SBI म्यूचुअल फंड ने Swiggy पर बढ़ाया भरोसा! ₹300 करोड़ के शेयर खरीदे; हिस्सेदारी 5% के पार
SBI म्यूचुअल फंड ने ओपेन मार्केट के जरिए लगभग ₹300 करोड़ के शेयर खरीदकर Swiggy Ltd में अपनी हिस्सेदारी 5% के पार (5.12%) पहुंचा दी है। हालांकि, दिग्गज असेट मैनेजर द्वारा हिस्सेदारी बढ़ाने की इस बड़ी खबर के बावजूद आज शेयर बाजार में स्विगी के शेयरों पर दबाव में दिखा।
Bengal politics: सुप्रीम कोर्ट से ममता बनर्जी को बड़ा झटका, TMC के चार बैंक अकाउंट को अनफ्रीज करने से किया इनकार
पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस (TMC) और पुलिस-प्रशासन के बीच चल रहे कानूनी संघर्ष के तहत पार्टी ने पब्लिक सेक्टर के बैंकों में अपने चार बैंक खातों को चलाने की अनुमति मांगने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। पार्टी का तर्क था कि इन खातों को फ्रीज करने से जुड़ी FIR में प्रक्रियागत कमियां थीं, जिनमें करीब 804 करोड़ रुपये जमा हैं।
इस मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति पी.बी. वराले की बेंच ने ममता बनर्जी की पार्टी को बड़ा झटका देते हुए याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि चूंकि चुनाव आयोग द्वारा पार्टी का चुनाव चिह्न फ्रीज किए जाने और खातों में मौजूद भारी-भरकम फंड का असली हकदार कौन है, यह सवाल अभी अदालत में विचाराधीन है, इसलिए वे इस मामले की गहराई में नहीं जाएंगे और कलकत्ता हाईकोर्ट से अनुरोध किया कि वह इसकी सुनवाई में तेजी लाए।
कलकत्ता हाईकोर्ट का फैसला बरकरार, 804 करोड़ रुपये के खातों पर रोक
कलकत्ता हाईकोर्ट ने बीते 27 अगस्त को अपने आदेश में उन चार बैंक खातों को चलाने की अनुमति देने से साफ इनकार कर दिया था, जिनमें करीब 804 करोड़ रुपये जमा हैं।
अदालत का मानना था कि ऐसी राहत देने से उसका वह पिछला आदेश कमजोर हो जाता, जिसमें पार्टी को केवल अपने रोजमर्रा के खर्चों को पूरा करने की सीमित छूट दी गई थी। टीएमसी चाहती थी कि इन बड़े खातों से जुड़े प्रतिबंधों को हटाया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस रुख के बाद पार्टी को फिलहाल कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही है।
ईडी की कार्रवाई और मनी लॉन्ड्रिंग का गंभीर आरोप
दूसरी ओर, प्रवर्तन निदेशालय (ED) इस पूरे मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच कर रहा है। ईडी का मुख्य आरोप है कि कोलकाता स्थित 'केयरवेल एविगेशन' के जरिए करीब 160 करोड़ रुपये के पार्टी फंड की हेराफेरी की गई है। इसी जांच के दायरे के तहत ईडी ने एचडीएफसी बैंक में टीएमसी के खातों पर भी शिकंजा कसा है, जिससे पार्टी की कानूनी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं।
अदालत की दो टूक: गुण-दोष में नहीं जाएंगे, हाईकोर्ट जल्द करे सुनवाई
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि वह इस मामले के गुण-दोष में नहीं जाना चाहता और अनुच्छेद 136 के तहत अपनी असाधारण शक्तियों का इस्तेमाल करने के पक्ष में बिल्कुल नहीं है। शीर्ष अदालत ने कलकत्ता हाईकोर्ट से यह भी आग्रह किया है कि वह इस मामले की सुनवाई को जल्द से जल्द पूरा करे, ताकि स्थिति स्पष्ट हो सके।
होम
जॉब
पॉलिटिक्स
बिजनेस
ऑटोमोबाइल
गैजेट
लाइफस्टाइल
फोटो गैलरी
Others 
Hindustan
Haribhoomi








