Jantar Mantar पर प्रदर्शन के लिए 10 दिन पहले Delhi Police से मंजूरी लेना अनिवार्य
दिल्ली पुलिस ने कहा है कि जंतर-मंतर पर किसी भी तरह की मीटिंग, प्रदर्शन, धरना या विरोध-प्रदर्शन आयोजित करने के लिए सक्षम अधिकारी से पहले से मंज़ूरी लेना ज़रूरी है। यह नियम सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के तहत लागू किया गया है जो 'मज़दूर किसान शक्ति संगठन बनाम भारत संघ व अन्य' मामले (रिट याचिका - सिविल) में आया था, और साथ ही उस आदेश के पालन में दिल्ली पुलिस द्वारा जारी स्टैंडिंग ऑर्डर के तहत भी है।
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दिल्ली पुलिस के अनुसार, ऐसी मंज़ूरी के लिए आवेदन, प्रस्तावित कार्यक्रम से कम से कम 10 दिन पहले डिप्टी कमिश्नर ऑफ़ पुलिस (नई दिल्ली ज़िला) के पास जमा करना होगा। पुलिस ने यह भी साफ़ किया कि सेंट्रल विस्टा इलाके में विरोध-प्रदर्शन और धरने पर रोक है। इस इलाके में इंडिया गेट, सी-हेक्सागन, मान सिंह रोड, जनपथ, राजपथ और आस-पास के लॉन शामिल हैं। दिल्ली पुलिस के 2022 के स्टैंडिंग ऑर्डर में लोगों की संख्या के आधार पर प्रदर्शन के लिए जगहें तय की गई हैं: जंतर-मंतर पर 1,000 तक लोग, रामलीला मैदान में 1,000 से 50,000 के बीच और बुराड़ी में 50,000 से ज़्यादा लोग इकट्ठा हो सकते हैं।
दिल्ली पुलिस ने कहा कि सभी संबंधित लोगों को इन निर्देशों का पालन करना होगा। इनका उल्लंघन करने पर कानून के तहत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। उसी दिन, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अपने खिलाफ़ मामले दर्ज होने के बावजूद विपक्षी पार्टियां अपना संघर्ष जारी रखेंगी। नेताओं को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं के खिलाफ़ विरोध करने के लिए जंतर-मंतर जाने से रोका गया था।
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कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के साथ अपनी एक तस्वीर शेयर करते हुए खड़गे ने X पर लिखा कि आप चाहे कितने भी केस दर्ज कर लें, चाहे हमें कितना भी डराने की कोशिश करें, हम डरने वालों में से नहीं हैं; हम हंसते हुए आगे बढ़ते रहेंगे और अपना संघर्ष जारी रखेंगे। यह बयान तब आया जब मंगलवार को चुनाव आयोग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान बिना इजाज़त आकाशवाणी भवन परिसर में कथित तौर पर घुसने के आरोप में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और INDIA गठबंधन के अन्य सांसदों के खिलाफ FIR दर्ज की गई।
विदेशी मेडिकल डिग्री पर भारत में FMGE के लिए संबंधित देश का स्वतंत्र लाइसेंस जरूरी: NMC
(जीवन प्रकाश शर्मा) नयी दिल्ली, सात अक्टूबर किसी अन्य देश में चिकित्सा शिक्षा की डिग्री हासिल करने वाले व्यक्ति को पहले उस देश में चिकित्सा पेशा अपनाने का लाइसेंस प्राप्त करना होगा, इसके बाद ही वह भारत में विदेशी चिकित्सा स्नातक परीक्षा (एफएमजीई) में शामिल होने और डॉक्टर के रूप में पंजीकरण की पात्रता हासिल कर सकेगा। इस स्पष्टीकरण के साथ राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) ने यह भी साफ किया कि एफएमजीई में शामिल होने के लिए पर्यवेक्षण में केवल ‘जूनियर डॉक्टर’ के रूप में काम करना पर्याप्त नहीं है, जैसा कि जॉर्जिया में होता है। एनएमसी ने यह स्पष्टीकरण एक अभ्यर्थी भावना द्वारा पीएम शिकायत पोर्टल पर दर्ज की गई उस शिकायत के बाद दिया है, जिसमें जॉर्जिया के छह वर्षीय एमबीबीएस पाठ्यक्रम की वैधता और भारत में एफएमजीई में शामिल होने को लेकर स्पष्टता प्रदान करने का अनुरोध किया गया था।
