ज्ञानेश कुमार को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत, CEC निलंबन की मांग खारिज, मगर ECI को देना होगा जवाब
Supreme Court on Gyanesh Kumar: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को हुई सुनवाई में फिलहाल उन्हें निलंबित करने का कोई अंतरिम आदेश नहीं दिया गया. कोर्ट ने चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि चुनाव आयोग के कुछ फैसले अन्य चुनाव आयुक्तों की सहमति के बिना लिए गए. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह रिकॉर्ड देखने के बाद यह जांचेगा कि संबंधित फैसले सर्वसम्मति, बहुमत या किसी अन्य तरीके से लिए गए थे. कोर्ट ने संकेत दिया कि यदि कोई फैसला कानून के मुताबिक नहीं लिया गया पाया जाता है, तो उसे रद्द किया जा सकता है.
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