है कि कोई भी अदालत किसी महिला को, खासकर नाबालिग को, उसकी मर्जी के बिना गर्भावस्था को जारी रखने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। यह टिप्पणी उस मामले में आई है, जिसमें अदालत ने 30 हफ्ते की गर्भवती को गर्भपात की इजाजत दी।
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