12 महीने के FD पर मिलेगा 7.20% रिटर्न, नवरात्रि से पहले इस फाइनेंस कंपनी ने बढ़ाया ब्याज, जानें नई दरें
भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को 5.25% से बढ़ाकर 5.50% कर दिया है। जिसके बाद बजाज फाइनेंस ने ग्राहकों को राहत दी है। फिक्स्ड डिपॉजिट के ब्याज दरों (FD Rates) में बढ़ोत्तरी की गई है। नए रेट 7 अक्टूबर से लागू हो चुके हैं। संशोधन के बाद कंपनी 15,000 रुपये से लेकर 3 करोड़ रुपये तक एफडी पर सामान्य नागरिकों को 6.80% से लेकर 7.75% तक ब्याज ऑफर कर रही है।
कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक ग्राहक 12 महीने से लेकर 60 दिन तक का निवेश कर सकते हैं। सबसे ज्यादा रिटर्न कंपनी 31 से लेकर 60 महीने तक के टेन्योर पर ऑफर कर रही है। वरिष्ठ नागरिकों को अतिरिक्त ब्याज की सुविधा भी मिल रही है। एफडी पर लोन की सुविधा भी मिलती है। निवेश से पहले ग्राहकों को कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट विजिट करने की सलाह दी जाती है। क्योंकि ब्याज दरों में समय-समय पर बदलाव होता रहता है।
ब्याज दरों में 40 बीपीएस तक की वृद्धि
बजाज फाइनेंस में एफडी के इंटरेस्ट रेट में 15 से लेकर 40 आधार अंकों की बढ़ोत्तरी की है। पहले कंपनी 31 से लेकर 60 महीने तक के टेन्योर पर 7.40% ब्याज ऑफर करती थी, जिसे अब बढ़ाकर 7.75% कर दिया गया है। पहले जहां 12 से लेकर 17 महीने के टेन्योर पर 6.60% ब्याज मिलता था, अब उसे बढ़ाकर 6.80% कर दिया गया है। 18 से लेकर 30 महीने तक के टेन्योर के लिए ब्याज दर को बढ़ाकर 6.85% से 7% का फैसला कंपनी ने लिया है।
कंपनी ग्राहकों को एफडी के लिए “Comulative” और “Non Comulative” दोनों ऑप्शन दे रही है। कम्युलेटिव एफडी में ब्याज मैच्योरिटी के समय मिलता है। जबकि नॉन कम्युलेटिव एफडी में ब्याज मासिक, तिमाही, छमाही और सालाना आधार पर मिलता है।
वरिष्ठ नागरिकों को मिल रहा एक्स्ट्रा रिटर्न
कंपनी वृष नागरिकों को सभी टेन्योर पर 40 बीपीएस अतिरिक्त ब्याज की सुविधा दे रही है। 60 साल या अधिक आयुवर्ग के लोगों के लिए इंटरेस्ट रेट 7.20% से लेकर 8.15% है। 12 से लेकर 17 महीने के टेन्योर पर 7.20%, 18 से लेकर 30 महीने के टेन्योर पर 7.40% और 31 से लेकर 60 महीने तक के टेन्योर पर 8. 15% रिटर्न मिल रहा है।
एंटीलिया केस, आरोपी इंस्पेक्टर वझे की जमानत पर रोक:हाईकोर्ट बोला- API रैंक का अफसर मर्सिडीज-बीएमडब्ल्यू जैसी महंगी कारें कैसे इस्तेमाल करता था
बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को पूर्व API सचिन वजे की महंगी कारों और ओबेरॉय होटल में 100 दिन ठहरने पर सवाल उठाए। NIA की जमानत के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पूछा कि असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर रैंक का अफसर मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू जैसी महंगी कारें कैसे इस्तेमाल करता था। NIA ने बताया कि वजे इन कारों से पुलिस कमिश्नर के ऑफिस और मुख्यमंत्री के बंगले तक जाते थे। कोर्ट ने इन तथ्यों को वजे पर लगे जबरन वसूली के आरोपों से जोड़कर देखा। वजे 2021 के एंटीलिया बम कांड और कारोबारी मनसुख