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रतलाम में 50 लाख की चोरी का खुलासा, अजमेर से गिरफ्तार चोर, साथियों की तलाश जारी

रतलाम पुलिस ने चोरी के एक मामले में बड़ा खुलासा किया है। 50 लाख की चोरी करने वाला एक चोर अजमेर से पकड़ा गया है। इसने दो साल पहले सोने के 500 ग्राम आभूषण पार कर दिए थे। इसके खिलाफ चोरी के अन्य मामले भी दर्ज हैं।

जिससे चोर को गिरफ्तार किया गया है। उसने कबूल किया है कि तीन अन्य साथियों के साथ मिलकर उसने इस वारदात को अंजाम दिया था। इस पर चोरी के तकरीबन 20 मामले दर्ज हैं,जो दिल्ली, गुजरात और राजस्थान के हैं। पुलिस अब इसके साथियों की तलाश कर रही है।

मुखबिर से मिली सूचना

इस मामले का खुलासा तब हुआ जब तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर तंत्र के जरिए पुलिस आरोपी तक पहुंची। तलाश के लिए उसके फोटो और साक्ष्यों की जांच की गई। जांच के दौरान आगे सामने आया कि आरोपी 22 वर्षीय कालू बागड़िया ग्राम छपनेर जिला अजमेर है। उसके बाद टीम में उसे गिरफ्तार किया।

अन्य साथियों की तलाश जारी

आरोपी को पकड़ने के बाद जब उससे पूछताछ की गई तो उसने तीन साथियों के साथ मिलकर चोरी की वारदात करना कबूल किया। जानकारी के मुताबिक आरोपियों के साथ सोने मकान को निशाना बनाता था। जहां कोई नहीं रहता था उन मकानों के ताले तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया जाता था। आरोपी को पकड़ कर कोर्ट में पेश किया गया। जिसके बाद उसे पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। उसके अन्य साथियों के बारे में पूछताछ चल रही है।

साथियों की तलाश जारी

चोर को गिरफ्तार करने के बाद गिरोह के अन्य सदस्यों को पकड़ने के लिए एक टीम गठित की गई है। यह टीम संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है। जांच पड़ताल में यह भी सामने आया है कि आरोपी के खिलाफ दिल्ली से लेकर गुजरात और राजस्थान तक चोरी के 20 मामले दर्ज हैं। उससे रतलाम और आसपास का क्षेत्र में हुई अन्य वारदातों के संबंध में भी पूछताछ चल रही है।

क्या है मामला

बता दें कि जिस मामले में इस आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, वह साल 2024 का है। रतलाम की कलीमी कॉलोनी में एक सूने मकान को चोरों ने निशाना बनाया था। उस समय मकान मालिक घर पर नहीं थे। कम्युनिटी हॉल में होने वाले कार्यक्रम में शामिल होना था। ऐसे में अपने घर का दरवाजा बंद कर लकड़ी की अलमारी खुली छोड़कर चले गए थे। रात 9:45 पर वापस लौटे तो अलमारी में रखे हुए 500 ग्राम के सोने के जेवर गायब थे। शिकायत के आधार पर पुलिस ने चोरों की तलाश शुरू कर दी थी।

बता दें कि रतलाम एसपी अमित कुमार ने जिले के सभी थाना प्रभारी को चोरी के मामलों की समीक्षा कर उनका जल्द खुलसा करने के निर्देश दिए हैं। इसी के बाद डीडी नगर पुलिस ने 2 साल पुरानी चोरी के खुलासा किया है। सभी थानों में लंबित प्रकरणों में जांच पड़ताल की जा रही है।

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MP सरकारी कर्मचारियों के लिए खबर, 2026 के साथ 2027 के रिक्त पदों पर भी मिलेगा प्रमोशन, सभी विभागों को समय सीमा में DPC कराने के निर्देश

मध्यप्रदेश के सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। पदोन्नति और डीपीसी की बैठक को लेकर नया अपडेट आया है। 31 दिसंबर 2026 तक रिक्त होने वाले पदोन्नति के पदों के लिए नवंबर तक विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की बैठक होगी। खास बात ये है कि इसमें 31 दिसंबर 2027 तक की रिक्तियों को भी शामिल किया जाएगा। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने बुधवार, 7 अक्टूबर को सभी विभागों, संभागायुक्तों, विभागध्यक्ष एवं कलेक्टर्स को विस्तृत निर्देश दिए हैँ।

सामान्य प्रशासन विभाग ने अपने निर्देश में कहा है कि राज्य शासन ने मध्यप्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम, 2025 के अनुसार अनिवार्य रूप से अधीनस्थ कार्यालयों को समय-सीमा में डीपीसी की बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए हैँ जिससे पात्र कर्मचारियों को समय पर पदोन्नति प्राप्त हो सके।  परिपत्र में कहा गया है कि वर्ष 2025 में पुनः सितंबर से नवम्बर के मध्य वर्ष 2026 में उत्पन्न हुई कोई अप्रत्याशित रिक्ति जो प्रतीक्षा सूची से भी नहीं भरी जा सकी हो और चयन वर्ष अर्थात 31 दिसम्बर 2026 के पहले तक की प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिये डीपीसी की बैठक की जानी थी।

विशेष डीपीसी में शामिल होंगी 31 दिसंबर 2027 तक की रिक्तियों

सामान्य प्रशासन विभाग ने निर्देश दिए हैं। कि विभागों द्वारा 31 दिसंबर 2026 के पहले तक की प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिये यदि बैठक आयोजित नहीं की गई हो तो बैठक आयोजित की जाए। विभाग द्वारा यदि विशेष डीपीसी की बैठक 31 दिसंबर 2025 के पहले तक की प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के साथ ही 31 दिसंबर 2026 के पहले तक की प्रत्याशित रिक्तियों को भरने की कार्यवाही की जा चुकी हो तो बैठक के आयोजन की आवश्यकता नहीं होगी।

परिपत्र के अनुसार वर्ष 2026 में उत्पन्न हुई कोई अप्रत्याशित रिक्ति जो प्रतीक्षा सूची से भी नहीं भरी जा सकी हो एवं आगामी चयन वर्ष अर्थात 31 दिसम्बर 2027 के पहले तक की प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिये विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक भी इसी वर्ष माह सितम्बर से नवम्बर के मध्य किए जाने के निर्देश दिए गए हैं।

क्या कहता है मध्यप्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम 2025 

गौरतलब है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम, 2025 के नियम 6 के अनुसार प्रत्येक चयन वर्ष के लिए डीपीसी की बैठक आयोजित किए जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्रत्येक चयन वर्ष के लिए डीपीसी की बैठक उसके पूर्ववर्ती वर्ष में सामान्यतः माह सितम्बर से माह नवम्बर के मध्य आयोजित की जाना अनिवार्य है। इस बैठक में आगामी चयन वर्ष की 31 दिसम्बर के पूर्वान्ह तक की स्थिति में उपलब्ध होने वाली समस्त संभावित और अप्रत्याशित रिक्तियों के लिए पदोन्नति के लिए लोक सेवकों की उपयुक्तता पर विचार किया जाएगा। पूर्व में 31 दिसम्बर, 2025 के पूर्वान्ह तक की रिक्तियों के लिये एक विशेष डीपीसी की बैठक इस नियम के प्रवृत्त होने के उपरांत की गई थी,जिसके आधार पर वर्ष 2026 में पदोन्नति की कार्यवाही की गई है अथवा प्रचलन में है।

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