इस प्राइवेट बैंक ने दिया ग्राहकों को झटका, घटाया FD पर ब्याज, 1 अक्टूबर से नई दरें लागू
प्राइवेट सेक्टर के आरबीएल बैंक ने फिक्स्ड डिपॉजिट के ब्याज दरों (FD Rates) में बदलाव का ऐलान किया है। चुनिंदा टेन्योर के लिए इंटरेस्ट घटाया गया है। 1 अक्टूबर से नए रेट लागू हो चुके हैं। सामान्य नागरिकों को अब 3.50% से लेकर 7% तक ब्याज मिल रहा है। पहले अधिकतम ब्याज 7.20% था। वरिष्ठ नागरिकों को अभी भी 50 आधार अंक एडिशनल इंटरेस्ट की सुविधा मिल रही है।
60 साल से लेकर 80 साल आयुवर्ग वालों के लिए ब्याज दर 4% से लेकर 7.50% है। 80 साल या इससे अधिक आयुवर्ग वालों को 7.75% तक ब्याज मिल रहा है। न्यूनतम ब्याज दर 4.25% है। ब्याज दरों में समय-समय पर बदलाव होता है। इसलिए निवेश के पहले ग्राहकों को बैंक की आधिकारिक वेबसाइट या नजदीकी शाखा विजिट करने की सलाह दी जाती है।
इन टेन्योर पर अब मिल रहा कम ब्याज
बैंक पहले 365 दिन से लेकर 500 दिन के टेन्योर पर सामान्य नागरिकों को 7% ब्याज ऑफर करता था। जिसे घटाकर 6.90% कर दिया गया है। इसके अलावा 501 दिन के लेकर 18 महीने से कम के टेन्योर पर भी 10 बीपीएस की कटौती हुई है। वहीं 18 महीने से लेकर 60 महीने तक के लिए टेन्योर पर 7% ब्याज मिल रहा है। पहले पहले 18 महीने से लेकर 36 महीने के कम के टेन्योर पर 7.20% और 36 महीने 1 दिन के लेकर 60 महीने तक के टेन्योर पर 7% ब्याज ऑफर करता था।
241 दिन या इससे अधिक के सभी मैच्योरिटी स्लैब पर 6% से अधिक रिटर्न ऑफर कर रहा है। 501 दिन के लेकर 18 महीने के कम के टेन्योर पर 6.90% ब्याज मिल रहा है। 60 महीने के टैक्स सेविंग्स एफडी स्कीम के लिए इंटरेस्ट रेट 6.70% है। वरिष्ठ नागरिकों को 7.20% ब्याज मिल रहा है।
टेन्योर वाइज ब्याज दरें जानें
- से लेकर 14 दिन- 3.50%
- 15 से लेकर 45 दिन- 4%
- 46 से लेकर 90 दिन- 4.50%
- 91 से लेकर 180 दिन- 4.75%
- 181 दिन से लेकर 240 दिन- 5.50%
- 241 दिन से लेकर 364 दिन- 6.05%
- 365 दिन से लेकर 500 दिन तक- 6.90%
- 501 दिन से लेकर 18 महीने से कम- 6.90%
- 18 महीने से लेकर 60 महीने से कम- 7%
- 60 महीने से लेकर 120 महीने तक- 6.70%
- 60 महीने टैक्स सेविंग्स एफडी- 6.70%
एफएसएसएआई का बड़ा एक्शन: गंभीर खाद्य सुरक्षा उल्लंघनों के चलते दो कंपनियों के लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित
नई दिल्ली, 1 अक्टूबर (आईएएनएस)। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने गुरुवार को गंभीर खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता संबंधी उल्लंघनों के चलते टीसीएफ चॉकलेट्स एंड गिफ्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और शिवम एग्रो के फूड बिजनेस लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए हैं। नियामक ने दोनों कंपनियों को निलंबन अवधि के दौरान सभी खाद्य व्यवसाय गतिविधियां बंद करने का निर्देश दिया है।
