उज्जैन में शाही मस्जिद निर्माण के नाम पर चंदा वसूली, कमेटी ने कहा- हमने नहीं मांगा पैसा
उज्जैन में चल रहे सड़क चौड़ीकरण के बीच शाही मस्जिद भी आई। यहां तोड़फोड़ शुरू करने से पहले काफी विवाद की स्थिति देखने को मिली। मामला पथराव और आंसू गैस तक पहुंच गया। लेकिन आखिरकार स्थिति नियंत्रण में आई और मस्जिद के प्रभावित हिस्से हटाने का काम शुरू किया गया।
घटना के बाद से इलाके में पुलिस बल तैनात है। सुरक्षा व्यवस्था काफी सख्त है। इसी बीच एक नया मामला सामने आया है। दरअसल ठगों ने इस मौके को भुनाने की कोशिश की है। शहर में शाही मस्जिद दोबारा बनवाने के नाम पर चंदा मांगा जा रहा है। इसकी जानकारी सामने आने के बाद मस्जिद कमेटी की ओर से वीडियो जारी कर चंदा ना देने को कहा गया है।
मस्जिद बनवाने के नाम पर चंदा
पूरे शहर में शाही मस्जिद को लेकर बनी स्थिति के बाद माहौल काफी अलग है। इसी बीच शाही मस्जिद बनवाने के नाम पर लोगों से अलग-अलग तरीके से चंदा लिया जा रहा है। कहीं घर-घर जाकर कैश ऐंठा जा रहा है तो सोशल मीडिया पर बारकोड भी जारी किए जा रहे हैं।
कमेटी ने बताई सच्चाई
जैसे ही मस्जिद बनाने के नाम पर चंदा इकट्ठा करने की बात सामने आई। तुरंत ही मस्जिद कमेटी की ओर से इस बारे में जानकारी दी गई। मस्जिद कमेटी के सदर अब्दुल मन्नान ने जानकारी देते हुए बताया कि कमेटी की तरफ से अभी तक किसी से भी एक भी रुपए का चंदा नहीं लिया गया है। व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर जो बारकोड शेयर किए जा रहे हैं, वो कमेटी ने जारी नहीं किए हैं। उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति आर्थिक मदद करना चाहता है तो उसे मस्जिद कमेटी या इमाम साहब से संपर्क कर जानकारी हासिल कर लेनी चाहिए। सोशल मीडिया पर चल रहे हैं बारकोड की छानबीन किए बिना पैसे जमा नहीं करें। चंदा देने से पहले कमेटी से पुष्टि करें, ताकि पैसा सही जगह पहुंचे।
नेस्ले के डेयरी व्हाइटनर का सैंपल जांच में फेल, FSSAI ने बिक्री रोकने के दिए निर्देश
फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) ने नेस्ले के लो फैट डेयरी व्हाइटनर को लेकर कार्रवाई की है. लैब में जांच के बाद इसके एक सैंपल को खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता से जुड़े तय मानकों के अनुरूप नहीं पाया गया है. FSSAI की ओर से जारी नोटिस में प्रोडक्ट को अनसेफ और मानकों के मुताबिक नहीं बताया गया है.
नई दिल्ली के होटल से लिया गया था सैंपल
FSSAI के मुताबिक, संबंधित प्रोडक्ट का सैंपल नई दिल्ली के होटल परिसर से लिया गया था. इसके बाद सैंपल को फूड एनालिस्ट की लैब में जांच के लिए भेजा गया. जांच के दौरान प्रोडक्ट को फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, 2006 के तहत निर्धारित आवश्यक मानकों के अनुरूप नहीं पाया गया. इसके बाद जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई शुरू की गई. FSSAI ने जांच के नतीजों की जानकारी संबंधित फूड बिजनेस ऑपरेटर को दे दी है. साथ ही लैब में की गई जांच की रिपोर्ट की एक कॉपी भी उपलब्ध कराई गई है.
प्रोडक्ट की बिक्री तत्काल रोकने के निर्देश
इस मामले में FSSAI ने एक और होटल को भी नोटिस जारी किया है. संबंधित पक्ष को कानून के तहत निर्धारित समय सीमा के भीतर फूड एनालिस्ट की रिपोर्ट के खिलाफ अपील करने का अधिकार दिया गया है. जांच में सामने आए गैर-अनुपालन के बाद अधिकारियों ने संबंधित फूड बिजनेस ऑपरेटर को इस प्रोडक्ट की बिक्री तत्काल प्रभाव से रोकने के निर्देश दिए हैं. यह कार्रवाई खाद्य सुरक्षा नियमों के तहत की गई है. मामला सामने आने के बाद संबंधित प्रोडक्ट की गुणवत्ता और सुरक्षा को लेकर निगरानी बढ़ गई है. उपभोक्ताओं को सलाह दी गई है कि वे प्रभावित बैच से जुड़े किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने या इस्तेमाल करने से पहले उसकी जानकारी और आधिकारिक अपडेट जरूर जांच लें.
खाद्य सुरक्षा मानकों पर FSSAI की नजर
FSSAI समय-समय पर बाजार में उपलब्ध खाद्य उत्पादों के सैंपल लेकर उनकी जांच करता है. जिन उत्पादों में निर्धारित सुरक्षा या गुणवत्ता मानकों का पालन नहीं पाया जाता, उनके खिलाफ नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाती है. फिलहाल इस मामले में आगे की प्रक्रिया और संबंधित पक्ष की ओर से संभावित अपील पर नजर बनी हुई है.
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