Vaishno Devi Shrine Board ने शारदीय नवरात्र की सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन पर की बैठक
जम्मू, छह अक्टूबर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) सचिन कुमार वैश्य ने मंगलवार को आगामी शारदीय नवरात्र की तैयारियों की समीक्षा की। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नवरात्र का त्योहार 11 अक्टूबर को शुरू होगा और 20 अक्टूबर को समाप्त होगा।
वैश्य ने यहां श्राइन बोर्ड के केंद्रीय कार्यालय में स्थानीय प्रशासन, सुरक्षा एजेंसियों और अन्य संबंधित पक्षों के साथ बैठक कर माता वैष्णो देवी मंदिर व कटरा आधार शिविर में श्रद्धालुओं की संभावित भीड़ को देखते हुए की गई व्यवस्थाओं की समीक्षा की। उन्होंने नवरात्र के दौरान श्रद्धालुओं की यात्रा को सुचारू और परेशानी मुक्त बनाने के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर जोर दिया। श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष और जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के निर्देशों के तहत उन्होंने आपदा प्रबंधन की तैयारियों पर भी जोर दिया।
इनमें अग्निशमन व्यवस्था और ‘मॉक ड्रिल’ आयोजित करना शामिल है। उन्होंने राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ) के जवानों को संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी करने और भीड़-प्रबंधन क्षमताओं को मजबूत करने के लिए श्राइन बोर्ड के आपदा प्रबंधन कार्य बल के साथ मिलकर काम करने का निर्देश दिया। अधिकारियों ने बताया कि नियमित रूप से सार्वजनिक घोषणाएं करने, संयुक्त गश्त एवं निगरानी, भीड़ को व्यवस्थित करने तथा निर्धारित स्थानों पर श्रद्धालुओं को रोकने के लिए होल्डिंग एरिया बनाने पर भी जोर दिया गया।
वैश्य ने अधिकारियों को सभी सेक्टर में आवश्यक बचाव उपकरण तैयार रखने और वायरलेस सेट तथा बेहतर बुनियादी ढांचे के माध्यम से संचार नेटवर्क को मजबूत करने का निर्देश दिया, ताकि निर्बाध समन्वय सुनिश्चित किया जा सके।
Rahul Gandhi मानहानि केस में Sultanpur कोर्ट में बहस अधूरी, अब 7 अक्टूबर को अगली सुनवाई
सुलतानपुर (उप्र), छह अक्टूबर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष एवं रायबरेली से कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी के खिलाफ एक मानहानि मामले में सुलतानपुर की एक विशेष अदालत में जारी सुनवाई मंगलवार को पूरी नहीं हो सकी। इसकी वजह से अदालत ने सात अक्टूबर की तिथि निर्धारित की। वादी के अधिवक्ता संतोष कुमार पांडेय ने बताया कि राहुल गांधी के खिलाफ सुलतानपुर की एक विशेष अदालत में चल रहे मानहानि के मामले में उन्होंने परिवादी भाजपा नेता विजय मिश्र की ओर से बहस की लेकिन बहस पूरी न होने पर आगे की बहस के लिए अदालत ने सात अक्टूबर की तिथि नियत की है।
अधिवक्ता पांडेय ने गत 21 सितम्बर को बहस शुरू की थी, लेकिन बहस पूरी नहीं हो सकी थी, जिस पर विशेष न्यायाधीश शुभम वर्मा ने आगे की सुनवाई के लिए 29 सितम्बर की तिथि नियत की थी मगर 29 सितम्बर को एक वरिष्ठ अधिवक्ता के निधन होने पर सुनवाई नहीं हो सकी जिसके बाद सुनवाई के लिए एक अक्टूबर की तिथि निर्धारित की गयी थी। हालांकि वादी के अधिवक्ता के अस्वस्थ होने के कारण एक अक्टूबर की सुनवाई फिर टल गई थी। अदालत ने अगली सुनवाई के लिए छह अक्टूबर की तारीख तय की थी।
राहुल गांधी पर वर्ष 2018 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष और मौजूदा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ बेंगलुरु में चुनाव के दौरान आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है। राहुल गांधी के खिलाफ चार अगस्त 2018 को भाजपा नेता एवं जिला सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष विजय मिश्र ने अदालत में मानहानि का परिवाद दायर किया था। इसके बाद 27 नवंबर 2023 को अदालत ने राहुल गांधी को विचारण के लिए तलब किया था।
इस मामले में राहुल गांधी ने अदालत में पेश होकर जमानत करायी थी। इसके बाद परिवादी विजय मिश्र ने राहुल गांधी के आवाज के नमूने का मिलान कराने के लिए अर्जी दाखिल की थी, जिसे विचारण अदालत ने खारिज कर दिया था। इसके खिलाफ दायर पुनरीक्षण याचिका भी सत्र अदालत ने खारिज कर दी थी।
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