एफएसएसएआई के अनुसार, टीसीएफ चॉकलेट्स एंड गिफ्ट्स के खिलाफ कार्रवाई एक उपभोक्ता शिकायत के बाद की गई, जो एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऑर्डर किए गए खाद्य उत्पाद से संबंधित थी। शिकायत के बाद की गई जांच में अधिकारियों को खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में अत्यंत खराब स्वच्छता और साफ-सफाई की स्थिति मिली। निरीक्षण के दौरान कीटों का संक्रमण, बिल्ली का मल और खुले नाले जैसी गंभीर कमियां सामने आईं।
जांच में यह भी पाया गया कि परिसर में एक्सपायर्ड फूड कलर और फ्लेवर मौजूद थे। इसके अलावा सफाई में उपयोग होने वाले रसायनों को खाद्य सामग्री और कच्चे माल के बेहद करीब रखा गया था, जिससे खाद्य पदार्थों के दूषित होने का खतरा बढ़ गया था।
खाद्य पदार्थों को संभालने वाले कर्मचारियों द्वारा स्वच्छता संबंधी नियमों का पर्याप्त पालन नहीं किया जा रहा था और व्यक्तिगत सुरक्षा उपायों में भी कई खामियां पाई गईं।
नियामक ने बताया कि पिछले निरीक्षण में भी टीसीएफ चॉकलेट्स एंड गिफ्ट्स को केवल 14 प्रतिशत कंप्लायंस स्कोर मिला था, क्योंकि कंपनी आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा सकी थी।
दूसरी ओर, शिवम एग्रो के परिसर में भी समान रूप से गंभीर उल्लंघन पाए गए। निरीक्षण के दौरान मक्खियां, कचरा, रुका हुआ गंदा पानी और मकड़ियों का संक्रमण देखा गया। अधिकारियों ने पाया कि फर्श, मशीनों, दीवारों और छतों की सफाई अपर्याप्त थी। साथ ही चूहों की गतिविधियों के संकेत और अप्रभावी कीट नियंत्रण प्रणाली भी सामने आई।
जांच में यह भी पाया गया कि खाद्य सामग्री और गैर-खाद्य वस्तुओं को एक साथ रखा जा रहा था। कई खाद्य उत्पादों को गलियारों और अस्थायी भंडारण क्षेत्रों में रखा गया था, जो निर्धारित खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुरूप नहीं था।
एफएसएसएआई ने बताया कि शिवम एग्रो में जंग लगे और क्षतिग्रस्त उपकरणों का उपयोग किया जा रहा था। खाद्य तेलों के मिश्रण के लिए लोहे और फेरस धातु के टैंक तथा बर्तनों का इस्तेमाल किया जा रहा था, जबकि कंपनी यह साबित नहीं कर सकी कि ये उपकरण खाद्य संपर्क के लिए सुरक्षित हैं।
नियामक ने यह भी पाया कि कंपनी के पास कार्यशील इन-हाउस प्रयोगशाला नहीं थी और निरीक्षण के दौरान तैयार उत्पादों की नियमित जांच के रिकॉर्ड भी प्रस्तुत नहीं किए जा सके।
दोनों कंपनियों में लेबलिंग संबंधी अनियमितताएं भी पाई गईं। टीसीएफ चॉकलेट्स एंड गिफ्ट्स अपने उत्पादों पर खाद्य पदार्थों के नाम सही तरीके से प्रदर्शित नहीं कर रही थी, जबकि शिवम एग्रो ने वनस्पति आधारित खाद्य तेल उत्पाद पर सर्विंग जानकारी और कोलेस्ट्रॉल संबंधी विवरण गलत तरीके से दर्ज किए थे।
इन गंभीर कमियों को देखते हुए एफएसएसएआई ने दोनों कंपनियों के लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए हैं और सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा के हित में सभी खाद्य व्यवसाय गतिविधियां रोकने का निर्देश दिया है।
नियामक ने कहा कि खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी ताकि उपभोक्ताओं को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य उत्पाद उपलब्ध कराए जा सकें।
--आईएएनएस
डीबीपी
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