Delhi Police ने सौरभ भारद्वाज और Jarnail Singh समेत कई कार्यकर्ताओं पर दर्ज की FIR
दिल्ली पुलिस के एक कर्मी पर कथित रूप से हमला करने और काम में बाधा डालने के लिए आम आदमी पार्टी (आप) के नेता सौरभ भारद्वाज, जरनैल सिंह और पार्टी के कई कार्यकर्ताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 221 (लोक सेवक को उसके कर्तव्य के निर्वहन में बाधा डालना), धारा 132 (लोक सेवक को उसके कर्तव्य से रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल का इस्तेमाल) और धारा 115(2) (जानबूझकर चोट पहुंचाना) के तहत मामला दर्ज किया गया।
पुलिस के मुताबिक, यह घटना सोमवार को उस समय हुई, जब आम आदमी पार्टी (आप) के नेता दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ तिलक नगर इलाके में गए थे। पुलिस ने बताया कि सादे कपड़े पहने पुलिसकर्मी इलाके में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, तभी ‘आप’ समर्थकों की भीड़ ने उसे कथित तौर पर घेर लिया और उसके साथ मारपीट की। घटना के बाद पुलिसकर्मी को मेडिकल जांच के लिए ले जाया गया।
यह मामला ऐसे समय में सामने आया है, जब दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा पर रविवार को तिलक नगर इलाके में निरीक्षण के दौरान एक व्यक्ति को कथित तौर पर थप्पड़ मारने को लेकर राजनीतिक विवाद जारी है। ‘आप’ के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग ढांडा ने आरोप लगाया कि पुलिस ने सोमवार को ‘आप’ कार्यकर्ताओं और सादे कपड़ों में मौजूद एक पुलिसकर्मी के बीच कथित झड़प को लेकर मामला दर्ज कर थप्पड़ मारने की घटना से ध्यान भटकाने की कोशिश की है। ‘आप’ नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने पार्टी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि युवक को थप्पड़ मारने वाले व्यक्ति के खिलाफ कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई जबकि घटना के खिलाफ आवाज उठाने वालों के खिलाफ मामले दर्ज किए जा रहे हैं।
दिल्ली पुलिस ने पश्चिमी दिल्ली के तिलक नगर में सड़क निरीक्षण के दौरान 22 वर्षीय युवक को कथित रूप से थप्पड़ मारने के मामले में लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के मंत्री प्रवेश वर्मा के खिलाफ असंज्ञेय रिपोर्ट दर्ज की है जबकि आम आदमी पार्टी (आप) विधायक जरनैल सिंह के खिलाफ लोक सेवकों के कर्तव्य के निर्वहन में बाधा डालने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। अधिकारियों ने बताया कि सिंह के खिलाफ पीडब्ल्यूडी के सहायक अभियंता की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की गई है जबकि वर्मा के खिलाफ साहिब सिंह नामक युवक की शिकायत पर असंज्ञेय रिपोर्ट (एनसीआर) स्वेच्छा से चोट पहुंचाने से संबंधित भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 115 के तहत दर्ज की गई है।
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