त्योहारों से पहले इंदौर पुलिस अलर्ट, रातभर चला चेकिंग-पेट्रोलिंग अभियान, बदमाशों से लेकर होटल-लॉज तक हुई चेकिंग
इंदौर: आगामी त्योहारों को देखते हुये अपराध और अपराधियों पर नियंत्रण के लिए इंदौर पुलिस प्रशासन पूरी तरह एक्टिव हो गया है। पुलिस कमिश्नर इंदौर संतोष कुमार सिंह के निर्देशन में 3-4 अक्टूबर 2026 की दरमियानी रात से सुबह तक शहर के चारों जोन में पुलिस ने सघन चेकिंग और पेट्रोलिंग अभियान चलाया। इस दौरान.. वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और थाना प्रभारियों के नेतृत्व में पुलिस बल ने सभी थाना क्षेत्रों में गुंडे-बदमाशों और असामाजिक तत्वों की निगरानी करते हुए सरप्राइज सघन चैकिंग एवं पेट्रोलिंग की गई।
इस दौरान इंदौर पुलिस ने गुंडे-बदमाशों और असामाजिक तत्वों की निगरानी करते हुए बड़ी संख्या में संदिग्धों की चेकिंग की। इनमें से 315 लोगों के खिलाफ उचित वैधानिक कार्रवाई की गई। वहीं.. विभिन्न मामलों में वांछित 113 से अधिक वारंट तामील कराए गये। इनमें लंबे समय से फरार आरोपियों के 26 स्थायी वारंट, 30 गिरफ्तारी वारंट और 57 जमानती वारंट शामिल हैं।
नशे में ड्राइविंग पर इंदौर पुलिस सख्त
शराब पीकर वाहन चलाने वाले लापरवाह वाहन चालकों के खिलाफ इंदौर पुलिस ने सख्त कार्रवाई की। अभियान के दौरान 106 वाहन चालकों के विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 के तहत कार्रवाई की गई। पुलिस ने स्पष्ट किया कि.. शराब के नशे में वाहन चलाकर खुद के साथ-साथ दूसरों की जान जोखिम में डालने वाले चालकों के खिलाफ यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा, ताकि ऐसी लापरवाही पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके।
ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर इंदौर पुलिस की सख्ती
यातायात नियमों का उल्लंघन कर वाहन चलाने वालों के खिलाफ भी पुलिस ने विशेष कार्रवाई की। अभियान के दौरान दोपहिया वाहनों पर तीन सवारी बैठाकर चलने वाले चालकों पर कार्रवाई की गई। इसके अलावा.. अवैध तरीके से हूटर लगाने वाले वाहन और ब्लैक फिल्म लगाकर चलने वाले 34 चार पहिया वाहनों पर चालानी कार्रवाई की गई। पुलिस ने वाहनों से हूटर और ब्लैक फिल्म हटवाकर वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन करने की सख्त हिदायत दी।
बता दें कि अवैध हथियारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुये भंवरकुआं थाने की पुलिस ने एक आरोपी को अवैध चाकू के साथ पकड़ा और उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की। वहीं.. आदतन बदमाशों और असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कुल 61 लोगों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई और समंस तामील कराए गए।
गुंडे-बदमाशों से लेकर चाकूबाजों तक की हुई चेकिंग
अभियान के दौरान हॉटस्पॉट और शैडो एरिया में ड्रोन के जरिए भी निगरानी और चेकिंग की गई। पुलिस ने आपराधिक प्रवृत्ति वाले गुंडे-बदमाशों, नकबजनों, लुटेरों, चाकूबाजों, निगरानीशुदा बदमाशों, जिलाबदर एवं रासुका के आरोपियों के साथ ही महिला संबंधी अपराधों तथा वाहनों में आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाओं में शामिल आरोपियों की भी जांच की। पुलिस ने संदिग्ध बदमाशों को भविष्य में किसी भी तरह की आपराधिक गतिविधि में शामिल न होने की सख्त हिदायत दी।
होटल-लॉज से रेलवे स्टेशन तक चेकिंग
इसके अलावा, अभियान के दौरान होटल, लॉज, रैन बसेरों, ढाबों, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड सहित अन्य सार्वजनिक स्थानों पर संदिग्ध गतिविधियों की विशेष चेकिंग की गई। इस विशेष एवं सघन अभियान में पुलिस टीमों ने लगातार निगरानी रखते हुए कई फरार अपराधियों को भी गिरफ्तार किया, जिनके खिलाफ नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इंदौर पुलिस ने साफतौर से कहा कि.. गुंडे-बदमाशों और असामाजिक तत्वों के खिलाफ इस तरह की सघन चेकिंग, निगरानी और कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी।
इंदौर से शकील अंसारी की रिपोर्ट
एवरेस्ट जीरा पाउडर सैंपल टेस्ट में 'अनसेफ' निकला:FSSAI ने वापस मंगाने का आदेश दिया; क्रिएटिव बेकर्स का लाइसेंस भी सस्पेंड किया
फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एवरेस्ट फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के प्री-पैक्ड जीरा पाउडर के एक बैच को बाजार से वापस मंगवाने का आदेश जारी किया है। इसके अलावा कंज्यूमर हेल्थ से जुड़े उल्लंघन के एक अन्य मामले मेंं कार्रवाई करते हुए FSSAI ने मेसर्स क्रिएटिव बेकर्स एंड कन्फेक्शनर्स प्राइवेट लिमिटेड का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। एवरेस्ट के खिलाफ यह कदम लैब जांच में तय सीमा से ज्यादा पेस्टिसाइड यानी कीटनाशक अवशेष मिलने के बाद उठाया गया है, जबकि बेकरी पर साफ-सफाई, स्वच्छता और फूड सेफ्टी में कई गंभीर खामियां मिलने पर यह कार्रवाई हुई है। गोवा के रिजॉर्ट से लिया गया था एवरेस्ट जीरा पाउडर का सैंपल एक अन्य कार्रवाई में, FSSAI ने एवरेस्ट फूड प्रोडक्ट्स के "प्री-पैक्ड जीरा पाउडर" को लेकर रिकॉल ऑर्डर जारी किया है। नियामक सैंपल गोवा स्थित मेसर्स रिवरसाइड रिसॉर्ट्स एंड हॉलीडे होम्स प्राइवेट लिमिटेड के परिसर से लिया गया था। फूड एनालिस्ट की रिपोर्ट में उत्पाद के अंदर एजॉक्सीस्ट्रोबिन (Azoxystrobin) और थियामेथोक्सम (Thiamethoxam) नामक पेस्टिसाइड अवशेष तय अधिकतम सीमा (MRL) से अधिक पाए गए। रेफरल लैब ने भी सैंपल को 'असुरक्षित' घोषित किया फूड एनालिस्ट द्वारा सैंपल को फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, 2006 के तहत "असुरक्षित" (UNSAFE) घोषित किए जाने के बाद कंपनी को रिपोर्ट को चुनौती देने का मौका दिया गया। अपील प्रक्रिया के तहत सैंपल को आगे की जांच के लिए 'रेफरल फूड लेबोरेटरी' भेजा गया। रेफरल लैब ने भी पुष्टि की कि सैंपल "असुरक्षित" है और दोनों कीटनाशक तय मानकों से ज्यादा मात्रा में मौजूद हैं। बैच नंबर E080668761 को बाजार से तुरंत वापस लेने के निर्देश जांच रिपोर्ट की पुष्टि के बाद FSSAI ने निर्देश दिया है कि प्रभाव में आए "प्री-पैक्ड जीरा पाउडर" के बैच नंबर E080668761 को बाजार से तुरंत वापस लिया जाए। कंपनी को इस वापस मंगवाए गए उत्पाद का पूरा डॉक्यूमेंटेशन बनाए रखने और नियामक द्वारा तय समय-सीमा के भीतर रिकॉल की जानकारी व स्टेटस रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही, भविष्य में ऐसी घटना दोबारा न हो, इसके लिए सुधारात्मक कदम उठाने और रिकॉल प्रक्रिया पूरी होने के बाद करेक्टिव एक्शन रिपोर्ट सबमिट करने को कहा गया है। गंदगी, धूल और मक्खियां मिलीं; बेकरी का लाइसेंस सस्पेंड FSSAI ने मेसर्स क्रिएटिव बेकर्स एंड कन्फेक्शनर्स के फूड परिसर के निरीक्षण के दौरान पाई गई गंभीर अनियमताओं के बाद कंपनी का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया है। निरीक्षण टीम को फूड प्रोडक्शन और हैंडलिंग एरिया में गंदगी, ग्रीस, धूल, मकड़ी के जाले और मक्खियां पाई गईं। इसके अलावा, खराब होने वाले कच्चे माल (पेरिशेबल रॉ मैटेरियल) को खुले में रखा गया था। जंग लगे बर्तन और पेस्ट कंट्रोल की अनदेखी पड़ी भारी जांच में सामने आया कि कच्चे और अर्ध-निर्मित (सेमी-फिनिश्ड) उत्पादों को रखने के लिए जंग लगे और अपर्याप्त रूप से साफ किए गए कंटेनरों का इस्तेमाल हो रहा था। परिसर में मक्खियों को रोकने के अप्रभावी इंतजाम थे, चूहों को नियंत्रित करने के अपर्याप्त उपाय थे और खिड़कियों में इंसेक्ट-प्रूफ मेश (कीट-रोधी जाली) नहीं लगी थी। कचरे का ढेर और रखरखाव में भारी कमियां निरीक्षण के दौरान देखा गया कि जहां खाना तैयार किया जाता था, वहीं कचरा, पुराना स्टॉक, रिजेक्टेड माल और कबाड़ (स्क्रैप) जमा था। इतना ही नहीं, जंग लगे उपकरण, उखड़ता हुआ पेंट, सीलन और टूटी हुई फ्लोर टाइल्स ने बेकरी में हाइजीन की स्थिति को और गंभीर बना दिया। अनिवार्य रिकॉर्ड्स गायब, सभी बिजनेस गतिविधियों पर रोक FSSAI ने बेकरी द्वारा अनिवार्य फूड सेफ्टी रिकॉर्ड्स के रख-रखाव में भी गंभीर खामियां पाईं। पानी और फिनिश्ड प्रोडक्ट की टेस्टिंग, टाइम-टेंपरेचर मॉनिटरिंग, इक्विपमेंट कैलिब्रेशन, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, मॉक रिकॉल, कंज्यूमर कंप्लेंट, कर्मचारियों की ट्रेनिंग और ऑडिट से जुड़े रिकॉर्ड्स ठीक से नहीं रखे गए थे। इसके बाद कंपनी का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया और निलंबन की अवधि तक सभी फूड बिजनेस गतिविधियों को तुरंत रोकने का निर्देश दिया गया है।
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