रेलवे क्वार्टर में रहने वालों को झटका: बढ़ा किराया अब वेतन से कटेगा
भोपाल। रेलवे के सरकारी क्वार्टर में रहने वाले कर्मचारियों की जेब पर अब अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। रेलवे बोर्ड ने देशभर में रेलवे आवास के मासिक किराए में बढ़ोतरी कर दी है। नई दरें 1 जुलाई 2026 से लागू मानी गई हैं। रेलवे बोर्ड ने इस संबंध में 23 सितंबर 2026 को आदेश जारी किया है।
नई दरें लागू होने के बाद जुलाई, अगस्त और सितंबर में पुरानी दर से काटे गए किराए और नई दर के बीच का अंतर भी कर्मचारियों से वसूला जाएगा। यह बकाया राशि आने वाले वेतन से काटी जा सकती है। यानी कर्मचारियों को बढ़ा हुआ किराया देने के साथ पिछली तीन महीने की अंतर राशि भी चुकानी होगी।
छोटे क्वार्टरों का किराया भी बढ़ा
रेलवे बोर्ड ने अलग-अलग प्रकार के सरकारी आवास और उनके क्षेत्रफल के आधार पर नई मासिक दरें तय की हैं। पहली श्रेणी के 25 वर्ग मीटर तक के क्वार्टर का किराया अब 120 रुपये से बढ़कर 150 रुपये प्रतिमाह हो गया है। इसी तरह 25 से 30 वर्ग मीटर वाले क्वार्टर का किराया 170 से बढ़ाकर 200 रुपये और 30 से 35 वर्ग मीटर वाले क्वार्टर का किराया 210 से बढ़ाकर 250 रुपये प्रतिमाह किया गया है। 35 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले इसी श्रेणी के क्वार्टर का किराया 220 से बढ़ाकर 280 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है।
बड़े क्वार्टरों पर भी बढ़ा शुल्क
दूसरी श्रेणी के क्वार्टरों के लिए नई दर 280 से 380 रुपये प्रतिमाह तक रखी गई है। तीसरी श्रेणी के आवासों में क्षेत्रफल के अनुसार कर्मचारियों को 470 से 610 रुपये प्रतिमाह देना होगा। चौथी श्रेणी के क्वार्टरों का मासिक शुल्क अब 720 से 1320 रुपये तक होगा। वहीं पांचवीं श्रेणी के बड़े क्वार्टरों के लिए क्षेत्रफल के आधार पर 1940 से 5860 रुपये प्रतिमाह की दर तय की गई है।
नौकर के कमरे और गैरेज का शुल्क भी बढ़ा
रेलवे आवास के साथ मिलने वाले नौकर के कमरे और गैरेज के शुल्क में भी बढ़ोतरी की गई है। नौकर के कमरे का शुल्क 120 से बढ़ाकर 130 रुपये और गैरेज का शुल्क 80 से बढ़ाकर 90 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है।
350 वर्ग मीटर से बड़े आवास का शुल्क 5860 रुपये
रेलवे बोर्ड के आदेश के अनुसार 350 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले आवासों के लिए अधिकतम निर्धारित दर लागू होगी। ऐसे आवासों का मासिक शुल्क 5860 रुपये रहेगा। चौथी श्रेणी के क्वार्टरों की नई दरें रेलवे अधिकारियों के आवागमन के लिए बनाए गए अस्थायी आवासों पर भी लागू होंगी।
उप-मानक आवासों पर नई दर लागू नहीं
रेलवे बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि नई दरें उप-मानक आवासों पर लागू नहीं होंगी। यानी ऐसे सरकारी आवास जो निर्धारित मानक से कम सुविधाओं वाले हैं, उन पर यह नई दर लागू नहीं होगी। रेलवे बोर्ड के आदेश के बाद संबंधित विभागों को नई दरों के अनुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसे में रेलवे क्वार्टर में रहने वाले कर्मचारियों के आगामी वेतन में बढ़ी हुई मासिक कटौती के साथ जुलाई से सितंबर तक की बकाया अंतर राशि भी समायोजित की जा सकती है।
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