हिरेन की हत्या के आरोपी हैं। NIA ने विशेष अदालत के 29 सितंबर के जमानत आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने वजे की जमानत पर रोक 14 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। वह फिलहाल ठाणे सेंट्रल जेल में है। ओबेरॉय होटल में 100 दिन ठहरने पर सवाल ओबेरॉय होटल में 100 दिन ठहरने पर कोर्ट ने पूछा- API की सैलरी से यह कैसे संभव? कोर्ट ने सचिन वजे के ओबेरॉय होटल में करीब 100 दिन ठहरने पर भी सवाल उठाए। जस्टिस गिरीश कुलकर्णी ने पूछा कि API रैंक के अधिकारी की सैलरी से इतने महंगे होटल में रहना कैसे संभव है। NIA की ओर से बताया गया कि API की मासिक सैलरी 90 हजार रुपए से ज्यादा नहीं होती। कोर्ट ने कहा कि ये बातें वजे पर लगे जबरन वसूली के आरोपों से जुड़ी हैं। एंटीलिया के बाहर मिली थी विस्फोटक से भरी SUV 25 फरवरी 2021 को मुकेश अंबानी के मुंबई स्थित घर एंटीलिया के बाहर विस्फोटक से भरी SUV मिली थी। यह कार कारोबारी मनसुख हिरेन की थी। 5 मार्च को हिरेन का शव ठाणे की एक खाड़ी में मिला था। इसी मामले में वजे आरोपी है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पूछा कि SUV में मिले बैग और जिलेटिन स्टिक वजे ने कहां से खरीदी थीं। NIA ने कहा कि जांच में इसका पता नहीं चला है। एजेंसी के मुताबिक, वजे ने जांच में सहयोग नहीं किया। NIA ने जमानत का विरोध किया NIA ने बॉम्बे हाईकोर्ट में कहा कि सचिन वजे को किसी भी शर्त पर जमानत नहीं देना चाहिए। कोर्ट ने पूछा था कि वजे को कड़ी शर्तों के साथ जमानत देने में क्या नुकसान है, क्योंकि वह 5 साल से ज्यादा समय से जेल में हैं। NIA के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने कहा कि वजे के गवाहों को प्रभावित करने और सबूत नष्ट करने की आशंका है। उन्होंने कहा कि वजे पर पहले भी फर्जी एनकाउंटर का आरोप लगा था। पुलिस अधिकारी होने के बावजूद उन पर आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने और एक व्यक्ति की हत्या का आरोप है। NIA ने कहा कि वह मामले की सुनवाई तुरंत शुरू करने के लिए तैयार है। ट्रायल में करीब 150 गवाहों से पूछताछ होगी। हाईकोर्ट इस मामले में 14 अक्टूबर को फिर सुनवाई करेगा। 13 मार्च 2021 को गिरफ्तारी NIA ने वजे को 13 मार्च 2021 को गिरफ्तार किया था। यह गिरफ्तारी एंटीलिया बम कांड और मनसुख हिरेन की हत्या से जुड़े संयुक्त मामले में हुई थी। बाद में CBI और प्रवर्तन निदेशालय (ED) की जांच वाले भ्रष्टाचार मामले में भी वजे को आरोपी बनाया गया। इस मामले में वजे को जमानत मिली है। ---------------------------------- ये खबर भी पढ़ें: बेटी का नाम बदलने हाईकोर्ट पहुंचा परिवार:‘लक्ष्मी’ की जगह ‘वीणा’ रखने की मांग; बोले- ज्योतिष के हिसाब से ज्यादा शुभ, कर्नाटक HC ने दी मंजूरी कर्नाटक में एक 16 साल की लड़की का नाम बदलने के लिए उसके माता-पिता हाईकोर्ट पहुंचे। परिवार ने बेटी का नाम ‘लक्ष्मी’ से बदलकर ‘वीणा’ करने की मांग की। उनका कहना था कि ज्योतिष और अंकशास्त्र के हिसाब से ‘वीणा’ नाम बच्ची के लिए ज्यादा शुभ रहेगा। पढ़ें पूरी खबर…
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