अक्टूबर 2026 में खत्म होगी टैक्स से जुड़े कई कामों की डेडलाइन, नोट कर लें ये 5 जरूरी तारीख
आयकर विभाग ने अक्टूबर के लिए टैक्स कैलेंडर (Tax Calendar) जारी कर दिया है। इस महीने कई कार्यों की अंतिम तारीख तय की गई है। इसमें टीडीएस, टीडीएस, आईटीअत इत्यादि शामिल हैं। सही समय पर काम पूरा न करने पर वित्तीय नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। महत्वपूर्ण तारीखों में 7, 15, 21, 30 और 31 अक्टूबर है।
7 अक्टूबर को इनकम टैक्स एक्ट 2025 के तहत फॉर्म 127 के तहत सितंबर 2026 में जमा किए गए सामान खरीदने के लिए खरीदार द्वारा इनकम टैक्स एक्ट 2025 की धारा 394 (2) के तहत घोषणा करने की डेडलाइन है। इस दिन सितंबर 2026 के लिए कटे गई इकट्ठा किए गए टैक्स को जमा करने की समय सीमा तय की गई है। हालांकि सरकारी कार्यालय द्वारा काटी या कलेक्ट की गई सभी रकम उसी दिन केंद्र सरकार के खाते में जमा की जानी चाहिए, जिस दिन बिना इनकम टैक्स चालान दिखाएं टैक्स का भुगतान किया जाता है।
7 अक्टूबर को इन कार्यों की भी डेडलाइन
फार्म 121 के तहत सितंबर 2026 को खत्म होने वाली थी तिमाही दौरान टैक्स काटे बिना कुछ आय प्राप्त करने के लिए धारा 393 (6) के तहत घोषणा की अंतिम तारीख भी 7 अक्टूबर को खत्म होने वाली है। इसके अलावा सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स के लाइट सितंबर 2026 के लिए कलेक्ट किए गए टैक्स को जमा करने की समय सीमा भी इसी दिन खत्म होगी। कमोडिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स के लिए सितंबर 2026 के लिए वसूले गए टैक्स को जमा करने की समय सीमा भी इसी दिन तय की गई है।
15 अक्टूबर तक ये काम जरूरी
15 अक्टूबर को इनकम टैक्स एक्ट 2025 के तहत सेक्शन 395 (4) के तहत अगस्त 2026 में सोर्स पर काटे गए टैक्स के लिए सर्टिफिकेट जारी करने की अंतिम तारीख है। सितंबर 2026 में सरकारी कार्यालय द्वारा टीडीएस/टीसीएस बुक एडजस्टमेंट स्टेटमेंट के लिए फॉर्म 137 जमा करने की अंतिम तारीख भी इसी दिन खत्म होने वाली है। स्टॉक एक्सचेंज द्वारा उन ट्रांजैक्शन के बारे में मासिक स्टेट में जमा करने की अंतिम तारीख 15 अक्टूबर है, जिनमें सितंबर 2026 के लिए सिस्टम में रजिस्टर होने के बाद क्लाइंट कोड में बदलाव किया गया है।
ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की तारीख बढ़ी
सीबीडीटी ने ने असेस्मेंट ईयर 2026 के लिए इनकम टैक्स एक्ट 1961 के प्रावधानों के तहत ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की तारीख को 21 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है, जो पहले 30 सितंबर 2026 थी। इनकम टैक्स रिटर्न ऑडिट के दायरे में आने वाले कुछ टैक्सपेयर्स के लिए असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 21 नवंबर 2026 कर दी गई है।
The Central Board of Direct Taxes (CBDT) has decided to extend the due date of furnishing of Return of Income for Assessment Year 2026-27 in the case of persons mentioned at S. No. 2 in the Table below Explanation 2 to sub-section (1) of section 139 of the Income-tax Act, 1961… pic.twitter.com/wyLzVBXSNY
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) September 28, 2026
30 और 31 अक्टूबर की तारीख भी जरूरी
30 अक्टूबर को दो कामों की डेडलाइन निर्धारित की गई है। सितंबर 2026 में सेक्शन 393 (1) के तहत टैक्स कटौती के चालान-सह- स्टेटमेंट को जमा करने की समय सीमा है। 30 सितंबर 2026 को खत्म होने वाली तिमाही के लिए एक्सचेंज द्वारा सेक्शन 393 (1) के तहत वर्चुअल डिजिटल एसेट के ट्रांसफर से जुड़े जमा किए गए टैक्स का तिमाही स्टेट में जमा करने की अंतिम तारीख इसी दिन खत्म होने वाली।
31 अक्टूबर को 30 सितंबर को खत्म होने वाली तिमाही के लिए सैलरी के अलावा किए गए पेमेंट के से जुड़े क्षेत्र 397 (3) (b) के तहत टैक्स कटौती की तिमाही स्टेटमेंत जमा करने की अंतिम तारीख है। इस दिन इस दिन 30 सितंबर 2026 को खत्म होने वाली तिमाही के लिए शेड्यूल V के तहत पेंशन फंड द्वारा निवेश की सूचना की डेडलाइन भी खत्म होने वाली है। अन्य कई कार्यों की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर है। करदाता आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर टैक्स कैलेंडर चेक कर सकते हैं।
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