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बिहार के दिहाड़ी मजदूरों को मिलेंगे 1-1 लाख रुपए, 25 साल पुराने बकाये पर SC का आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के 5 पूर्ववर्ती निगमों के दिहाड़ी मजदूरों को 1-1 लाख रुपये देने का निर्देश दिया है. 25 साल पुराने बकाये और EPF पर ब्याज का भुगतान भी आदेशित.
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