भारत में चिकित्सा का पेशा अपनाने के लिए पंजीकरण चाहने वाले विदेशी मेडिकल स्नातकों के लिए एफएमजीई अनिवार्य आवश्यकता है। अपने जवाब में भारतीय चिकित्सा नियामक एनएमसी ने राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (विदेशी चिकित्सा स्नातक लाइसेंसधारी) विनियम, 2021 के नियम 4(बी) का हवाला दिया। इसमें उन भारतीय छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण शर्त निर्धारित की गई है, जो किसी दूसरे देश से चिकित्सा शिक्षा पूरी कर भारत लौटते हैं और एफएमजीई में शामिल होते हैं।
विनियम के अनुसार, किसी दूसरे देश में चिकित्सा की डिग्री पूरी करने के बाद उम्मीदवार का उस देश के चिकित्सा नियामक प्राधिकरण के पास पंजीकृत या लाइसेंसधारी होना जरूरी है, ताकि वह उस देश के अपने चिकित्सा स्नातकों को दिए जाने वाले लाइसेंस के समान शर्तों पर स्वतंत्र रूप से चिकित्सा का अभ्यास कर सके। एनएमसी ने अभ्यर्थी भावना को दिए अपने जवाब में कहा, ‘‘एफएमजीएल विनियम, 2021 के विनियम 4(बी) के अनुसार, विदेश से चिकित्सा शिक्षा में स्नातक व्यक्ति के पास उस देश में चिकित्सा का पेशा अपनाने का लाइसेंस होना चाहिए, जहां से उसने चिकित्सा की डिग्री प्राप्त की है। यह लाइसेंस उस देश के नागरिकों को दिए जाने वाले लाइसेंस के समान होना चाहिए।’’ एनएमसी ने कहा, ‘‘किसी व्यक्ति को दिया गया ‘जूनियर डॉक्टर’ का दर्जा तभी पर्याप्त होगा, जब वह कानूनी रूप से आवश्यक स्तर पर चिकित्सा का पेशा अपनाने की अनुमति देता हो।
यदि जॉर्जिया में स्वतंत्र रूप से चिकित्सा पेशा अपनाने की अनुमति केवल स्नातकोत्तर डिग्री लेने के बाद मिलती है, तो केवल ‘जूनियर डॉक्टर’ का दर्जा विनियम 4(बी) की आवश्यकता को पूरा नहीं करेगा।’’ भावना ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि शिक्षा सलाहकार, कथित तौर पर जॉर्जिया के कई कॉलेजों के साथ मिलीभगत कर, वहां चिकित्सा शिक्षा से संबंधित नियमों की गलत व्याख्या करके छात्रों को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा, “ये सलाहकार कह रहे हैं कि यदि आप छह वर्षीय एमबीबीएस पाठ्यक्रम (जिसे जॉर्जिया में एमडी कहा जाता है) करते हुए या उसे पूरा करने के बाद ‘जूनियर डॉक्टर’ के रूप में काम करते हैं, तो पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद आप भारत में एफएमजीई में शामिल होने के पात्र हैं। लेकिन एनएमसी के जवाब से स्थिति स्पष्ट हो जाती है।’’ आर्मेनिया के येरेवान स्थित भारत के दूतावास ने (जो पहले जॉर्जिया के लिए भी भारत के राजनयिक प्रतिनिधित्व का कार्य संभालता था) जॉर्जिया के चिकित्सा महाविद्यालयों में दाखिला लेने के इच्छुक भारतीय छात्रों के लिए सितंबर 2022 में एक परामर्श जारी किया था।
परामर्श में कहा गया था कि भारतीय छात्र अपनी स्नातक चिकित्सा की पढ़ाई पूरी करने के बाद ‘जूनियर डॉक्टर’ के रूप में काम कर सकते हैं। हालांकि, स्वतंत्र चिकित्सक के रूप में चिकित्सा का पेशा अपनाने के लिए उन्हें जॉर्जियाई में राष्ट्रीय पोस्ट-डिप्लोमा योग्यता परीक्षा (एनपीडीक्यूई) उत्तीर्ण करनी होगी, अपनी चुनी हुई विशेषज्ञता में स्नातकोत्तर अध्ययन या रेजिडेंसी करनी होगी और स्वतंत्र रूप से इलाज के लिए लाइसेंस प्राप्त करना होगा।
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